पटना: जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर को पटना पुलिस ने सोमवार सुबह गांधी मैदान से हिरासत में ले लिया. इसके बाद पुलिस ने प्रशांत किशोर को सिविल कोर्ट में प्रस्तुत किया. सिविल कोर्ट से जब प्रशांत किशोर निकल रहे थे तो उनके साथ समर्थकों का हुजूम था. तभी सिविल कोर्ट के गेट नंबर एक पर ड्यूटी पर तैनात सिपाही वीरेंद्र कुमार सिंह को प्रशांत किशोर के समर्थकों ने रौंद दिया.
सिपाही को प्रशांत किशोर के समर्थकों ने रौंदा: समर्थक प्रशांत किशोर को घेरे हुए थे और प्रशांत किशोर के समर्थन में नारे लगा रहे थे. सभी समर्थक जेल जाने से पहले प्रशांत किशोर के करीब जाना चाहते थे. तभी सिविल कोर्ट के गेट नंबर एक पर ड्यूटी पर तैनात सिपाही वीरेंद्र कुमार सिंह को प्रशांत किशोर के समर्थकों ने कुचल दिया. इसमें वीरेंद्र को काफी चोट आई हैं और उनका कंधा डिसलोकेट हो गया है.
सिविल कोर्ट में लगी थी ड्यूटी: सिपाही वीरेंद्र कुमार ने बताया कि वह पटना जिला बल में तैनात हैं और उनकी प्रतिनियुक्ति सिविल कोर्ट के गेट पर सुरक्षा में है. प्रशांत किशोर जब निकल रहे थे तो उनके साथ 200 से अधिक समर्थकों की भीड़ थी. भीड़ के कारण आम लोगों को दिक्कत ना हो इसके लिए वह भीड़ नियंत्रण में लगे थे. इसी बीच किसी समर्थक ने उन्हें धक्का दे दिया और वह गिर गए.
एक सिपाही का टूटा हाथ: उन्होंने बताया कि उनके गिरने के बाद उनके ऊपर से दर्जनों लोग जो उनके समर्थक थे, वह गुजर गए. किसी ने उनकी कोई मदद नहीं की और उन्हें कुचला जा रहा था. वह कुछ नहीं कर पा रहे थे. इसी बीच एक वकील ने उन्हें उठाकर भीड़ से बाहर निकाला और फर्स्ट ऐड किया. लोग उनके चेहरे पर भी चढ़ गए और चेहरा,पेट, सीने पर भी चोट आई है. शरीर में हर जगह काफी चोटें आई हैं. बाया कंधा टूट गया है. वर्दी कई जगह से फट गई है.
"200 से अधिक समर्थकों की भीड़ थी. सिविल कोर्ट के पास भीड़ नियंत्रण में लगे थे. तभी पीके समर्थक ने उन्हें धक्का दे दिया और वह गिर गए. समर्थक उनके चेहरे पर भी चढ़ गए और चेहरा,पेट, सीने पर भी चोट आई है. शरीर में हर जगह काफी चोटें आई हैं. बाया कंधा टूट गया है." -वीरेंद्र कुमार, घायल सिपाही
बेउर जेल से बिना शर्त जमानत: बता दें कि प्रशांत किशोर मंगलवार को बेउर जेल से बिना शर्त जमानत मिल गई है. वे पिछले कुछ दिनों से बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) के अभ्यर्थियों के समर्थन में अनशन कर रहे थे. पटना सिविल कोर्ट ने 25 हजार के निजी मुचलके पर बेल तो दे दिया, लेकिन पीके ने सशर्त जमानत लेने से मना कर दिया है. इसके बाद जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था.
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