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बनभूलपुरा हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की बहू के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जानें क्या है मामला - Case filed against Abdul Moeed wife

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : 3 hours ago

Case filed against Abdul Moeed wife नैनीताल के बनभूलपुरा हिंसा के आरोपी अब्दुल मोईद की पत्नी आयशा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. अब्दुल मोईद अपने पिता अब्दुल मलिक के साथ हिंसा के आरोप में जेल में बंद है.

Case filed against Abdul Moeed wife
बनभूलपुरा हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक के बहू के खिलाफ मुकदमा दर्ज (PHOTO- ETV Bharat)

हल्द्वानी: बनभूलपुरा हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक और उसका बेटा अब्दुल मोईद अभी भी जेल में बंद है. ऐसे में एक अन्य मामले में अब्दुल मलिक के बेटे की पत्नी यानी मोईद की पत्नी के खिलाफ भी हल्द्वानी कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है. उस पर एक छात्र को कार से कुचलकर मारने का आरोप है. फिलहाल पुलिस अब्दुल मलिक की बहू आयशा के खिलाफ लापरवाही और तेजी में गाड़ी चलाने और किसी के जान लेने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस ने पूरे मामले में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस के मुताबिक, अंबेडकर नगर वार्ड-27 बरेली रोड निवासी रेखा पत्नी स्व. रवींद्र कुमार ने पुलिस में दी तहरीर में कहा कि 17 अगस्त 2024 की दोपहर उनका बेटा भानु सागर हल्द्वानी के डॉ. सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय की ओर अपने दोस्त के घर स्कूल कार्य की कॉपी लेने जा रहा था. तभी कार संख्या यूके04 एएफ 9828 की महिला चालक ने उसे पीछे से टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गई. बुरी तरह लहूलुहान भानु को मौके पर मौजूद लोगों ने डॉ. सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया. हालत नाजुक होने पर परिजनों ने उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान 19 अगस्त को उसकी मौत हो गई.

रेखा का आरोप है कि कार वार्ड नंबर-8 बनभूलपुरा निवासी अब्दुल मोईद की पत्नी आयशा चला रही थी. अब्दुल मोईद, अब्दुल मलिक का बेटा है और वह भी पिता के साथ बनभूलपुरा हिंसा मामले में आरोपी के तहत जेल में बंद है.

इस मामले में हल्द्वानी कोतवाली प्रभारी राजेश कुमार यादव ने बताया कि महिला के खिलाफ 25 सितंबर को तेजी व लापरवाही से कार चलाकर किसी की जान लेने की धारा में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ेंः बनभूलपुरा हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक के बेटे समेत दो आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई, HC ने सरकार से मांगा जवाब

हल्द्वानी: बनभूलपुरा हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक और उसका बेटा अब्दुल मोईद अभी भी जेल में बंद है. ऐसे में एक अन्य मामले में अब्दुल मलिक के बेटे की पत्नी यानी मोईद की पत्नी के खिलाफ भी हल्द्वानी कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है. उस पर एक छात्र को कार से कुचलकर मारने का आरोप है. फिलहाल पुलिस अब्दुल मलिक की बहू आयशा के खिलाफ लापरवाही और तेजी में गाड़ी चलाने और किसी के जान लेने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस ने पूरे मामले में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस के मुताबिक, अंबेडकर नगर वार्ड-27 बरेली रोड निवासी रेखा पत्नी स्व. रवींद्र कुमार ने पुलिस में दी तहरीर में कहा कि 17 अगस्त 2024 की दोपहर उनका बेटा भानु सागर हल्द्वानी के डॉ. सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय की ओर अपने दोस्त के घर स्कूल कार्य की कॉपी लेने जा रहा था. तभी कार संख्या यूके04 एएफ 9828 की महिला चालक ने उसे पीछे से टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गई. बुरी तरह लहूलुहान भानु को मौके पर मौजूद लोगों ने डॉ. सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया. हालत नाजुक होने पर परिजनों ने उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान 19 अगस्त को उसकी मौत हो गई.

रेखा का आरोप है कि कार वार्ड नंबर-8 बनभूलपुरा निवासी अब्दुल मोईद की पत्नी आयशा चला रही थी. अब्दुल मोईद, अब्दुल मलिक का बेटा है और वह भी पिता के साथ बनभूलपुरा हिंसा मामले में आरोपी के तहत जेल में बंद है.

इस मामले में हल्द्वानी कोतवाली प्रभारी राजेश कुमार यादव ने बताया कि महिला के खिलाफ 25 सितंबर को तेजी व लापरवाही से कार चलाकर किसी की जान लेने की धारा में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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