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63 करोड़ रुपये की जीएसटी धोखाधड़ी, सीजीएसटी ने रायपुर से मास्टरमाइंड को पकड़ा - GST fraud

GST Fraud रायपुर में सेंट्रल जीएसटी की टीम ने टैक्स चोरी के मामले में फर्जी फर्म का नेटवर्क चलाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है. Central GST In Raipur

GST Fraud
रायपुर में सेंट्रल जीएसटी
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Apr 5, 2024, 9:13 AM IST

रायपुर: सेंट्रल जीएसटी ने 63 करोड़ रुपये की जीएसटी धोखाधड़ी का खुलासा किया. इस मामले में आरोपी को रायपुर से गिरफ्तार किया है. धोखाधड़ी के मास्टर माइंड का नाम हेमंत केसरा है. जो रायपुर का ही रहने वाला है. छत्तीसगढ़ माल एवं सेवा कर (सीजीएसटी) और केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों ने बुधवार को आरोपी को गिरफ्तार किया.

फर्जी फर्मों का नेटवर्क चलाकर 63 करोड़ की धोखाधड़ी: जीएसटी धोखाधड़ी के मास्टर माइंड को गिरफ्तार करने के बाद सेंट्रल जीएसटी के अधिकारियों ने बताया कि आरोपी 13 फर्जी फर्मों का नेटवर्क चला रहा था. बिना वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के बिना फर्जी चालान बनाकर वसूली की जा रही थी. अधिकारी ने ये भी बताया कि सभी फर्जी फर्मों के जीएसटी रिटर्न एक ही आईपी पते से भरे जा रहे थे.

सीजीएसटी अधिनियम के तहत कार्रवाई: गिरफ्तारी के बाद आरोपी हेमंत केसरा ने फरवरी 2024 तक कुल 62.73 करोड़ रुपये के फर्जी इनपुट क्रेडिट का लाभ उठाने और कई अन्य प्राप्तकर्ताओं को 51.42 करोड़ रुपये का क्रेडिट देने की बात स्वीकार की. तलाशी के दौरान बड़ी संख्या में आधार और पैन कार्ड, तस्वीरें, साइन किया हुआ चेक बुक, मोबाइल फोन और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए. सेंट्रल जीएसटी ने सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत मामला दर्ज किया. आगे की जांच जारी है.

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फर्जी फर्मों का नेटवर्क चलाकर 63 करोड़ की धोखाधड़ी: जीएसटी धोखाधड़ी के मास्टर माइंड को गिरफ्तार करने के बाद सेंट्रल जीएसटी के अधिकारियों ने बताया कि आरोपी 13 फर्जी फर्मों का नेटवर्क चला रहा था. बिना वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के बिना फर्जी चालान बनाकर वसूली की जा रही थी. अधिकारी ने ये भी बताया कि सभी फर्जी फर्मों के जीएसटी रिटर्न एक ही आईपी पते से भरे जा रहे थे.

सीजीएसटी अधिनियम के तहत कार्रवाई: गिरफ्तारी के बाद आरोपी हेमंत केसरा ने फरवरी 2024 तक कुल 62.73 करोड़ रुपये के फर्जी इनपुट क्रेडिट का लाभ उठाने और कई अन्य प्राप्तकर्ताओं को 51.42 करोड़ रुपये का क्रेडिट देने की बात स्वीकार की. तलाशी के दौरान बड़ी संख्या में आधार और पैन कार्ड, तस्वीरें, साइन किया हुआ चेक बुक, मोबाइल फोन और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए. सेंट्रल जीएसटी ने सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत मामला दर्ज किया. आगे की जांच जारी है.

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