चरखी दादरी: हरियाणा में चरखी दादरी न्यायालय ने नाबालिग लड़की के साथ अनैतिक काम करने के मामले में सुनवाई करते हुए रिश्ते में दादा लगने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद व 5 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं भरने पर पांच महीने की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी.
दोषी को कैद: पुलिस प्रवक्ता पवन कुमार ने बताया कि नाबालिग से अनैतिक काम करने के मामले में दोषी नरेश कुमार सैशन जज चरखी दादरी की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है. उन्होंने बताया कि जिला महिला थाना में पुलिस ने साल 2023 में केस दर्ज किया था. मामले की सुनवाई न्यायालय में हुई और सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती.
दोषी पर जुर्माना: पुलिस को शिकायतकर्ता ने बताया था कि उसका चाचा उसकी नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर बाइक पर बैठाकर ले गया था और खेत में नाबालिग के साथ अनैतिक काम किया. शिकायत के आधार पर पुलिस द्वारा केस दर्ज करते हुए मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान करवाए गए तथा जांच इकाई के द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आकलन कर अभियोग में प्रभावी कार्रवाई करते हुए आरोपी गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था. कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा और 5 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. जुर्माना न भरने पर 5 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
महिला के विरुद्ध अपराध पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश: पुलिस अधीक्षक अर्श ने जिला चरखी दादरी के सभी प्रबंधक थाना, चौकी इंचार्ज व अनुसंधानकर्ताओं को विशेष निर्देश दिए हैं कि महिला विरुद्ध अपराध व पोक्सो एक्ट के तहत शिकायत का बिना किसी विलंब के शिकायत के आधार पर अभियोग अंकित करें. पुलिस द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्य व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी पुलिस कार्रवाई करते हुए न्यायालय में आरोपियों को दंड व पीड़ित को न्याय दिलाने का कार्य करें.
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