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सांसद कीर्तिवर्धन सिंह और सपा प्रत्याशी श्रेया वर्मा के खिलाफ केस दर्ज, आचार संहिता का दोनों ने किया था उल्लंघन - lok sabha election

गोंडा में आचार संहिता के उल्लंघन करने पर सांसद और भाजपा प्रत्याशी कीर्तिवर्धन सिंह व सपा प्रत्याशी श्रेया वर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. दोनों ने बिना अनुमति के जनसभा और मीटिंग की थी.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Apr 10, 2024, 8:16 PM IST

गोंडाः जिले में आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने पर सांसद और भाजपा प्रत्याशी कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ राजा भैया और सपा प्रत्याशी श्रेया वर्मा के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है. जिले स्तर पर गठित मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति ने स्वतः संज्ञान लेते हुए केस दर्ज कराया है.


एफएसटी 2 गौरा के प्रभारी दिनेश कुमार की ओर से छपिया थाने में दी गई शिकायत के मुताबिक भाजपा प्रत्याशी कीर्तिवर्धन सिंह द्वारा मसकनवा फार्म हाउस पर तीन अप्रैल को दोपहर 2.30 बजे से बिना अनुमति के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों की बैठक की थी. इसके बाद भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188 और 171 एच के अंतर्गत खिलाफ सांसद पर मुकदमा दर्ज किया गया है.

वहीं, समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी श्रेया वर्मा के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई गई है. शिकायत के मुताबिक 7 अप्रैल को महनौन विधान सभा के ग्राम राजापुर रतवागाढ़ा में बिना अनुमति के श्रेया वर्मा ने जनसभा की थी. इसके लिए मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति के कोई अनुमति नहीं ली गई थी. एफएसटी प्रभारी उपमुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. जावेद आलम द्वारा धानेपुर थाने में दी गई शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है.


जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा शर्मा ने बताया कि छपिया और धानेपुर थाने में आचार संघिता उलंघन से संबंधित दो मुकदमा दर्ज हुआ है. उन्होंने कहा कि जिले में आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की दशा में कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

इसे भी पढ़ें-गोंडा पालिका अध्यक्ष उजमा राशिद के खिलाफ FIR, शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जे का मामला, केंद्रीय गृहमंत्रालय के आदेश पर कार्रवाई

गोंडाः जिले में आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने पर सांसद और भाजपा प्रत्याशी कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ राजा भैया और सपा प्रत्याशी श्रेया वर्मा के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है. जिले स्तर पर गठित मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति ने स्वतः संज्ञान लेते हुए केस दर्ज कराया है.


एफएसटी 2 गौरा के प्रभारी दिनेश कुमार की ओर से छपिया थाने में दी गई शिकायत के मुताबिक भाजपा प्रत्याशी कीर्तिवर्धन सिंह द्वारा मसकनवा फार्म हाउस पर तीन अप्रैल को दोपहर 2.30 बजे से बिना अनुमति के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों की बैठक की थी. इसके बाद भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188 और 171 एच के अंतर्गत खिलाफ सांसद पर मुकदमा दर्ज किया गया है.

वहीं, समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी श्रेया वर्मा के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई गई है. शिकायत के मुताबिक 7 अप्रैल को महनौन विधान सभा के ग्राम राजापुर रतवागाढ़ा में बिना अनुमति के श्रेया वर्मा ने जनसभा की थी. इसके लिए मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति के कोई अनुमति नहीं ली गई थी. एफएसटी प्रभारी उपमुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. जावेद आलम द्वारा धानेपुर थाने में दी गई शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है.


जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा शर्मा ने बताया कि छपिया और धानेपुर थाने में आचार संघिता उलंघन से संबंधित दो मुकदमा दर्ज हुआ है. उन्होंने कहा कि जिले में आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की दशा में कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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