चन्दौली : जिले में सोमवार को पुलिस ने 34 साल पुराने मामले में 90 साल के बुजुर्ग को गिरफ्तार कर लिया. यह कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर हुई. पुलिस बुजुर्ग को एंबुलेंस से लेकर कोर्ट पहुंची. उम्र को देखकर जज ने तत्काल बुजुर्ग को जमानत दे दी. बुजुर्ग का साल 1990 में पड़ोसी से विवाद हुआ था. यह मामला कोर्ट में है.
अमरसीपुर गांव निवासी केदार मल्लाह इस समय 90 साल के हैं. पुलिस के अनुसार 1990 में उनका पड़ोसी से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था. इसमें मारपीट हुई थी. पड़ोसी ने शहाबगंज थाने में गाली-गलौज और मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया था. यह मुकदमा धारा 323 (जान बूझकर किसी के साथ झगड़ा करना या चोट पहुंचाना) और 504 (जान बूझकर किसी का अपमान करता है या सार्वजनिक रूप से शांतिभंग करना) में दर्ज कराया गया था.
पुलिस ने जांच के बाद दस्तावेज कोर्ट में पेश कर दिए थे. शुरू के दिनों में कोर्ट में मुकदमा चलता रहा. केदार मल्लाह तारीख पर भी जाते रहे, लेकिन कुछ समय बाद मुकदमे की फाइल दब गई. इसके बाद वह भी पैरवी करना भूल गए. बढ़ती उम्र के कारण केदार इस मुकदमे को ही भूल बैठे. उनके परिवार के लोग भी इस केस को भूल गए. वहीं दूसरी मुकदमा दर्ज करवाने वाले पड़ोसी ने भी केस की ओर ध्यान देना बंद कर दिया.
इस बीच हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जितने भी मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं, उनका तुरंत निस्तारण किया जाय. इसके बाद इस केस से जुड़ी फाइल फिर से बाहर निकल आई. मुकदमे की सुनवाई भी शुरू हो गई, लेकिन इसकी जानकारी केदार मल्लाह को नहीं हो पाई. जूनियर डिवीजन जज बार-बार पड़ रही तारीख पर आरोपी के न पहुंचने पर नाराज हो रहे थे. उन्होंने शहाबगंज पुलिस को आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दे दिया.
थाना प्रभारी मिर्जा रिजवान बेग ने बताया कि पुलिस आरोपी की पकड़ने पहुंची तो देखा कि केदार मल्लाह काफी बुजुर्ग हो चुके हैं. बिना सहारे के वह चल भी नहीं सकते हैं. कोर्ट के आदेश का पालन करने लिए बुजुर्ग को एंबुलेंस से ले जाकर कोर्ट में पेश कराया गया. जज ने बुजुर्ग की हालत देखकर तत्काल जमानत दे दिया. बुजुर्ग को स्वास्थ्य केंद्र भी ले जाया गया था.
यह भी पढ़ें : छात्रा से दो माह तक रेप के दोषी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा, जुर्माना