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स्वतंत्रता दिवस पर बिजली की लाइनों के पास न करें पतंगबाजी, ऐसा करने पर जा सकते हैं जेल - BSES Advice to Kite Lovers

BSES Advice to Kite Lovers: दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस पर पतंगबाजी के शौकीनों से बिजली कंपनी BSES ने अपील की है कि वे बिजली के खंभों, तारों, ट्रांसफाॅर्मरों के आसपास पतंग न उड़ाएं. यह भी अपील की गई है कि मेटल-युक्त मांझे का प्रयोग नहीं करें. बिजली के उपकरणों को क्षति पहुंचाना कानूनन जुर्म है. इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट और दिल्ली पुलिस एक्ट के तहत सजा हो सकती है.

बिजली की लाइनों के पास न करें पतंगबाजी
बिजली की लाइनों के पास न करें पतंगबाजी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Aug 6, 2024, 6:04 PM IST

नई दिल्ली: स्‍वतंत्रता द‍िवस और राखी के त्‍योहार पर द‍िल्‍ली में जमकर पतंगबाजी होती है. पतंगबाजी में इस्‍तेमाल होने वाले प्रत‍िबंध‍ित चाइनीज मांझे की धरपकड़ द‍िल्‍ली पुल‍िस की ओर से ज‍िला स्‍तर पर जोर शोर से की जा रही है. ज‍िससे होने वाले हादसों को रोका जा सके. इसी कड़ी में न‍िजी ब‍िजली कंपनी बीएसईएस की ओर से भी पतंगबाजी के शौकीनों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है. बीएसईएस ने अपील की है कि पंतगबाजी का शौक रखने वाले बिजली के खंभों, तारों, ट्रांसफॉर्मर्स और अन्य उपकरणों के आसपास पतंग न उड़ाएं.

बिजली विभाग का दिल्ली की जनता से अपीलः उपभोक्ताओं से यह भी अपील की गई है कि वे पतंग उड़ाने के लिए मेटल-युक्त मांझे का प्रयोग न करें. मेटैलिक मांझा न सिर्फ इलाके की बिजली गुल कर सकता है, बल्कि इससे पतंग उड़ाने वालों की जान को भी खतरा हो सकता है. याद रखें, मेटल-कोटेड मांझा जब बिजली की तारों व अन्य उपकरणों के संपर्क में आता है तो बिजली का करंट मैटेलिक मांझे से प्रवाहित होकर पतंग उड़ाने वाले व्यक्ति के शरीर तक पहुंच सकता है.

उपभोक्ताओं, खासकर बुजर्गों व पेरेंट्स से अपील की गई है कि वे बच्चों को यह समझाएं कि वे कटी हुई पतंग लेने के लिए बिजली उपकरणों के पास या प्रतिबंधित इलाकों में न जाएं. यह बिजली आपूर्ति को बाधित करने के अलावा उनकी जान को भी जोखिम में डाल सकता है.

लाइन ट्रिप होने पर हजारों घरों में छा सकता है अंधेराः गौरतलब है क‍ि, अगर 66/33 केवी की सिर्फ एक लाइन ट्रिप हो जाए, तो इससे 10 हजार से अधिक लोगों के घरों में अंधेरा छा सकता है. यदि 11 केवी की एक लाइन ट्रिप होती है, तो करीब 2500 से अधिक लोगों की बिजली आपूर्ति प्रभावित हो सकती है.

