धौलपुर: धौलपुर विधानसभा क्षेत्र की कांग्रेस विधायक शोभारानी कुशवाहा के नामांकन को बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रितेश शर्मा ने रिट पिटीशन दायर कर हाईकोर्ट में चुनौती दी है. रितेश शर्मा ने शोभारानी कुशवाहा पर नामांकन के शपथ पत्र में आपराधिक मुकदमों को सार्वजनिक नहीं करने का आरोप लगाया है.
रिट पिटिशन की पैरवी कर रहे अधिवक्ता एवं पूर्व विधायक अब्दुल सगीर ने बताया कि वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव के अंतर्गत नामांकन फार्म में वर्तमान कांग्रेस विधायक शोभारानी कुशवाहा ने शपथ पत्र के हलफनामे में आपराधिक रिकॉर्ड को छुपाया है. उन्होंने बताया कि तत्कालीन समय पर बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी रितेश शर्मा ने रिटर्निंग अधिकारी के समझ शपथ पत्र में छुपाए गए अपराधिक प्रकरणों की चुनौती दी थी. लेकिन रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नामांकन आवेदन को निरस्त नहीं किया गया, बल्कि स्वीकार कर लिया गया.
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रितेश शर्मा ने हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर शोभारानी कुशवाहा के नामांकन को निरस्त करने की मांग की है. सगीर ने बताया कि हाईकोर्ट ने रिट पिटीशन स्वीकार कर मामला विचारण योग्य मानते हुए संज्ञान लिया है और कुशवाहा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. सगीर ने बताया कि इससे पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में संज्ञान लिया है. सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि प्रत्याशी को नामांकन के दौरान अपने आपराधिक मुकदमों का भी हवाला देना होगा. लेकिन कुशवाहा ने रिकार्ड को छुपाया है. सगीर का कहना है कि अगर हाईकोर्ट द्वारा फैसला लिया गया, तो दूसरे स्थान पर सर्वाधिक वोट हासिल करने वाले प्रत्याशी रितेश शर्मा को विजयी घोषित किया जा सकता है.