विकासनगर: सहसपुर थाना क्षेत्र में गाली-गलौज और मारपीट कर पत्नी को तीन तलाक देकर घर से निकालने का मामला सामने आया है. मामले में पुलिस ने पीड़ित महिला की तहरीर पर पति के खिलाफ तीन तलाक और ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज किया है.
दहेज के लिए प्रताड़ित करता था ससुराल पक्ष: पीड़ित ने तहरीर में बताया था कि उसका विवाह एक वर्ष पूर्व टीचर्स कॉलोनी सहसपुर निवासी फरमान अली से हुआ था. शादी के बाद से ही ससुराल के लोग कम दहेज लाने पर उसका उत्पीड़न करने लगे थे. साथ ही वो लोग मारपीट और गाली-गलौज करते थे. पीड़ित महिला के साथ मारपीट करने के बाद उसके पति ने तीन तलाक देकर उसे बाहर निकाल दिया था. जिससे पीड़िता तब से पत्नी मायके में रह रही थी.
शौहर के खिलाफ केस दर्ज: वहीं, सहसपुर थाना के वरिष्ठ उपनिरीक्षक भुवन चंद्र पुजारी ने कहा कि पीड़ित महिला के पति फरमान अली पर तीन तलाक का मुकदमा दर्ज किया गया है. साथ ही आरोपी पति के परिजनों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और गाली गलौज समेत जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज किया गया है. उन्होंने कहा कि मामले में हर एंगल से जांच की जा रही है.
तीन तलाक देने पर पति के खिलाफ केस दर्ज: बता दें कि भारत में तीन तलाक कानून 19 सितंबर 2018 को लागू किया गया था. इस कानून के तहत तीन तलाक बोलना गैरकानूनी है. कोई भी मुस्लिम शख्स अपनी पत्नी को एक बार में तीन तलाक नहीं दे सकता है. साथ ही पुलिस बिना वारंट के आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है.
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