जोधपुर. 26 अप्रैल को मतदान के दिन शेरगढ़ विधानसभा के नाथडाऊ गांव के मतदान केन्द्र पर हुए विवाद प्रकरण में विधायक बाबू सिंह राठौड़ की मुसीबतें कम नहीं हो रही है. घटना के दिन जहां पुलिस ने इस मामले को लेकर धारा 189 में रपट दर्ज की थी, अब इस मामले में बीएसएफ जवान की ओर से बाबू सिंह के खिलाफ दी गई रिपोर्ट पर चामू थाने में मामला दर्ज हो गया है.
बीएसएफ जैसलमेर में कार्यरत उप निरीक्षक विकास कुमार की रिपोर्ट पर यह मामला दर्ज हुआ है, जिसमें विकास कुमार ने बताया कि मतदान के दिन जो लोग फोटो पहचान पत्र नहीं लेकर आ रहे थे, हमने उन्हें पहचान पत्र लाने को कहा. इस दौरान एक व्यक्ति ने वहां शोर गुल किया. उसके कुछ समय बाद विधायक बाबू सिंह राठौड़ 10-12 लोगों के साथ वहां पहुंचे. हमारे जवानों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया. मैं खुद वहां मौजूद था. वो मुझसे अभद्र व्यवहार करने लगे. मेरी तरफ भीड़ के साथ बढ़ते चले आ रहे थे. ऐसा लग रहा था, जैसे वह मेरे पर हमला करना शुरू कर देंगे. मैंने कुछ बोलने की कोशिश की लेकिन वह सुन नहीं रहे थे. उन्होंने मुझसे बहुत अभद्र व्यवहार किया और हमला करने की कोशिश की. उसके बाद पोलिंग बूथ में जवानों की ओर से रोकने पर भी वो जबरन अंदर प्रवेश कर गए. वहां पीठासीन अधिकारी बालू सिंह खींची के साथ भी उन्होंने अभद्र व्यवहार किया. उन पर हाथ उठाने की कोशिश की. इस दौरान मौजूद डीएसपी गजेंद्र सिंह ने विधायक को रोकने की कोशिश की और उन्हें बाहर लेकर गए. बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि विधायक का व्यवहार अपमानजनक था.
उल्लेखनीय है कि 26 अप्रैल की घटना का वीडियो सामने आया था जिसमें विधायक बाबू सिंह राठौड़ बीएसएफ के जवान के साथ बहस करते नजर आ रहे थे. इसके बाद मतदान केंद्र के अंदर भी वो पीठासीन अधिकारी सहित अन्य को धमकाते हुए नजर आए थे.
माफी मांगी, आरोप नहीं बदले : हालांकि इस मामले पर बाबू सिंह राठौड़ ने कुछ दिनों पहले सार्वजनिक रूप से यह कहते हुए माफी मांगी कि इस व्यवहार से किसी को पीड़ा हुई तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन बाबू सिंह राठौड़ ने अपने आरोप नहीं बदले.जो उन्होंने बीएसएफ के जवान पर लगाए थे. उन्होंने आरोप लगाया था कि बीएसएफ का जवान नशे में था और उसने मेरी तरफ बंदूक तान दी, लेकिन वीडियो में ऐसा कुछ नजर नहीं आया था.
इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला : विधायक के खिलाफ पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 352, 504, 506, 186, 179, 132, 171 (ग) और 171 (एफ) में मामला दर्ज किया है. धारा 171 के अनुसार कोई व्यक्ति चुनाव परिणाम को प्रभावित करने के इरादे से कुछ करता है तो उस पर जुर्माना लगता है. 171 एफ के तहत मतदान में अनुचित प्रभाव डालता है तो एक साल के कारावास की सजा का प्रावधान है. यह गैर संज्ञेय अपराध की श्रेणी है. धारा 132 में किसी सैनिक को विद्रोह के लिए उकसाना भी अपराध है. कारावास का प्रावधान है. अन्य धाराएं भी डराने, धमकाने से जुड़ी हुई है.
बीएसएफ जवान ने खिलाफ भी दर्ज हुआ मामला: बीएसएफ के उपनिषद द्वारा दर्ज की रिपोर्ट के बाद, नाथड़ाऊ मतदान केंद्र की एक महिला मतदाता द्वारा एक रिपोर्ट दी गई है. रिपोर्ट में बीएसएफ जवानों पर अभद्रता का आरोप है. बताया जा रहा है कि बीएसएफ उपनिरीक्षक की रिपोर्ट के बाद महिला से रिपोर्ट दिलवाई गई, जिसे 509 में दर्ज किया गया है.
सीआईडी सीबी करेगी जांच : ग्रामीण जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के अनुसार मतदान के दिन हुए इस घटनाक्रम को लेकर चामू थाने में दर्ज किए गए दोनों यह मामले जांच के लिए सीआईडी सभी को ट्रांसफर कर दिए गए हैं. पहला मामला विधायक बाबू सिंह राठौड़ के खिलाफ होने से नियमानुसार सीआईडी सीबी में जाना ही था, लेकिन दूसरा प्रकरण उसी स्थान और दिन से जुड़ा होने से उसकी जांच भी सीआईडी सीबी करेगी.