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"सभी थानों में सीसीटीवी लगाएं", छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का डीजीपी को निर्देश

प्रदेश की पुलिस पर एक बार फिर प्रताड़ना का आरोप लगा है. जिसके बाद छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने डीजीपी को सभी जिलों के थानों में सीसीटीवी लगाने का निर्देश दिया है.

Chhattisgarh High Court directs DGP
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का आदेश
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Mar 6, 2024, 11:13 AM IST

Updated : Mar 6, 2024, 12:23 PM IST

बिलासपुर: पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में एक याचिकाकर्ता ने अग्रिम जमानत की मांग की. रायगढ़ के कोतरा रोड पुलिस पर आरोप लगा है. याचिकाकर्ता शशि भूषण ने पत्नी के जरिए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर की.

पुलिस पर प्रताड़ना और झूठा केस बनाने का आरोप: याचिकाकर्ता ने बताया कि झूठे केस से नाम हटाने के लिए कोतरा रोड पुलिस ने उनसे 1 लाख रुपए की मांग की थी. पैसा नहीं देने पर उन्हें पुलिस पकड़ कर थाना ले आई और उनके पति के कपड़े उतार कर लॉकअप में उनकी पिटाई की. याचिकाकर्ता ने ये भी बताया कि इस मामले को लेकर पुलिस ने उन पर केस भी दर्ज किया है. पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि इंजीनियरिंग कॉलेज के अंतिम वर्ष में पढ़ने के दौरान शशि भूषण ने एनटीपीसी में नौकरी दिलाने के नाम पर 50-50 हजार रुपये लेकर लोगों से ठगी की थी.

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से मिली जमानत: पुलिस के केस दर्ज करने के बाद शशि भूषण ने निचली अदालत में जमानत याचिका लगाई. जहां से अग्रिम जमानत आवेदन खारिज होने के बाद पत्नी ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मामले की जानकारी देते हुए जमानत की मांग की. इस मामले में जस्टिस एन के व्यास की बेंच में सुनवाई हुई. बहस के दौरान बताया गया कि उन पर झूठा आरोप लगा है. जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी.

डीजीपी को सभी थानों में सीसीटीवी लगाने का निर्देश: जमानत देने के साथ ही हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने डीजीपी को सभी थानों में सीसीटीवी लगाने के निर्देश दिए. इसके साथ ही इसकी मॉनिटरिंग जिले के एसपी से करवाने को कहा. कोर्ट ने कहा कि इसका नियमित ऑपरेट भी किया जाना आवश्यक है.

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पुलिस पर प्रताड़ना और झूठा केस बनाने का आरोप: याचिकाकर्ता ने बताया कि झूठे केस से नाम हटाने के लिए कोतरा रोड पुलिस ने उनसे 1 लाख रुपए की मांग की थी. पैसा नहीं देने पर उन्हें पुलिस पकड़ कर थाना ले आई और उनके पति के कपड़े उतार कर लॉकअप में उनकी पिटाई की. याचिकाकर्ता ने ये भी बताया कि इस मामले को लेकर पुलिस ने उन पर केस भी दर्ज किया है. पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि इंजीनियरिंग कॉलेज के अंतिम वर्ष में पढ़ने के दौरान शशि भूषण ने एनटीपीसी में नौकरी दिलाने के नाम पर 50-50 हजार रुपये लेकर लोगों से ठगी की थी.

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से मिली जमानत: पुलिस के केस दर्ज करने के बाद शशि भूषण ने निचली अदालत में जमानत याचिका लगाई. जहां से अग्रिम जमानत आवेदन खारिज होने के बाद पत्नी ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मामले की जानकारी देते हुए जमानत की मांग की. इस मामले में जस्टिस एन के व्यास की बेंच में सुनवाई हुई. बहस के दौरान बताया गया कि उन पर झूठा आरोप लगा है. जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी.

डीजीपी को सभी थानों में सीसीटीवी लगाने का निर्देश: जमानत देने के साथ ही हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने डीजीपी को सभी थानों में सीसीटीवी लगाने के निर्देश दिए. इसके साथ ही इसकी मॉनिटरिंग जिले के एसपी से करवाने को कहा. कोर्ट ने कहा कि इसका नियमित ऑपरेट भी किया जाना आवश्यक है.

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Last Updated : Mar 6, 2024, 12:23 PM IST
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