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समाजवादी पार्टी के विधायक ओमप्रकाश सिंह पर मुकदमा, गवाह को धमकाने में कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई

VARANASI MP MLA COURT : भेलूपुर पुलिस ने विधायक समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ दर्ज की FIR.

कोर्ट के आदेश पर सपा विधायक के खिलाफ मुकदमा.
कोर्ट के आदेश पर सपा विधायक के खिलाफ मुकदमा. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Nov 2, 2024, 11:41 AM IST

वाराणसी : गाजीपुर की जमानिया सीट से सपा विधायक ओमप्रकाश सिंह पर वाराणसी में मुकदमा दर्ज किया गया है. अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन प्रथम एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश पर भेलूपुर पुलिस ने विधायक समेत अन्य पर मुकदमा दर्ज किया है. गवाह को धमकाने के मामले में यह कार्रवाई की गई है.

कोर्ट में दिए गए प्रार्थना पत्र के अनुसार भेलूपुर के केदार नगर कॉलोनी सुंदरपुर निवासी गौतम घोष ने सिगरा थाने में साल 2021 में मुकदमा दर्ज कराया. उन्होंने घर में घुसकर तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया था. वह प्रत्यक्षदर्शी और मुख्य गवाह भी थे. मामले में विवेचना के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया.

इस केस में जमानिया से समाजवादी पार्टी के विधायक ओमप्रकाश सिंह, सभासद चित्तूपुर ओमप्रकाश सिंह, नंदलाल केसरी और रितेश सिंह व एक अन्य व्यक्ति आरोपी हैं. गौतम घोष ने आरोप लगाया कि 26 जून 2023 की रात आरोपी घर में घुस गए. उस समय पत्नी घर में अकेली थी. आरोपियों ने उसे धमकाया कि पति को समझा दो. वर्ना अंजाम बुरा होगा. उन्होंने गाली-गलौज भी की थी.

मामले में कोर्ट में एप्लीकेशन दी थी. पीड़ित गौतम घोष ने एक मोबाइल नंबर से भी कॉल करके धमकाने का आरोप लगाया था. बताया था कि रुद्र प्रताप सिंह नाम से शख्स से उन्हें धमकाया था. अधिकारियों से भी इसकी शिकायत की गई थी. इसके अलावा मुख्यमंत्री के हेल्पलाइन पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई गई थी लेकिन सुनवाई नहीं हुई.

18 जुलाई को डीसीपी काशी जोन के यहां प्रार्थना पत्र देने के बाद भी जब कार्रवाई नहीं हुई तो न्यायालय की शरण में जाकर पीड़ित ने गुहार लगाई थी. इसके बाद न्यायालय के आदेश पर सपा विधायक ओमप्रकाश सिंह, सभासद चित्तूपुर ओमप्रकाश समेत पार्षद नंदलाल और रितेश सिंह समेत एक अन्य पर मुकदमा दर्ज किया गया.

यह भी पढ़ें : पूर्व विधायक विजय मिश्र और उनके बेटे विष्णु मिश्रा पर एक और मुकदमा दर्ज

वाराणसी : गाजीपुर की जमानिया सीट से सपा विधायक ओमप्रकाश सिंह पर वाराणसी में मुकदमा दर्ज किया गया है. अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन प्रथम एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश पर भेलूपुर पुलिस ने विधायक समेत अन्य पर मुकदमा दर्ज किया है. गवाह को धमकाने के मामले में यह कार्रवाई की गई है.

कोर्ट में दिए गए प्रार्थना पत्र के अनुसार भेलूपुर के केदार नगर कॉलोनी सुंदरपुर निवासी गौतम घोष ने सिगरा थाने में साल 2021 में मुकदमा दर्ज कराया. उन्होंने घर में घुसकर तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया था. वह प्रत्यक्षदर्शी और मुख्य गवाह भी थे. मामले में विवेचना के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया.

इस केस में जमानिया से समाजवादी पार्टी के विधायक ओमप्रकाश सिंह, सभासद चित्तूपुर ओमप्रकाश सिंह, नंदलाल केसरी और रितेश सिंह व एक अन्य व्यक्ति आरोपी हैं. गौतम घोष ने आरोप लगाया कि 26 जून 2023 की रात आरोपी घर में घुस गए. उस समय पत्नी घर में अकेली थी. आरोपियों ने उसे धमकाया कि पति को समझा दो. वर्ना अंजाम बुरा होगा. उन्होंने गाली-गलौज भी की थी.

मामले में कोर्ट में एप्लीकेशन दी थी. पीड़ित गौतम घोष ने एक मोबाइल नंबर से भी कॉल करके धमकाने का आरोप लगाया था. बताया था कि रुद्र प्रताप सिंह नाम से शख्स से उन्हें धमकाया था. अधिकारियों से भी इसकी शिकायत की गई थी. इसके अलावा मुख्यमंत्री के हेल्पलाइन पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई गई थी लेकिन सुनवाई नहीं हुई.

18 जुलाई को डीसीपी काशी जोन के यहां प्रार्थना पत्र देने के बाद भी जब कार्रवाई नहीं हुई तो न्यायालय की शरण में जाकर पीड़ित ने गुहार लगाई थी. इसके बाद न्यायालय के आदेश पर सपा विधायक ओमप्रकाश सिंह, सभासद चित्तूपुर ओमप्रकाश समेत पार्षद नंदलाल और रितेश सिंह समेत एक अन्य पर मुकदमा दर्ज किया गया.

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