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बाराबंकी में 7 साल की बच्ची से रेप करने वाले को उम्रकैद, फिरोजाबाद में गैंगरेप के दोषियों को आजीवन कारावास की सजा - Life imprisonment in Barabanki

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Sep 3, 2024, 7:57 PM IST

Updated : Sep 3, 2024, 8:51 PM IST

उत्तर प्रदेश में बाराबंकी की अदालत ने मंगलवार को करीब 5 साल पुराने बच्ची से रेप के मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनायी है.

Photo Credit- ETV Bharat
बाराबंकी में रेप के दोषी को आजीवन कारावस (Photo Credit- ETV Bharat)

बाराबंकी: लगभग पांच वर्ष पूर्व सात साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में यूपी में बाराबंकी की अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट नम्बर-45 ज्ञान प्रकाश शुक्ल ने मंगलवार को सुनाया.

विशेष लोक अभियोजक अधिकारी अनूप कुमार मिश्रा ने अभियोजन कथानक का ब्यौरा देते हुए बताया कि रामसनेहीघाट थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली वादिनी ने 17 अप्रैल 2019 को थाने में तहरीर देकर बताया कि उसकी नातिन उसके घर रहने के लिए आई थी. 17 अप्रैल 2019 को शाम को वह घर के पास ही शहतूत खा रही थी कि विपक्षी जिसऊ के साढ़ू के लड़के ने उसकी नातिन के साथ दुष्कर्म किया. वादिनी जब विपक्षी के घर बताने गई, तो उसने गाली देकर और जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया.

वादिनी की तहरीर पर रामसनेही घाट थाने में मुकदमा दर्ज कर तत्कालीन विवेचक ने विवेचना शुरू की. पुलिस ने आरोपी पप्पू निवासी ग्राम बाजपुर थाना असन्दरा जनपद बाराबंकी को गिरफ्तार कर लिया. पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान में अपने साथ दुष्कर्म होने की बात बताई. तत्कालीन विवेचक द्वारा वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हुए साक्ष्य संकलित कर आरोपी पप्पू पुत्र राजाराम उर्फ जगेसर के विरुद्ध आईपीसी की धारा 376(3) और 06 पॉक्सो एक्ट के तहत चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की.

मामले में अभियोजन ने गवाह पेश किए. अभियोजन और बचाव पक्षों द्वारा पेश किए गए गवाहों की गवाही और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ज्ञान प्रकाश शुक्ल ने आरोपी पप्पू को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी.

फिरोजाबाद में महिला के साथ गैंगरेप का मामला, दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा
फिरोजाबाद: जिले में साल 2021 में एक महिला के साथ हुए गैंगरेप के दो आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई. कोर्ट ने दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.

अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला टूण्डला इलाके का है. साल 2021 में यहां एक गांव में धार्मिक भंडारे में एक महिला प्रसाद खाने के लिए गयी थी. आरोप है कि वहीद खान उर्फ छोटे पुत्र मुन्ने खान, महेंद्र सिंह पुत्र चरण सिंह उस महिला दुष्कर्म किया. परिजनों की शिकायत पर इस मामले में वहीद और महेंद्र के खिलाफ केस दर्ज किया गया. मंगलवार को न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया. साथ ही उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

ये भी पढ़ें- सेना के ये अत्याधुनिक हथियार देते हैं आर्मी की मारक क्षमता को बनाते हैं बेमिसाल, दुश्मन सेना पर करते हैं जबरदस्त प्रहार - Indian Army Modern Weapons

बाराबंकी: लगभग पांच वर्ष पूर्व सात साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में यूपी में बाराबंकी की अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट नम्बर-45 ज्ञान प्रकाश शुक्ल ने मंगलवार को सुनाया.

विशेष लोक अभियोजक अधिकारी अनूप कुमार मिश्रा ने अभियोजन कथानक का ब्यौरा देते हुए बताया कि रामसनेहीघाट थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली वादिनी ने 17 अप्रैल 2019 को थाने में तहरीर देकर बताया कि उसकी नातिन उसके घर रहने के लिए आई थी. 17 अप्रैल 2019 को शाम को वह घर के पास ही शहतूत खा रही थी कि विपक्षी जिसऊ के साढ़ू के लड़के ने उसकी नातिन के साथ दुष्कर्म किया. वादिनी जब विपक्षी के घर बताने गई, तो उसने गाली देकर और जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया.

वादिनी की तहरीर पर रामसनेही घाट थाने में मुकदमा दर्ज कर तत्कालीन विवेचक ने विवेचना शुरू की. पुलिस ने आरोपी पप्पू निवासी ग्राम बाजपुर थाना असन्दरा जनपद बाराबंकी को गिरफ्तार कर लिया. पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान में अपने साथ दुष्कर्म होने की बात बताई. तत्कालीन विवेचक द्वारा वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हुए साक्ष्य संकलित कर आरोपी पप्पू पुत्र राजाराम उर्फ जगेसर के विरुद्ध आईपीसी की धारा 376(3) और 06 पॉक्सो एक्ट के तहत चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की.

मामले में अभियोजन ने गवाह पेश किए. अभियोजन और बचाव पक्षों द्वारा पेश किए गए गवाहों की गवाही और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ज्ञान प्रकाश शुक्ल ने आरोपी पप्पू को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी.

फिरोजाबाद में महिला के साथ गैंगरेप का मामला, दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा
फिरोजाबाद: जिले में साल 2021 में एक महिला के साथ हुए गैंगरेप के दो आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई. कोर्ट ने दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.

अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला टूण्डला इलाके का है. साल 2021 में यहां एक गांव में धार्मिक भंडारे में एक महिला प्रसाद खाने के लिए गयी थी. आरोप है कि वहीद खान उर्फ छोटे पुत्र मुन्ने खान, महेंद्र सिंह पुत्र चरण सिंह उस महिला दुष्कर्म किया. परिजनों की शिकायत पर इस मामले में वहीद और महेंद्र के खिलाफ केस दर्ज किया गया. मंगलवार को न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया. साथ ही उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

ये भी पढ़ें- सेना के ये अत्याधुनिक हथियार देते हैं आर्मी की मारक क्षमता को बनाते हैं बेमिसाल, दुश्मन सेना पर करते हैं जबरदस्त प्रहार - Indian Army Modern Weapons

Last Updated : Sep 3, 2024, 8:51 PM IST
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