कोटा: सेंट्रल बोर्ड का सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने सभी एफिलिएटिड स्कूल से टीचर्स की एजुकेशन क्वालीफिकेशन की जानकारी मांगी है. इसके लिए सीबीएसई ने 30 दिन का समय दिया है. सीबीएसई ने बुधवार को इसका संबंध में दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए, जिसके जरिए वेबसाइट पर दिए गए फॉर्मेट में सभी स्कूल को पढ़ाने वाले टीचर्स की जानकारी और डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं.
एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि 4 साल पहले 5 मार्च 2021 को भी सीबीएसई ने इस संबंध में दिशा निर्देश दिए थे. यह कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए स्कूलों की ऑफिशल वेबसाइट पर दिए गए फॉर्मेट में उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था, जिसका रिमाइंडर मई 2021 में भी दिया था. कई स्कूलों ने यह दिशा निर्देशों की पालना की थी, लेकिन कई स्कूल नहीं कर रहे है.
इसी कारण अब सीबीएसई ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए 30 दिन के में दिशा-निर्देशों की पालना की अंतिम सूचना जारी की है. इस तय समय-सीमा में दिशा-निर्देशों की पालना नहीं किए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई व पेनल्टी लगाए जाने के प्रावधान का भी किया है.
देव शर्मा ने बताया कि नोटिफिकेशन में बोर्ड के जारी किए गए दिशा-निर्देशों में स्कूल वेबसाइट पर अपलोड की जाने वाली आवश्यक जानकारियों में स्कूल-इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग-सेफ्टी व फायर-सेफ्टी सर्टिफिकेट के अलावा भी कई शैक्षणिक व वित्तीय जानकारियां भी शामिल है. नोटिफिकेशन के साथ संलग्न 'मैंडेटरी पब्लिक डिस्क्लोजर' के तहत स्कूलों को पिछले तीन-वर्षों के 10वीं व 12वीं बोर्ड के परीक्षा परिणाम, स्टूडेंट्स व शिक्षकों की संख्या, शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता, टीचर स्टूडेंट अनुपात, स्पेशल एजुकेटर्स व वैलनेस टीचर्स की जानकारी वेबसाइट पर देनी है.