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युवक का अपहरण कर मांगी 5 लाख की फिरौती, UP पुलिस के सिपाही समेत 3 पर कार्रवाई

Fatehpur kidnapping case : 22 सितंबर को हुई थी घटना. कोर्ट के आदेश के बाद मुकदमा.

उत्तर प्रदेश पुलिस
उत्तर प्रदेश पुलिस (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : 7 hours ago

फतेहपुर : जिले में एक युवक के अपहरण, लूट व फिरौती के मामले में न्यायालय ने चार नवंबर को बकेवर पुलिस को एक सप्ताह के भीतर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था. वहीं, पुलिस को 15 दिनों के भीतर आख्या प्रस्तुत करने का भी आदेश दिया है. सिपाही का मामला होने की वजह से पुलिस हीलाहवाली करती रही. अब मामले में मुकदमा दर्ज किया है.

बकेवर थाना टरुआपुर निवासी इंद्रजीत का आरोप है कि 22 सितंबर की शाम जगदीश उर्फ ईश्वरचंद्र, सत्यम तिवारी, लोकेंद्र पटेल ने असलहों के बल पर कार से उसका अपहरण किया. उसे सत्यम तिवारी के घर में बंधक बनाए रखा. उसके साथ मारपीट व गाली गलौज की गई. जान से मारने की धमकी देते हुए आरोपियों ने उससे सोने का लॉकेट व तीन हजार रुपये छीन लिए. साथ ही आरोपियों ने फिरौती में पांच लाख रुपये की मांग की. अपहरण की सूचना पर रिश्तेदार मौके पर पहुंचे, तब आरोपी युवक को छोड़कर फरार हो गए.

पीड़ित इंद्रजीत का आरोप है कि आरोपियों की मदद बकेवर थाना में तैनात सिपाही अजीत करता है. सिपाही ने घटना वाले दिन सुबह करीब पौने 11 बजे अपने मोबाइल नंबर से फोन कर धमकाया था. उसने थाने में शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. 25 सितंबर को एसपी से डाक रजिस्ट्री जरिए शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद उसने कोर्ट का सहारा लिया. न्यायिक मजिस्ट्रेट नंदनी उपाध्याय ने चार नवंबर को बकेवर थाना प्रभारी को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है. न्यायालय का आदेश का पालन करते हुए 20 नवम्बर को मुकदमा दर्ज किया गया.

बकेवर थाना प्रभारी संगीता सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज किया. साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. वहीं, मामले पर फतेहपुर के एसपी धवल जायसवाल ने बताया कि मुकदमा दर्ज करके रिपोर्ट भेज दी जाएगी.

फतेहपुर : जिले में एक युवक के अपहरण, लूट व फिरौती के मामले में न्यायालय ने चार नवंबर को बकेवर पुलिस को एक सप्ताह के भीतर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था. वहीं, पुलिस को 15 दिनों के भीतर आख्या प्रस्तुत करने का भी आदेश दिया है. सिपाही का मामला होने की वजह से पुलिस हीलाहवाली करती रही. अब मामले में मुकदमा दर्ज किया है.

बकेवर थाना टरुआपुर निवासी इंद्रजीत का आरोप है कि 22 सितंबर की शाम जगदीश उर्फ ईश्वरचंद्र, सत्यम तिवारी, लोकेंद्र पटेल ने असलहों के बल पर कार से उसका अपहरण किया. उसे सत्यम तिवारी के घर में बंधक बनाए रखा. उसके साथ मारपीट व गाली गलौज की गई. जान से मारने की धमकी देते हुए आरोपियों ने उससे सोने का लॉकेट व तीन हजार रुपये छीन लिए. साथ ही आरोपियों ने फिरौती में पांच लाख रुपये की मांग की. अपहरण की सूचना पर रिश्तेदार मौके पर पहुंचे, तब आरोपी युवक को छोड़कर फरार हो गए.

पीड़ित इंद्रजीत का आरोप है कि आरोपियों की मदद बकेवर थाना में तैनात सिपाही अजीत करता है. सिपाही ने घटना वाले दिन सुबह करीब पौने 11 बजे अपने मोबाइल नंबर से फोन कर धमकाया था. उसने थाने में शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. 25 सितंबर को एसपी से डाक रजिस्ट्री जरिए शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद उसने कोर्ट का सहारा लिया. न्यायिक मजिस्ट्रेट नंदनी उपाध्याय ने चार नवंबर को बकेवर थाना प्रभारी को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है. न्यायालय का आदेश का पालन करते हुए 20 नवम्बर को मुकदमा दर्ज किया गया.

बकेवर थाना प्रभारी संगीता सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज किया. साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. वहीं, मामले पर फतेहपुर के एसपी धवल जायसवाल ने बताया कि मुकदमा दर्ज करके रिपोर्ट भेज दी जाएगी.

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