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रामनगर के सरकारी अस्पताल की महिला डॉक्टर पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज, ये है पूरा मामला - Case on female doctor - CASE ON FEMALE DOCTOR

Case registered against female doctor in Ramnagar रामनगर के संयुक्त चिकित्सालय की महिला डॉक्टर को बच्चे के इलाज में देरी करना महंगा पड़ा है. समय पर इलाज नही मिलने से बच्चे की मौत हो गई थी. अब आरोपी महिला डॉक्टर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

Combined Hospital Ramnagar
डॉक्टर पर मुकदमा (Photo- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Jun 1, 2024, 9:15 AM IST

रामनगर: रामनगर के संयुक्त चिकित्सालय की एक महिला चिकित्सक के खिलाफ जांच के उपरांत कोतवाली पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया है. ‌रामनगर के मोहल्ला खताड़ी निवासी रिजवान के डेढ़ वर्ष के पुत्र अब्दुल कादिर का स्वास्थ्य पिछले वर्ष 2023 में 16 सितंबर को खराब हो गया था.

ये था पूरा मामला: स्वास्थ्य खराब होने पर रिजवान अपने पुत्र को उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल ले गये थे. उनका आरोप है कि उसके पुत्र की हालत ज्यादा खराब थी लेकिन चिकित्सालय में मौजूद चिकित्सकों द्वारा उससे बच्चे का आधार कार्ड और अन्य प्रपत्र लाने के बाद ही इलाज करने की बात कही गई. उसका आरोप है कि उसने चिकित्सकों से कहा कि आप मेरे पुत्र का इलाज शुरू कर दें, मैं जो कागज आप कहेंगे ला रहा हूं.

डॉक्टर की लेट लतीफी से बच्चे की मौत हो गई थी: इसी बीच कुछ देर बाद उसके पुत्र की मौत हो गई. रिजवान का आरोप है कि इस दौरान उनके साथ अभद्रता भी की गई. उपचार में लापरवाही की गई. जिसको लेकर उन्होंने चिकित्सालय की महिला चिकित्सक डॉ पूजा बिष्ट पर अपने पुत्र के इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई के लिए कोतवाली पुलिस को तहरीर सौंपी थी.

महिला डॉक्टर पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा: कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि इस मामले में उनके द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी नैनीताल को पत्र भेजा गया था. मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सकों की एक जांच कमेटी बनाई गई थी. कमेटी के द्वारा इस प्रकरण की पूरी जांच के बाद रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंपी गई. कोतवाल ने बताया कि जांच रिपोर्ट में चिकित्सक की लापरवाही सामने आई है. इसके बाद कोतवाली में महिला चिकित्सक के खिलाफ धारा 304 ए के तहत मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की गई है. उन्होंने कहा कि मामले की अभी जांच की जा रही है.
ये भी पढ़ें: रामनगर में ऑपरेशन के बाद बच्चे को दिखाई देना हुआ बंद, परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा

रामनगर: रामनगर के संयुक्त चिकित्सालय की एक महिला चिकित्सक के खिलाफ जांच के उपरांत कोतवाली पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया है. ‌रामनगर के मोहल्ला खताड़ी निवासी रिजवान के डेढ़ वर्ष के पुत्र अब्दुल कादिर का स्वास्थ्य पिछले वर्ष 2023 में 16 सितंबर को खराब हो गया था.

ये था पूरा मामला: स्वास्थ्य खराब होने पर रिजवान अपने पुत्र को उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल ले गये थे. उनका आरोप है कि उसके पुत्र की हालत ज्यादा खराब थी लेकिन चिकित्सालय में मौजूद चिकित्सकों द्वारा उससे बच्चे का आधार कार्ड और अन्य प्रपत्र लाने के बाद ही इलाज करने की बात कही गई. उसका आरोप है कि उसने चिकित्सकों से कहा कि आप मेरे पुत्र का इलाज शुरू कर दें, मैं जो कागज आप कहेंगे ला रहा हूं.

डॉक्टर की लेट लतीफी से बच्चे की मौत हो गई थी: इसी बीच कुछ देर बाद उसके पुत्र की मौत हो गई. रिजवान का आरोप है कि इस दौरान उनके साथ अभद्रता भी की गई. उपचार में लापरवाही की गई. जिसको लेकर उन्होंने चिकित्सालय की महिला चिकित्सक डॉ पूजा बिष्ट पर अपने पुत्र के इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई के लिए कोतवाली पुलिस को तहरीर सौंपी थी.

महिला डॉक्टर पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा: कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि इस मामले में उनके द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी नैनीताल को पत्र भेजा गया था. मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सकों की एक जांच कमेटी बनाई गई थी. कमेटी के द्वारा इस प्रकरण की पूरी जांच के बाद रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंपी गई. कोतवाल ने बताया कि जांच रिपोर्ट में चिकित्सक की लापरवाही सामने आई है. इसके बाद कोतवाली में महिला चिकित्सक के खिलाफ धारा 304 ए के तहत मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की गई है. उन्होंने कहा कि मामले की अभी जांच की जा रही है.
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