गौरेला पेंड्रा मरवाही: छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक सोमवार को गौरेला पेंड्रा मरवाही में सुनवाई के लिए पहुंची. नायक की अध्यक्षता में जिला स्तर पर चौथी सुनवाई हुई. इस दौरान उन्होंने महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई की.
महिलाओं से जुड़े 15 मामलों की सुनवाई: राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने गाली-गलौज, मारपीट, मानसिक प्रताड़ना, लैंगिक उत्पीड़न, वित्तीय लेनदेन से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई की. इस दौरान दो प्रकरणों को आपसी समझौता कर सुलझाया.
आंतरिक परिवाद समिति गठन का निर्देश: एक अन्य प्रकरण में लोक निर्माण विभाग में केयरटेकर के पद पर काम करने वाली आवेदिका और दैनिक वेतन भोगी कम्प्यूटर ऑपरेटर अनावेदक का रहा. आवेदिका ने अनावेदक के खिलाफ महिला उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई तो अनावेदक ने भी विभाग में शिकायत की थी. लेकिन दोनों पक्षों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. दोनों पक्ष पीडब्लूडी विभाग के ईएनसी कार्यालय के अधीनस्थ कर्मचारी है और अब तक कार्यालय में आंतरिक परिवाद समिति का गठन नहीं हुआ है. आयोग ने मामला की गंभीरता को देखते हुए अपर कलेक्टर को जिला परिवाद समिति का गठन 2 माह के अंदर करने को कहा. साथ ही 3 महीने के अंदर मामले की जांच कर रिपोर्ट महिला आयोग को भेजने का आदेश दिया.
किरणमयी नायक ने कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न कानून 2013 को प्रभावी रूप से लागू करने तीन माह का समय दिया. इसके साथ ही पूरे जिले में आंतरिक परिवाद समिति का गठन करने अपर कलेक्टर को भी निर्देश दिया. सुनवाई के दौरान आयोग की सदस्य अर्चना उपाध्याय, अपर कलेक्टर नम्रता आनंद डोंगरे, उप पुलिस अधीक्षक श्मीरा अग्रवाल भी उपस्थित रही.