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भूमि विवाद में पीड़ित के साथ दुर्व्यवहार, लॉकअप में भी बंद किया, अब कोर्ट के आदेश पर थानेदार सहित 3 पर मुकदमा - case against police station incharge - CASE AGAINST POLICE STATION INCHARGE

निचलौल थाना पर करीब दो वर्ष पहले भूमि विवाद के मामले में सुलह समझौते के दौरान एक पक्ष को लॉकअप में बंद करने के साथ ही उसके साथ दुर्व्यहार और एकतरफा कार्रवाई करना तत्कालीन थाना प्रभारी रामाज्ञा सिंह को भारी पड़ गया.

निचलौल थाने के तत्कालीन प्रभारी सहित 3 लोगों पर केस दर्ज किया गया है.
निचलौल थाने के तत्कालीन प्रभारी सहित 3 लोगों पर केस दर्ज किया गया है. (PHOTO CREDIT ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jun 6, 2024, 10:05 PM IST

महराजगंज : निचलौल थाना पर करीब दो वर्ष पहले भूमि विवाद के मामले में सुलह समझौते के दौरान एक पक्ष को लॉकअप में बंद करने के साथ ही उसके साथ दुर्व्यहार और एकतरफा कार्रवाई करना तत्कालीन थाना प्रभारी रामाज्ञा सिंह को भारी पड़ गया. क्योंकि इस मामले में गुरुवार को विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी कोर्ट शाकिर हसन के आदेश पर निचलौल के तत्कालीन थाना प्रभारी समेत 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.

रामाज्ञा सिंह वर्तमान में देवरिया के मदनपुर में तैनात हैं. विशेष न्यायाधीश एससी एसटी न्यायालय में वाद दाखिल कर पीड़ित सिद्धार्थ गौतम निवासी पिपराकाजी ने बताया कि मां तेतरा देवी के नाम से भूमि क्रय की गई. उक्त भूमि पर वह काबिज भी है. फिर भी गांव के रहने वाले एक व्यक्ति की ओर से मनमाने तरीके से अधिकार जताया जा रहा है. हालाकि इसके लिए उक्त व्यक्ति को कोई कानूनी अधिकारी नहीं है. जिस मामले में 3 जुलाई 2023 को दोनों पक्षों को थाने पर बुलाया गया.

आरोप है कि इस दौरान जब वह थाने पहुंचा तो थानाध्यक्ष रामाज्ञा सिंह ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए दुर्व्यहार किया. इतना ही नहीं, उसे लॉकअप में भी बंद कर दिया. उसके खिलाफ एक पक्षीय कारवाई करते हुए चालान भी कर दिया. जबकि दूसरे पक्ष को सम्मान करते हुए थाने से जाने दिया. इस मामले में उच्चाधिकारियों को शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने नहीं सुनी. इस पर उसने विशेष न्यायाधीश एससी एसटी न्यायालय में वाद दाखिल किया.
इस संबंध में थाना प्रभारी सत्यप्रकाश सिंह ने कहा कि मामले में न्यायालय के आदेश पर तत्कालीन थाना प्रभारी रामाज्ञा सिंह व सिपाही परमहंस कुमार गौंड सहित तीन के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर जांच पड़ताल की जा रही है.

यह भी पढ़ें :युवती से गैंगरेप कर बनाया था वीडियो, कोर्ट ने दो दोषियों को सुनाई 20-20 साल की कैद - Two Accused Sentenced In Gang Rape Case

महराजगंज : निचलौल थाना पर करीब दो वर्ष पहले भूमि विवाद के मामले में सुलह समझौते के दौरान एक पक्ष को लॉकअप में बंद करने के साथ ही उसके साथ दुर्व्यहार और एकतरफा कार्रवाई करना तत्कालीन थाना प्रभारी रामाज्ञा सिंह को भारी पड़ गया. क्योंकि इस मामले में गुरुवार को विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी कोर्ट शाकिर हसन के आदेश पर निचलौल के तत्कालीन थाना प्रभारी समेत 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.

रामाज्ञा सिंह वर्तमान में देवरिया के मदनपुर में तैनात हैं. विशेष न्यायाधीश एससी एसटी न्यायालय में वाद दाखिल कर पीड़ित सिद्धार्थ गौतम निवासी पिपराकाजी ने बताया कि मां तेतरा देवी के नाम से भूमि क्रय की गई. उक्त भूमि पर वह काबिज भी है. फिर भी गांव के रहने वाले एक व्यक्ति की ओर से मनमाने तरीके से अधिकार जताया जा रहा है. हालाकि इसके लिए उक्त व्यक्ति को कोई कानूनी अधिकारी नहीं है. जिस मामले में 3 जुलाई 2023 को दोनों पक्षों को थाने पर बुलाया गया.

आरोप है कि इस दौरान जब वह थाने पहुंचा तो थानाध्यक्ष रामाज्ञा सिंह ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए दुर्व्यहार किया. इतना ही नहीं, उसे लॉकअप में भी बंद कर दिया. उसके खिलाफ एक पक्षीय कारवाई करते हुए चालान भी कर दिया. जबकि दूसरे पक्ष को सम्मान करते हुए थाने से जाने दिया. इस मामले में उच्चाधिकारियों को शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने नहीं सुनी. इस पर उसने विशेष न्यायाधीश एससी एसटी न्यायालय में वाद दाखिल किया.
इस संबंध में थाना प्रभारी सत्यप्रकाश सिंह ने कहा कि मामले में न्यायालय के आदेश पर तत्कालीन थाना प्रभारी रामाज्ञा सिंह व सिपाही परमहंस कुमार गौंड सहित तीन के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर जांच पड़ताल की जा रही है.

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