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सिविल जज परीक्षा 2023, मूल्यांकन को चुनौती देने वाली याचिका HC से खारिज - CG CIVIL JUDGE EXAM 2023

सिविल जज परीक्षा 2023 को लेकर लगी याचिका छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है.

CG CIVIL JUDGE EXAM 2023
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अहम सुनवाई (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Dec 6, 2024, 11:00 PM IST

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सिविल जज परीक्षा 2023 को लेकर याचिका दायर की गई थी. यह परीक्षा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की तरफ से ली गई थी. जिसमें सिविल जज (प्रवेश स्तर) मुख्य परीक्षा 2023 के मूल्यांकन मानदंड को चुनौती दी गई थी. इस याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. याचिका को खारिज करने के बाद कोर्ट ने कहा कि उम्मीदवार परीक्षा पैटर्न की पूर्व सूचना के हकदार नहीं हैं.

हाईकोर्ट ने क्या कहा?: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने इसकी सुनवाई की. पीठ ने कहा कि उम्मीदवार परीक्षा पैटर्न की पूर्व सूचना के हकदार नहीं हैं और परीक्षा पुस्तिका में दिए गए निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है. इस आदेश के साथ ही कोर्ट ने मूल्यांकन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया. याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि उन्हें परीक्षा प्रक्रिया में बदलाव के कारण मनमाने ढंग से अयोग्य घोषित कर दिया गया. यह मामला इस बात पर केंद्रित था कि CGPSC ने उम्मीदवारों को प्रश्न-उत्तर पुस्तिका में दिए गए स्थानों में अनुक्रमिक क्रम में उत्तर लिखने की आवश्यकता के बारे में सूचित नहीं किया.

कब हुई थी सिविल जज की परीक्षा?: दरअसल सिविल जज भर्ती प्रक्रिया 7 जून 2023 को 49 रिक्तियों की घोषणा के साथ शुरू हुई. 3 सितंबर 2023 को प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद, उम्मीदवारों को 25 अगस्त 2024 को मुख्य परीक्षा में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया. परिणाम 8 अक्टूबर 2024 को घोषित किए गए. जिसमें 151 उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया. इसमें कई उम्मीदवारों को इस आधार पर अयोग्य ठहराया गया कि उनके उत्तर अनिवार्य अनुक्रमिक प्रारूप का पालन नहीं करते थे. इस पर याचिका दाखिल की गईं और जिनमें आरोप लगाया गया कि CGPSC ने प्रक्रिया के दौरान “नियमों को बदल दिया,” जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है.

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बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सिविल जज परीक्षा 2023 को लेकर याचिका दायर की गई थी. यह परीक्षा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की तरफ से ली गई थी. जिसमें सिविल जज (प्रवेश स्तर) मुख्य परीक्षा 2023 के मूल्यांकन मानदंड को चुनौती दी गई थी. इस याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. याचिका को खारिज करने के बाद कोर्ट ने कहा कि उम्मीदवार परीक्षा पैटर्न की पूर्व सूचना के हकदार नहीं हैं.

हाईकोर्ट ने क्या कहा?: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने इसकी सुनवाई की. पीठ ने कहा कि उम्मीदवार परीक्षा पैटर्न की पूर्व सूचना के हकदार नहीं हैं और परीक्षा पुस्तिका में दिए गए निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है. इस आदेश के साथ ही कोर्ट ने मूल्यांकन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया. याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि उन्हें परीक्षा प्रक्रिया में बदलाव के कारण मनमाने ढंग से अयोग्य घोषित कर दिया गया. यह मामला इस बात पर केंद्रित था कि CGPSC ने उम्मीदवारों को प्रश्न-उत्तर पुस्तिका में दिए गए स्थानों में अनुक्रमिक क्रम में उत्तर लिखने की आवश्यकता के बारे में सूचित नहीं किया.

कब हुई थी सिविल जज की परीक्षा?: दरअसल सिविल जज भर्ती प्रक्रिया 7 जून 2023 को 49 रिक्तियों की घोषणा के साथ शुरू हुई. 3 सितंबर 2023 को प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद, उम्मीदवारों को 25 अगस्त 2024 को मुख्य परीक्षा में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया. परिणाम 8 अक्टूबर 2024 को घोषित किए गए. जिसमें 151 उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया. इसमें कई उम्मीदवारों को इस आधार पर अयोग्य ठहराया गया कि उनके उत्तर अनिवार्य अनुक्रमिक प्रारूप का पालन नहीं करते थे. इस पर याचिका दाखिल की गईं और जिनमें आरोप लगाया गया कि CGPSC ने प्रक्रिया के दौरान “नियमों को बदल दिया,” जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है.

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