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गाजियाबाद: यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ मामला दर्ज, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप - Mahant Narasimhanand Saraswati

गाजियाबाद के डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : 2 hours ago

यति नरसिंहानंद सरस्वती पर मुकदमा
यति नरसिंहानंद सरस्वती पर मुकदमा (Etv Bharat)

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के सिहानीगेट थाना क्षेत्र में महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ एक नई एफआईआर दर्ज की गई है. मामला धर्म विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में दर्ज किया गया है. महंत पर आरोप है कि उन्होंने एक कार्यक्रम में ऐसा बयान दिया, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुईं. पुलिस ने इस मामले में एफआईआर की कॉपी को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा किया है.

मामला कैसे हुआ दर्ज?

शिकायत के अनुसार, 29 सितंबर 2024 को गाजियाबाद के लोहियानगर स्थित हिंदी भवन में एक सेवा संस्थान की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. इस कार्यक्रम में डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती भी उपस्थित थे. आरोप है उन्होंने वहां अपने वक्तव्य में धर्म विशेष के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी की, जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया.

ये भी पढ़ें: गाजियाबाद: पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर महंत नरसिंहानंद सरस्वती पर मुकदमा

3 अक्टूबर 2024 को यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया थ. सिहानीगेट थाने के पुलिस अधिकारी त्रिवेन्द्र सिंह ने खुद इस वायरल वीडियो को देखा. इसके बाद उन्होंने इस बयान को धर्म विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला पाया और इसको लेकर कार्रवाई की मांग की.

पुलिस ने इस मामले में धार्मिक भावनाओं को आहत करने की भारतीय न्याय संहिता की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया है. इसके साथ ही, शिकायतकर्ता ने एक पेन ड्राइव में वीडियो का सबूत भी पुलिस को सौंपा है. पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है. मामले में जल्द ही अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें: गाजियाबाद में यति नरसिंहानंद सरस्वती पर मुकदमा दर्ज, सीएम योगी के खिलाफ दिया था आपत्तिजनक बयान

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के सिहानीगेट थाना क्षेत्र में महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ एक नई एफआईआर दर्ज की गई है. मामला धर्म विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में दर्ज किया गया है. महंत पर आरोप है कि उन्होंने एक कार्यक्रम में ऐसा बयान दिया, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुईं. पुलिस ने इस मामले में एफआईआर की कॉपी को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा किया है.

मामला कैसे हुआ दर्ज?

शिकायत के अनुसार, 29 सितंबर 2024 को गाजियाबाद के लोहियानगर स्थित हिंदी भवन में एक सेवा संस्थान की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. इस कार्यक्रम में डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती भी उपस्थित थे. आरोप है उन्होंने वहां अपने वक्तव्य में धर्म विशेष के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी की, जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया.

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3 अक्टूबर 2024 को यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया थ. सिहानीगेट थाने के पुलिस अधिकारी त्रिवेन्द्र सिंह ने खुद इस वायरल वीडियो को देखा. इसके बाद उन्होंने इस बयान को धर्म विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला पाया और इसको लेकर कार्रवाई की मांग की.

पुलिस ने इस मामले में धार्मिक भावनाओं को आहत करने की भारतीय न्याय संहिता की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया है. इसके साथ ही, शिकायतकर्ता ने एक पेन ड्राइव में वीडियो का सबूत भी पुलिस को सौंपा है. पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है. मामले में जल्द ही अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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