चंडीगढ़: चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर आज (मंगलवार, 23 जनवरी को) पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई. इस मामले में पंजाब एजी का कहना है कि 24, 25, 26 जनवरी को चुनाव करवाए जा सकते हैं. वहीं, इस मामले में हाई कोर्ट का कहना है कि अगर UT लोकल बॉडी का चुनाव नहीं करवा सकते तो HC को सख्त आदेश देने होंगे. हाई कोर्ट ने सवाल किया है कि इतने छोटे चुनाव क्या हो नहीं सकते.
बता दें कि इस मामले में लगी दो अलग-अलग याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान चंडीगढ़ प्रशासन के वकील चेतन मित्तल ने कहा कि 29 जनवरी को पंजाब और चंडीगढ़ पुलिस अधिकारियों की मीटिंग बुलाई गई है. इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि सिर्फ मेयर चुनाव की डेट बताएं और किस मोड में करवाएंगे यह बताएं. पार्षद उसे मानने के लिए बाध्य हैं. इस पर चेतन मित्तल ने कहा कि 2, 3 फरवरी को चुनाव करवाए जा सकते हैं.
क्या है पंजाब एजी की मांग?: वहीं, कोर्ट में सुनवाई के दौरान पंजाब एजी ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव 24 जनवरी को कराने की मांग की. वहीं, चेतन मित्तल ने कहा कि पार्षद कहां हैं मैं उस बारे में बोलना नहीं चाहता. इस पर अदालत ने कहा कि 28 जनवरी को चुनाव हो सकते हैं. कोर्ट ने कहा कि आप खुद डेट दें नहीं तो हम डेट दे देंगे.
वहीं, इस दौरान पंजाब एजी ने कहा कि पंजाब चंडीगढ़ के डीजीपी की कोऑर्डिनेशन मीटिंग जल्द हो सकती है. सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि रिप्लाई फाइल क्यों नहीं किया गया, HC में छुट्टी नहीं थी. इस पर UT प्रशासन के वकील ने कहा कि जवाब देने के लिए बुधवार 24 जनवरी तक का समय दिया जाए. बुधवार को ऑन रिकॉर्ड रखा जाएगा.
बुधवार को फिर होगी मामले की सुनवाई: इस मामले में बुधवार को फिर से सुनवाई होगी. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि या तो आपसी मतभेद दूर कीजिये नहीं तो सख्त आदेश चंडीगढ़ प्रशासन के खिलाफ पारित करने होंगे. कोर्ट ने पूछा है कि बुधवार को कब तक चुनावों की स्थिति क्लियर करवाएंगे. महाभारत 18 दिन चली थी, लेकिन यह कैसी महाभारत चल रही है. हाई कोर्ट ने पूछा है कि 6 फरवरी से पहले चुनाव क्यों नहीं हो सकते हैं.
HC के सवाल पर पंजाब एजी ने कहा: इस पर पंजाब के एजी ने कहा कि चुनाव 24 जनवरी को हो. इस पर कोर्ट ने कहा कि 28 जनवरी को चुनाव हो सकते है, आप खुद डेट दे नहीं तो हम देंगे. पंजाब के एजी ने कहा कि पंजाब चंडीगढ़ के डीजीपी की कोआर्डिनेशन मीटिंग जल्दी हो सकती है. इस दौरान हाई कोर्ट ने प्रशासन से सवाल भी पूछा कि रिप्लाई फाइल क्यों नहीं किया गया, HC में छुट्टी नहीं थी?
UT प्रशासन ने कोर्ट से मांगा समय: जिस पर चेतन मित्तल ने कहा कि जवाब देने के लिए कल तक का समय दिया जाए. जबाब कल ऑन रिकॉर्ड रखा जाएगा. कल फिर इस मामले की सुनवाई होगी. वहीं कोर्ट ने इस दौरान यह भी कहा कि या तो आपसी मतभेद दूर कीजिये. नहीं तो चंडीगढ़ प्रशासन के खिलाफ सख्त आदेश पारित करने होंगे. कल क्लियर करें कि चुनाव कब करवायेंगे. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि महाभारत 18 दिन चली थी, लेकिन यह कैसी महाभारत चल रही है. 6 फरवरी से पहले चुनाव क्यों नहीं हो सकते.
चेतन मित्तल ने कहा: सुनवाई के बाद मीडिया से बात करते हुए प्रशासन के वकील चेतन मित्तल ने कहा कि कोर्ट ने 26 से पहले चुनाव करवाने की बात कही. हमने स्पष्ट कहा कि 26 से पहले हम चुनाव नहीं करवा सकते. हमने जो कोर्ट को रिप्लाई दिया है, उसमें हमने सारी स्थिति बता दी है और उससे स्पष्ट हो जाएगा की 26 से पहले चुनाव नहीं करवा सकते. 27-28 को पुलिस भी व्यस्त रहती है रिट्रीट भी होती है. इसलिए चुनाव की तारीख 29 जनवरी को तय की जा सकती है. उस दिन चंडीगढ़ और पंजाब पुलिस ने एक बैठक रखी है. ताकि 16 तारीख जैसी समस्या फिर से खड़ी ना हो. इसलिए हमने 29 तारीख के बाद जो सही तारीख थी. जो सबके लिए सूटेबल थी. वह 6 फरवरी है. इसकी हमने कोर्ट को जानकारी दे दी थी.
'कोर्ट ने मानी यूटी प्रशासन की रिक्वेस्ट': हालांकि कोर्ट ने इस मामले में ऑब्जरवेशन देते हुए कहा कि 26 तारीख के बाद 6 फरवरी की तारीख तय करना सही नहीं लग रहा है. उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ प्रशासन ने अपने रिप्लाई में जानकारी दी है कि चुनाव के दिन के लिए सीसीटीवी लगाने के लिए भी 4 से 5 दिन का वक्त लगेगा. हमने बताया कि 26 जनवरी से पहले यह करवा पाना संभव नहीं है. अब कल इस मामले में सुनवाई होगी और हमारे रिप्लाई को भी ऑन रिकॉर्ड ले लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि कोर्ट ने हमारी रिक्वेस्ट पर हमारा रिप्लाई ले लिया है. अब इस मामले की कल सुनवाई होगी.
'कल यूटी प्रशासन को देना होगा जवाब': इधर इस मामले में मीडिया से बात करते हुए याचिका करता की ओर से कोर्ट में पेश हुए पंजाब के एजी गुरमिंदर गैरी ने कहा कि यूटी ने और पुलिस प्रशासन ने अपना जवाब दाखिल कर लिया है. कल इस मामले में फिर कोर्ट में सुनवाई होगी और यूटी प्रशासन को बताना होगा कि जल्द से जल्द कब चुनाव करवाया जा सकता है. कल इस केस को मेरिट के आधार पर सुनवाई होगी. बुधवार 24 जनवरी को यूटी प्रशासन की ओर से दाखिल किए गए जवाब पर बहस होगी.
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