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छात्र विनय के हत्यारों की पहचान बताने वाले को सीबीआई देगी पांच लाख का इनाम, सफायर स्कूल से जुड़ा मामला - Sapphire School student murder case

Student Vinay Murder Case. छात्र विनय महतो की हत्या को आठ साल बीत गए, लेकिन अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पायी है. परिजनों ने अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था. फिर यह मामला लंबे समय तक हाई कोर्ट में चला, जिसमें कोर्ट ने रांची पुलिस को फटकार लगाई थी. इसके बाद इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई.

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छात्र विनय की तस्वीर (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Sep 7, 2024, 7:19 AM IST

रांची: रांची के एक स्कूल छात्र विनय महतो के हत्यारे की जानकारी देने वाले को सीबीआई पांच लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा की है. हाई कोर्ट के निर्देश के बाद इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई. सीबीआई लगातार छात्र विनय हत्याकांड की जांच कर रही है, लेकिन अब तक हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है.

सीबीआई भी अब तक हत्यारे का नहीं लगा सकी पता

मासूम विनय की हत्या आखिरकार किसने की थी और क्यों की थी, यह अब तक सवाल की गुत्थियों में उलझा हुआ है. विनय हत्याकांड की जांच सीबीआई के द्वारा किया जा रहा है. लेकिन अभी तक सीबीआई भी हत्यारे तक नहीं पहुंच पाई है. इस बीच अब सीबीआई ने विनय की हत्या में शामिल आरोपियों की जानकारी देने वालों को पांच लाख रुपये इनाम देने की घोषणा की है.

सीबीआई ने इसके लिए ईमेल और फोन नंबर जारी किया है. ईमेल hobacrnc@cbi.gov.in और फोन नंबर 0651-2360299 और मोबाइल नंबर 9958756905 पर विनय हत्याकांड से जुड़ी जानकारी सीबीआई को दी जा सकती है. दरअसल, 5 फरवरी 2016 को 13 साल के विनय की हत्या स्कूल परिसर में कर दी गई थी. रांची पुलिस की जांच में स्कूल की शिक्षक नाजिया हुसैन और उसके पति आरिफ के साथ-साथ उसके दो बच्चों को भी आरोपी बनाया गया था.

बेटे को इंसाफ दिलाने के लड़ता रहा परिवार

रांची पुलिस की जांच से असंतुष्ट होकर विनय के पिता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. सीबीआई जांच को लेकर भी लंबी कार्रवाई चली. झारखंड हाईकोर्ट ने पुलिस की जांच और ट्रायल कोर्ट की टिप्पणी को देखते हुए छात्र विनय महतो हत्याकांड को सीबीआई को हैंडओवर करने का निर्देश दे दिया.

इस दौरान अदालत ने यह भी माना था कि मामले के अनुसंधानकर्ता ने जांच के दौरान आईजी द्वारा दिए गए निर्देश का पालन नहीं किया. पुलिस की जांच संतोषजनक नहीं है. इसलिए मामले की प्रोपर जांच के लिए सीबीआई को देना जरूरी है. गौरतलब है कि विनय महतो के पिता मनबहाल महतो अपने बच्चे को न्याय दिलाने को लेकर सीबीआई जांच के लिए अक्टूबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट भी गए थे. वहां सुनवाई के बाद हाईकोर्ट में अपील करने का आदेश दिया गया था. उसके बाद आठ मार्च 2018 को झारखंड हाइकोर्ट में सीबीआई जांच के लिए याचिका दाखिल की थी. जिसके बाद कोर्ट ने हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंप दी.

ये भी पढ़ें: सफायर इंटरनेशनल स्कूल छात्र हत्याकांड: प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को मिली जमानत

ये भी पढ़ें: सफायर स्कूल के छात्र विनय महतो की हत्या की जांच करेगी सीबीआई, हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश

रांची: रांची के एक स्कूल छात्र विनय महतो के हत्यारे की जानकारी देने वाले को सीबीआई पांच लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा की है. हाई कोर्ट के निर्देश के बाद इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई. सीबीआई लगातार छात्र विनय हत्याकांड की जांच कर रही है, लेकिन अब तक हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है.

सीबीआई भी अब तक हत्यारे का नहीं लगा सकी पता

मासूम विनय की हत्या आखिरकार किसने की थी और क्यों की थी, यह अब तक सवाल की गुत्थियों में उलझा हुआ है. विनय हत्याकांड की जांच सीबीआई के द्वारा किया जा रहा है. लेकिन अभी तक सीबीआई भी हत्यारे तक नहीं पहुंच पाई है. इस बीच अब सीबीआई ने विनय की हत्या में शामिल आरोपियों की जानकारी देने वालों को पांच लाख रुपये इनाम देने की घोषणा की है.

सीबीआई ने इसके लिए ईमेल और फोन नंबर जारी किया है. ईमेल hobacrnc@cbi.gov.in और फोन नंबर 0651-2360299 और मोबाइल नंबर 9958756905 पर विनय हत्याकांड से जुड़ी जानकारी सीबीआई को दी जा सकती है. दरअसल, 5 फरवरी 2016 को 13 साल के विनय की हत्या स्कूल परिसर में कर दी गई थी. रांची पुलिस की जांच में स्कूल की शिक्षक नाजिया हुसैन और उसके पति आरिफ के साथ-साथ उसके दो बच्चों को भी आरोपी बनाया गया था.

बेटे को इंसाफ दिलाने के लड़ता रहा परिवार

रांची पुलिस की जांच से असंतुष्ट होकर विनय के पिता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. सीबीआई जांच को लेकर भी लंबी कार्रवाई चली. झारखंड हाईकोर्ट ने पुलिस की जांच और ट्रायल कोर्ट की टिप्पणी को देखते हुए छात्र विनय महतो हत्याकांड को सीबीआई को हैंडओवर करने का निर्देश दे दिया.

इस दौरान अदालत ने यह भी माना था कि मामले के अनुसंधानकर्ता ने जांच के दौरान आईजी द्वारा दिए गए निर्देश का पालन नहीं किया. पुलिस की जांच संतोषजनक नहीं है. इसलिए मामले की प्रोपर जांच के लिए सीबीआई को देना जरूरी है. गौरतलब है कि विनय महतो के पिता मनबहाल महतो अपने बच्चे को न्याय दिलाने को लेकर सीबीआई जांच के लिए अक्टूबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट भी गए थे. वहां सुनवाई के बाद हाईकोर्ट में अपील करने का आदेश दिया गया था. उसके बाद आठ मार्च 2018 को झारखंड हाइकोर्ट में सीबीआई जांच के लिए याचिका दाखिल की थी. जिसके बाद कोर्ट ने हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंप दी.

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