प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2001 में माफिया मुख्तार अंसारी के काफिले पर उसरी चट्टी में हुए हमले में मृत मनोज राय के मामले में चल रहे मुकदमे को गाजीपुर ट्रायल कोर्ट से एमपी/एमएलए कोर्ट लखनऊ स्थानांतरित कर दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने आरोपी सुरेंद्र शर्मा, अफरोज खान व मोहम्मद शाहिद की ट्रांसफर अर्जी पर दिया.
हमले में मारे गए मनोज राय के पिता शैलेंद्र राय ने गाजीपुर के थाना मोहम्मदाबाद में मुख्तार अंसारी समेत याचियों व अन्य पर मुकदमा दर्ज कराया था. अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम गाजीपुर की कोर्ट में यह मामला लंबित था. याचियों ने ट्रांसफर अर्जी दाखिल कर मुकदमे को लखनऊ एमपी/एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की.
याची के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने दलील दी कि इस मामले के एक अन्य आरोपी सरफराज का मुकदमा पहले ही लखनऊ स्थानांतरित हो गया है. इस आधार पर याचियों का भी मुकदमा स्थानांतरित करने की प्रार्थना की. न्यायालय ने पक्षों को सुनने के बाद इसी मामले से जुड़े एक मुकदमें को स्थानांतरित किए जाने को देखते हुए वर्तमान ट्रासफर अर्जी स्वीकार कर ली है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2001 में माफिया मुख्तार अंसारी के काफिले पर उसरी चट्टी में हुए हमले में मृत मनोज राय के मामले में चल रहे मुकदमे को गाजीपुर ट्रायल कोर्ट से एमपी/एमएलए कोर्ट लखनऊ स्थानांतरित कर दिया है.
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