चमोली: ज्योतिर्मठ में ग्रीन और येलो कैटेगरी के आवासीय भवनों की अस्थाई मरम्मत की अनुमति प्रदान कर दी गई है. चमोली जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने इसके आदेश जारी किए हैं. ज्योतिर्मठ में अस्थाई मरम्मत की अनुमति इस शर्त और प्रतिबंध के साथ दी गई है कि आवासीय भवन में केवल मरम्मत का कार्य किया जाएगा. किसी प्रकार का नवनिर्माण कार्य नहीं किया जाएगा. भवन स्वामी को इस आशय का शपथ पत्र भी देना होगा.
तहसील ज्योतिर्मठ सभागार में 25 सितंबर 2024 को मूल निवासी स्वाभिमान संगठन ज्योतिर्मठ और भू-धंसाव प्रभावितों ने इसकी मांग प्रशासन के समक्ष रखी थी. पदाधिकारियों ने बताया था कि नगर पालिका क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में निर्माण कार्य बंद है. साल 2023 में हुए भू-धंसाव से आवासीय भवनों पर भारी और आंशिक दरार आने के कारण भवनों को तकनीकी टीम द्वारा असुरक्षित और निष्प्रयोज्य (अनुपयोगी) घोषित किया. जबकि उच्च जोखिम क्षेत्र के अंदर और बाहर रेड कैटेगरी में कुल 482 भवन, ब्लैक कैटेगरी में कुल 34 भवन, येलो कैटेगरी में कुल 442 और ग्रीन कैटेगरी में 280 भवन रखे गए हैं. लेकिन तहसील स्तर स्तर से 217 परिवारों को ही उनके क्षतिग्रस्त व प्रभावित भवनों की पूर्ण धनराशि वितरित की गई है.
संगठन और प्रभावितों द्वारा बताया गया था कि, अधिकांश भवनों को तकनीकी संबंधी विभिन्न कारणों से धनराशि वितरित नहीं की गई है. और प्रभावित उन्हीं भवनों में निवास कर रहे हैं. प्रतिनिधियों ने आगामी शीत काल में ठंड से बचाव हेतु आंशिक रूप से छत, खिड़की, दरवाजे आदि की मरम्मत किए जाने की अनुमति प्रदान किए जाने का अनुरोध पत्र दिया गया था. जिस पर जिलाधिकारी ने शीत काल को देखते हुए जनहित में येलो और ग्रीन कैटेगरी के आवासीय भवनों में अस्थाई मरम्मत की अनुमति के आदेश जारी कर दिए हैं.
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