नई दिल्ली: जैसे जैसे लोकसभा चुनाव 2024 की तारीख नजदीक आ रही है, चुनावी हलचल भी बढ़ती जा रही है. दिल्ली की सात लोकसभा सीटों पर पांचवें चरण में 25 मई को मतदान होना है, जिसके लिए राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता व नेता मैदान में उतर गए हैं. ऐसे में दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भी प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार के लिए अपने कार्यालय से अनुमति लेने संबंधी आवेदन और उनकी श्रेणियां तय कर दी हैं. इसमें तीन श्रेणियां ऐसी हैं, जिनके लिए प्रत्याशियों को सीधे मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से अनुमति लेनी होगी. जबकि 20 श्रेणियां ऐसी हैं, जिनकी अनुमति प्रत्याशियों को संबंधित लोकसभा सीट के रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) से लेनी होगी.
वहीं, अगर कोई लोकसभा क्षेत्र दो जिलों में आता है, तो उस लोकसभा क्षेत्र के एक जिले से दूसरे जिले तक रैली निकालने के लिए दोनों जिलों में लोकसभा क्षेत्र के लिए बनाए गई सिंगल विंडो पर अनुमति के लिए आवेदन देना होगा. प्रत्याशियों को कुल 23 श्रेणियों की अनुमति के लिए अलग-अलग आवेदन देना होगा. साथ ही वाहन की अनुमति के लिए वाहन से संबंधित दस्तावेज, रैली की अनुमति के लिए रैली स्थल की जानकारी, कार्यक्रम शुरू होने एवं खत्म होने का समय, रैली के स्थान के सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्रमाण पत्र, नुक्कड़ सभा के लिए सभा स्थल के मालिक की लिखित सहमति की प्रति देनी होगी. वहीं, कोई भी सभा स्थल मतदान केंद्र से कम से कम 200 मीटर की दूरी पर ही होना चाहिए. इसके अलावा चुनाव कार्यालय खोलने के लिए चिह्नित जगह किसी धार्मिक स्थल के पास नहीं होनी चाहिए.
इस तरह की कई शर्तें आवेदन फॉर्म में दी गई हैं. इसके अलावा भी एप्लीकेशन फॉर्म में बहुत सारे विकल्पों को भरना होगा. इसके बाद ही प्रत्याशी को अनुमति मिल पाएगी. यह तब ही मिलेगी, जब आवेदन में सारी शर्तों को पूरा किया गया हो. अधिक जानकारी के लिए प्रत्याशी और उनके एजेंट, चीफ इलेक्शन ऑफिस दिल्ली की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म और नियमों को देख सकते हैं. अनुमति के लिए प्रत्याशी या उनके अधिकृत एजेंट ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं.
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