ETV Bharat / state

ट्रैवल्स कम्पनी के मालिक को धमकाने का मामला, साबरमती जेल से वीसी के जरिए दर्ज हुए लॉरेंस बिश्नोई के बयान - LAWRENCE BISHNOI

ट्रैवल्स कंपनी के मालिक को धमकाने के मामले में साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई के बयान वीसी के माध्यम से दर्ज किए गए.

Lawrence Bishnoi
साबरमती जेल में बंद लॉरेंस के बयान हुई दर्ज (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Dec 7, 2024, 6:04 PM IST

जोधपुर : ट्रैवल्स कंपनी के मालिक को धमकाने और रंगदारी मांगने के मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के बयान शनिवार को महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 7 के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दर्ज किए गए. साबरमती जेल से वीसी के जरिए हुई इस सुनवाई में मजिस्ट्रेट हर्षित हाड़ा के सामने लॉरेंस ने अपने बयान दिए.

क्या है मामला ? : अधिवक्ता संजय विश्नोई ने बताया कि यह मामला 2017 का है, जब सरदारपुरा थाने में ट्रैवल्स एजेंसी के मालिक मनीष जैन ने रंगदारी, धमकाने और फायरिंग की शिकायत दर्ज कराई थी. इस मामले में लंबे समय से सुनवाई चल रही थी, लेकिन लॉरेंस के बयान नहीं हो पा रहे थे. लॉरेंस को फिजिकल रूप से कोर्ट लाना संभव नहीं होने के कारण, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बयान दर्ज कराने का निर्देश दिया गया. पिछली सुनवाई में तकनीकी समस्याओं के चलते बयान दर्ज नहीं हो सके थे, लेकिन शनिवार को साबरमती जेल से लॉरेंस को ऑनलाइन पेश किया गया और उसके बयान रिकॉर्ड किए गए.

अधिवक्ता संजय विश्नोई (ETV Bharat Jodhpur)

इसे भी पढ़ें- लॉरेंस गैंग के नाम पर व्यापारियों से फिरौती मांगने का मामला, पुलिस ने पीड़ितों को मुहैया कराई सिक्योरिटी

झूठा फंसाने का आरोप : वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान लॉरेंस से करीब 55 सवाल पूछे गए. लॉरेंस ने सभी सवालों का जवाब देते हुए खुद को इस मामले में झूठा फंसाने का आरोप लगाया, उसने कहा कि घटना के समय वह जेल में था और पुलिस जानबूझकर उसे फंसा रही है. अधिवक्ता विश्नोई ने बताया कि लॉरेंस के बयान अभी पूरे नहीं हुए हैं. अगली पेशी में लॉरेंस के बयानों पर जिरह होगी. उसके बाद ही कोर्ट में इस मामले की अगली कार्यवाही और फैसले पर विचार किया जाएगा.

जोधपुर : ट्रैवल्स कंपनी के मालिक को धमकाने और रंगदारी मांगने के मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के बयान शनिवार को महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 7 के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दर्ज किए गए. साबरमती जेल से वीसी के जरिए हुई इस सुनवाई में मजिस्ट्रेट हर्षित हाड़ा के सामने लॉरेंस ने अपने बयान दिए.

क्या है मामला ? : अधिवक्ता संजय विश्नोई ने बताया कि यह मामला 2017 का है, जब सरदारपुरा थाने में ट्रैवल्स एजेंसी के मालिक मनीष जैन ने रंगदारी, धमकाने और फायरिंग की शिकायत दर्ज कराई थी. इस मामले में लंबे समय से सुनवाई चल रही थी, लेकिन लॉरेंस के बयान नहीं हो पा रहे थे. लॉरेंस को फिजिकल रूप से कोर्ट लाना संभव नहीं होने के कारण, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बयान दर्ज कराने का निर्देश दिया गया. पिछली सुनवाई में तकनीकी समस्याओं के चलते बयान दर्ज नहीं हो सके थे, लेकिन शनिवार को साबरमती जेल से लॉरेंस को ऑनलाइन पेश किया गया और उसके बयान रिकॉर्ड किए गए.

अधिवक्ता संजय विश्नोई (ETV Bharat Jodhpur)

इसे भी पढ़ें- लॉरेंस गैंग के नाम पर व्यापारियों से फिरौती मांगने का मामला, पुलिस ने पीड़ितों को मुहैया कराई सिक्योरिटी

झूठा फंसाने का आरोप : वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान लॉरेंस से करीब 55 सवाल पूछे गए. लॉरेंस ने सभी सवालों का जवाब देते हुए खुद को इस मामले में झूठा फंसाने का आरोप लगाया, उसने कहा कि घटना के समय वह जेल में था और पुलिस जानबूझकर उसे फंसा रही है. अधिवक्ता विश्नोई ने बताया कि लॉरेंस के बयान अभी पूरे नहीं हुए हैं. अगली पेशी में लॉरेंस के बयानों पर जिरह होगी. उसके बाद ही कोर्ट में इस मामले की अगली कार्यवाही और फैसले पर विचार किया जाएगा.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.