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दिल्ली शराब घोटाला: CBI ने सीलबंद लिफाफे में जांच पर विस्तृत स्थिति रिपोर्ट दाखिल की - दिल्ली शराब घोटाला

Delhi liquor scam case: दिल्ली शराब नीति मामले में गुरुवार को सीबीआई ने कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में जांच संबंधी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल किया. अब मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च के लिए सूचीबद्ध किया गया है.

दिल्ली शराब घोटाला
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Feb 22, 2024, 6:39 PM IST

नई दिल्ली: गुरुवार को दिल्ली शराब नीति मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने जांच पर विस्तृत स्थिति रिपोर्ट दाखिल की. 5 फरवरी 2024 को अदालत ने सीबीआई को इस मामले में विस्तृत स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था. गुरुवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी व्यक्तियों के वकील के साथ रिपोर्ट साझा करने से इनकार कर दिया. विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लिया है. मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च के लिए सूचीबद्ध किया गया है.

आज सुनवाई के दौरान, वकीलों ने सीलबंद कवर में रिपोर्ट दाखिल करने पर आपत्ति जताई. जिस पर कोर्ट ने कहा कि ये स्टेटस रिपोर्ट गोपनीय है और इसके परीक्षण की अनुमति नहीं दी जा सकती है. वहीं, वकील ने कहा कि उन्हें जांच की स्थिति जानने और रिपोर्ट देने का अधिकार है. हालांकि, अदालत ने वकील से दो कार्य दिवसों के भीतर अपने आवेदन दाखिल करने को कहा.

इस बीच अदालत ने आरोपी को सीबीआई द्वारा साझा किए गए ईमेल तक पहुंचने के लिए एक जांच अधिकारी या साइबर विशेषज्ञ की सहायता लेने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है. पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की पेरोल कस्टडी की अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि मामले में जांच जारी है, जो अहम मोड़ पर है.

वहीं, कुछ संदिग्ध लोगों के खिलाफ भी जांच की जा रही है. जिन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है उनके खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है. इस पर सिसोदिया के वकील ने कहा कि इस मामले मे स्टेटस रिपोर्ट अधूरी है और इसमें कुछ स्पष्ट नहीं है, जिस पर कोर्ट ने सीबीआई को जांच की विस्तृत रिपोर्ट सीलबंद कवर में कोर्ट में दाखिल करने का निर्देश दिया था.

बता दें, मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया था. कोर्ट ने 15 दिसंबर 2022 को पहले चार्जशीट पर संज्ञान लिया था और आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की कई अन्य धाराओं के तहत आरोप तय किए थे.

नई दिल्ली: गुरुवार को दिल्ली शराब नीति मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने जांच पर विस्तृत स्थिति रिपोर्ट दाखिल की. 5 फरवरी 2024 को अदालत ने सीबीआई को इस मामले में विस्तृत स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था. गुरुवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी व्यक्तियों के वकील के साथ रिपोर्ट साझा करने से इनकार कर दिया. विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लिया है. मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च के लिए सूचीबद्ध किया गया है.

आज सुनवाई के दौरान, वकीलों ने सीलबंद कवर में रिपोर्ट दाखिल करने पर आपत्ति जताई. जिस पर कोर्ट ने कहा कि ये स्टेटस रिपोर्ट गोपनीय है और इसके परीक्षण की अनुमति नहीं दी जा सकती है. वहीं, वकील ने कहा कि उन्हें जांच की स्थिति जानने और रिपोर्ट देने का अधिकार है. हालांकि, अदालत ने वकील से दो कार्य दिवसों के भीतर अपने आवेदन दाखिल करने को कहा.

इस बीच अदालत ने आरोपी को सीबीआई द्वारा साझा किए गए ईमेल तक पहुंचने के लिए एक जांच अधिकारी या साइबर विशेषज्ञ की सहायता लेने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है. पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की पेरोल कस्टडी की अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि मामले में जांच जारी है, जो अहम मोड़ पर है.

वहीं, कुछ संदिग्ध लोगों के खिलाफ भी जांच की जा रही है. जिन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है उनके खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है. इस पर सिसोदिया के वकील ने कहा कि इस मामले मे स्टेटस रिपोर्ट अधूरी है और इसमें कुछ स्पष्ट नहीं है, जिस पर कोर्ट ने सीबीआई को जांच की विस्तृत रिपोर्ट सीलबंद कवर में कोर्ट में दाखिल करने का निर्देश दिया था.

बता दें, मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया था. कोर्ट ने 15 दिसंबर 2022 को पहले चार्जशीट पर संज्ञान लिया था और आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की कई अन्य धाराओं के तहत आरोप तय किए थे.

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