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धोखाधड़ी के मामले में सुपरटेक निदेशक समेत सात पर केस दर्ज, कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने लिया एक्शन

case against SUPERTECH builder: नोएडा थाना सेक्टर-39 में सुपरटेक बिल्डर लिमिटेड के निदेशक सहित सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है. मुकदमा 17.67 लाख रुपये हड़पने के आरोप में कोर्ट के आदेश के बाद दर्ज किया गया है.

सुपरटेक निदेशक समेत सात पर केस दर्ज
सुपरटेक निदेशक समेत सात पर केस दर्ज
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Feb 21, 2024, 10:00 AM IST

नई दिल्ली/नोएडा : फ्लैट देने के नाम पर 17.67 लाख रुपये हड़पने का आरोप लगाते हुए एक व्यक्ति ने सुपरटेक बिल्डर लिमिटेड के निदेशक सहित सात लोगों के खिलाफ थाना सेक्टर-39 पर मंगलवार को मुकदमा दर्ज कराया है. मुकदमा न्यायालय के आदेश पर मंगलवार को दर्ज हुआ.

न्यायालय में दिए प्रार्थनापत्र में दिल्ली के शाहदरा निवासी पवन शर्मा ने बताया कि 2013 में उन्होंने 690 स्क्वायर फीट क्षेत्रफल का एक फ्लैट बुक किया था. बुकिंग के समय 1.82 लाख रुपये का चेक सुपरटेक टाउनशिप प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी के नाम दिया गया था. कंपनी द्वारा इसकी रसीद भी दी गई थी. फ्लैट की कुल कीमत 24,67,050 रुपये निर्धारित हुई. पवन शर्मा का दावा है कि अबतक वह 17,67,979 रुपये बैंक के विभिन्न चेक के माध्यम से भुगतान कर चुके हैं.

सुपरटेक बिल्डर कंपनी ने बुकिंग के समय वादा किया था कि 20 जनवरी 2017 तक फ्लैट पर कब्जा दे दिया जाएगा. दस साल बीते जाने के बाद अभी तक पवन को फ्लैट पर कब्जा नहीं मिला है, जबकि 80 प्रतिशत धनराशि कंपनी द्वारा प्राप्त की जा चुकी है. पीड़ित ने सुपरटेक कंपनी द्वारा गोल्फ विलेज सोसायटी सेक्टर-22 डी यमुना एक्सप्रेस-वे के लिए भुगतान किया था. शिकायतकर्ता का कहना है कि सुपरटेक कंपनी के प्रोजेक्ट गोल्फ विलेज का अभी तक 25 प्रतिशत भी निर्माण कार्य नहीं हुआ है.

ये भी पढ़ें : सुपरटेक के चेयरमैन आरके अरोड़ा के खिलाफ ED की चार्जशीट, घर खरीदारों को समय पर नहीं दिया पजेशन

बिल्डर पर आरोप है कि सुपरटेक कंपनी के चेयरमैन आरके अरोड़ा, निदेशक और मैनेजर ने एकराय होकर योजना बनाकर उसके साथ धोखाधड़ी कर पैसे हड़पे हैं. इस मामले में कोर्ट के आदेश पर सुपरटेक कंपनी के चेयरमैन आरके अरोड़ा, निदेशक मोहित अरोड़ा, सह-मैनेजिंग निदेशक संगीता अरोड़ा, कृष्ण गोपाल अरोड़ा, शैलेंद्र कुमार, गुलशन लाल खेरा और विकास कंसल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस का कहना है कि न्यायालय के आदेश पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. मामले की जांच की जा रही है, जो भी दोषी होंगे उनके अनुसार अग्रिम विधि कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें : मनी लॉड्रिंग मामले में सुपरटेक के मालिक आरके अरोड़ा की नियमित जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली/नोएडा : फ्लैट देने के नाम पर 17.67 लाख रुपये हड़पने का आरोप लगाते हुए एक व्यक्ति ने सुपरटेक बिल्डर लिमिटेड के निदेशक सहित सात लोगों के खिलाफ थाना सेक्टर-39 पर मंगलवार को मुकदमा दर्ज कराया है. मुकदमा न्यायालय के आदेश पर मंगलवार को दर्ज हुआ.

न्यायालय में दिए प्रार्थनापत्र में दिल्ली के शाहदरा निवासी पवन शर्मा ने बताया कि 2013 में उन्होंने 690 स्क्वायर फीट क्षेत्रफल का एक फ्लैट बुक किया था. बुकिंग के समय 1.82 लाख रुपये का चेक सुपरटेक टाउनशिप प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी के नाम दिया गया था. कंपनी द्वारा इसकी रसीद भी दी गई थी. फ्लैट की कुल कीमत 24,67,050 रुपये निर्धारित हुई. पवन शर्मा का दावा है कि अबतक वह 17,67,979 रुपये बैंक के विभिन्न चेक के माध्यम से भुगतान कर चुके हैं.

सुपरटेक बिल्डर कंपनी ने बुकिंग के समय वादा किया था कि 20 जनवरी 2017 तक फ्लैट पर कब्जा दे दिया जाएगा. दस साल बीते जाने के बाद अभी तक पवन को फ्लैट पर कब्जा नहीं मिला है, जबकि 80 प्रतिशत धनराशि कंपनी द्वारा प्राप्त की जा चुकी है. पीड़ित ने सुपरटेक कंपनी द्वारा गोल्फ विलेज सोसायटी सेक्टर-22 डी यमुना एक्सप्रेस-वे के लिए भुगतान किया था. शिकायतकर्ता का कहना है कि सुपरटेक कंपनी के प्रोजेक्ट गोल्फ विलेज का अभी तक 25 प्रतिशत भी निर्माण कार्य नहीं हुआ है.

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बिल्डर पर आरोप है कि सुपरटेक कंपनी के चेयरमैन आरके अरोड़ा, निदेशक और मैनेजर ने एकराय होकर योजना बनाकर उसके साथ धोखाधड़ी कर पैसे हड़पे हैं. इस मामले में कोर्ट के आदेश पर सुपरटेक कंपनी के चेयरमैन आरके अरोड़ा, निदेशक मोहित अरोड़ा, सह-मैनेजिंग निदेशक संगीता अरोड़ा, कृष्ण गोपाल अरोड़ा, शैलेंद्र कुमार, गुलशन लाल खेरा और विकास कंसल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस का कहना है कि न्यायालय के आदेश पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. मामले की जांच की जा रही है, जो भी दोषी होंगे उनके अनुसार अग्रिम विधि कार्रवाई की जाएगी.

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