बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 2005 की पीएससी परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों को आंसरशीट पाने का अधिकारी माना है. पीएससी की याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने यह निर्देश जारी किए हैं. इस आदेश से अब 19 साल पहले हुई परीक्षा की आंसरशीट परीक्षार्थियों को मिल सकेगी.
सीजीपीएससी 2005 के परीक्षार्थियों की अपील पर 19 साल बाद फैसला: मामला साल 2005 का है. पीएससी परीक्षा देने वाले दुर्ग निवासी प्रवीण चंद्र श्रीवास्तव ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत मुख्य परीक्षा की आंसरशीट की कॉपी देने की मांग पीएससी आयोग से की थी. पीएससी के जनसूचना अधिकारी ने इसे खारिज कर दिया. इसके बाद राज्य सूचना आयोग में अपील की गई. राज्य सूचना आयोग ने साल 2015 में आंसरशीट देने का आदेश दिया. लेकिन पीएससी ने उसी साल आयोग के फैसले को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चुनौती दी.
सीजी कोर्ट ने कहा- छात्रों को आंसरशीट प्राप्त करने का अधिकार: इसी मामले में सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कहा कि आरटीआई के तहत आंसरशीट प्राप्त करने का अधिकार छात्रों को है. कोर्ट के इस आदेश के अनुसार पीएससी को 2005 की परीक्षा के वैकल्पिक विषयों, लोक प्रशासन और मानव विज्ञान के सभी सात प्रश्नपत्रों की आंसरशीट परीक्षार्थियों को देनी होगी. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कई मामलों में दिए गए फैसलों का हवाला दिया.