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यूपी रेरा की कड़े एक्शन की तैयारी, रजिस्टर्ड एजेंट्स के माध्यम से प्रॉपर्टी खरीदने-बेचने पर जोर - UP RERA

रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी का कहना है कि परियोजना में (UP RERA) निवेश करने से पूर्व उप्र रेरा के पोर्टल पर एजेंट का पंजीयन संख्या जरूर सत्यापित कर लें.

उत्तर प्रदेश रेरा
उत्तर प्रदेश रेरा (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Sep 17, 2024, 8:18 PM IST

लखनऊ : उत्तर प्रदेश रेरा ने रियल एस्टेट सेक्टर के घर खरीदारों व प्रमोटर्स के हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर्टी डीलरों के खिलाफ कड़े एक्शन की तैयारी की है. रेरा की ओर से परामर्श दिया गया है कि वे केवल रेरा में पंजीकृत एजेंट्स के माध्यम से ही किसी भी भू-सम्पदा परियोजना में इकाईयों का क्रय-विक्रय करें. पंजीकृत एजेंट द्वारा यूनिट के क्रय-विक्रय में भ्रामक या गलत जानकारियां देकर यूनिट का विक्रय किया गया है तो संबंधित उपभोक्ता या प्रमोटर्स ऐसे एजेंट के विरूद्ध रेरा में शिकायत दर्ज करा सकते हैं. प्राधिकरण दोषी एस्टेट एजेंट को दंडित भी करेगा. रेरा में पंजीकृत एजेंट के माध्यम से ही सम्पत्तियों का क्रय-विक्रय सुरक्षित है.


रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी का कहना है कि कुछ मामलों में ऐसा पाया गया है कि पंजीकृत एजेंट्स द्वारा गलत सूचनाओं के साथ परियोजनाओं का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है. क्रय-विक्रय के लिए आमंत्रित किया जा रहा है. उपभोक्ता द्वारा ऐसे एजेंट के माध्यम से परियोजना में निवेश कर दिया जाता है. उपभोक्ताओं की यह असावधानी उनके लिए हानिकारक हो सकती है, क्योंकि अपंजीकृत एजेंट के माध्यम से क्रय-विक्रय से किसी भी प्रकार की क्षति की दशा में उन्हें रेरा से अनुतोष प्राप्त करने की सुविधा नहीं है. उन्होंने कहा कि एजेंट के माध्यम से परियोजना में निवेश करने से पूर्व उप्र रेरा के पोर्टल (www.up-rera.in) पर एजेंट का पंजीयन संख्या ‘रजिस्टर्ड एजेंट’ के पेज से तथा प्रमोटर द्वारा सम्बन्धित एजेंट को परियोजना के लिए एजेंट्स की सूची से सत्यापित कर लेना चाहिए.



रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी का कहना है कि एजेंट्स की भूमिका महत्वपूर्ण होती है. ऐसे में उनके द्वारा किए गए कार्यों में पारदर्शिता तथा विश्वसनीयता का होना आवश्यक है, इसलिए हमने एजेंट के प्रशिक्षण और प्रमाणन की व्यवस्था की है. जिससे पर्याप्त रूप से पेशेवर लोग सेक्टर में कार्य करें. सारी जानकारी लेकर परियोजनाओं में क्रय-विक्रय करेंगे और उनके पंजीयन संख्या का सत्यापन पोर्टल से अवश्य करेंगे. हमारा उद्देश्य है कि अपंजीकृत एजेंट्स के गलत कार्यों पर प्रभावी रोक लगे और उपभोक्ता सुरक्षित हों.

यह भी पढ़ें : लखनऊ की सबसे बड़ी निजी कॉलोनी को लेकर रेरा ने दी बड़ी राहत, जानिए क्या मिली सहूलियत - Relief to Ansal API from RERA

यह भी पढ़ें : RERA पर नहीं लगेगा GST, जीएसटी काउंसिल जल्द दे सकती है स्पष्टीकरण

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रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी का कहना है कि कुछ मामलों में ऐसा पाया गया है कि पंजीकृत एजेंट्स द्वारा गलत सूचनाओं के साथ परियोजनाओं का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है. क्रय-विक्रय के लिए आमंत्रित किया जा रहा है. उपभोक्ता द्वारा ऐसे एजेंट के माध्यम से परियोजना में निवेश कर दिया जाता है. उपभोक्ताओं की यह असावधानी उनके लिए हानिकारक हो सकती है, क्योंकि अपंजीकृत एजेंट के माध्यम से क्रय-विक्रय से किसी भी प्रकार की क्षति की दशा में उन्हें रेरा से अनुतोष प्राप्त करने की सुविधा नहीं है. उन्होंने कहा कि एजेंट के माध्यम से परियोजना में निवेश करने से पूर्व उप्र रेरा के पोर्टल (www.up-rera.in) पर एजेंट का पंजीयन संख्या ‘रजिस्टर्ड एजेंट’ के पेज से तथा प्रमोटर द्वारा सम्बन्धित एजेंट को परियोजना के लिए एजेंट्स की सूची से सत्यापित कर लेना चाहिए.



रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी का कहना है कि एजेंट्स की भूमिका महत्वपूर्ण होती है. ऐसे में उनके द्वारा किए गए कार्यों में पारदर्शिता तथा विश्वसनीयता का होना आवश्यक है, इसलिए हमने एजेंट के प्रशिक्षण और प्रमाणन की व्यवस्था की है. जिससे पर्याप्त रूप से पेशेवर लोग सेक्टर में कार्य करें. सारी जानकारी लेकर परियोजनाओं में क्रय-विक्रय करेंगे और उनके पंजीयन संख्या का सत्यापन पोर्टल से अवश्य करेंगे. हमारा उद्देश्य है कि अपंजीकृत एजेंट्स के गलत कार्यों पर प्रभावी रोक लगे और उपभोक्ता सुरक्षित हों.

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