यह भी पढ़ें- बैन के बावजूद दिल्ली में धड़ल्ले से बिक रहा मौत का 'चाइनीज मांझा', स्वतंत्रता दिवस से पहले 79 लोग गिरफ्तार

इलेक्ट्रिसिटी और दिल्ली पुलिस एक्ट में हो सकती है सजाः बीएसईएस प्रवक्ता के मुताबिक, लोग पतंगबाजी का आनंद लें, लेकिन जिम्मेदारी के साथ. लोगों को सलाह दी जाती है कि वे बिजली आपूर्ति से जुड़े उपकरणों के पास पतंग न उड़ाएं और पतंग उड़ाने के लिए मेटल कोटेड मांझे का उपयोग हरगिज न करें. ये कुछ छोटे उपाय स्वतंत्रता दिवस के जश्न को सुरक्षित बना सकते हैं. यहां यह बताना जरूरी होगा कि बिजली आपूर्ति में बाधा पहुंचाना और बिजली के उपकरणों को क्षतिग्रस्त करना कानूनन जुर्म है. इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट और दिल्ली पुलिस एक्ट के तहत सजा का प्रावधान है.

पतंगबाजी से ट्रिपिंग्स ठीक करने को हाई अलर्ट पर ओएंड टीमः पतंगबाजी की वजह से होने वाली ट्रिपिंग्स के मद्देनजर बीएसईएस ने अपनी ओएंड टीमों को हाईअलर्ट पर रखा है. टीमों को निर्देश दिए गए हैं कि यदि कहीं पतंगबाजी की वजह से ट्रिंपिंग होती है, तो घटनास्थल पर तुरंत पहुंचकर, इलाके में जल्द से जल्द बिजली व्यवस्था बहाल की जाए. किसी भी आपात स्थिति में उपभोक्ता बीएसईएस के हेल्पलाइन नंबरों 19122- बीवाईपीएल और 19123- बीआरपीएल पर संपर्क कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें: बैन के बावजूद दिल्ली में धड़ल्ले से बिक रहा मौत का 'चाइनीज मांझा', स्वतंत्रता दिवस से पहले 79 लोग गिरफ्तार

नई दिल्ली: स्‍वतंत्रता द‍िवस और राखी के त्‍योहार पर द‍िल्‍ली में जमकर पतंगबाजी होती है. पतंगबाजी में इस्‍तेमाल होने वाले प्रत‍िबंध‍ित चाइनीज मांझे की धरपकड़ द‍िल्‍ली पुल‍िस की ओर से ज‍िला स्‍तर पर जोर शोर से की जा रही है. ज‍िससे होने वाले हादसों को रोका जा सके. इसी कड़ी में न‍िजी ब‍िजली कंपनी बीएसईएस की ओर से भी पतंगबाजी के शौकीनों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है. बीएसईएस ने अपील की है कि पंतगबाजी का शौक रखने वाले बिजली के खंभों, तारों, ट्रांसफॉर्मर्स और अन्य उपकरणों के आसपास पतंग न उड़ाएं.

बिजली विभाग का दिल्ली की जनता से अपीलः उपभोक्ताओं से यह भी अपील की गई है कि वे पतंग उड़ाने के लिए मेटल-युक्त मांझे का प्रयोग न करें. मेटैलिक मांझा न सिर्फ इलाके की बिजली गुल कर सकता है, बल्कि इससे पतंग उड़ाने वालों की जान को भी खतरा हो सकता है. याद रखें, मेटल-कोटेड मांझा जब बिजली की तारों व अन्य उपकरणों के संपर्क में आता है तो बिजली का करंट मैटेलिक मांझे से प्रवाहित होकर पतंग उड़ाने वाले व्यक्ति के शरीर तक पहुंच सकता है.

उपभोक्ताओं, खासकर बुजर्गों व पेरेंट्स से अपील की गई है कि वे बच्चों को यह समझाएं कि वे कटी हुई पतंग लेने के लिए बिजली उपकरणों के पास या प्रतिबंधित इलाकों में न जाएं. यह बिजली आपूर्ति को बाधित करने के अलावा उनकी जान को भी जोखिम में डाल सकता है.

लाइन ट्रिप होने पर हजारों घरों में छा सकता है अंधेराः गौरतलब है क‍ि, अगर 66/33 केवी की सिर्फ एक लाइन ट्रिप हो जाए, तो इससे 10 हजार से अधिक लोगों के घरों में अंधेरा छा सकता है. यदि 11 केवी की एक लाइन ट्रिप होती है, तो करीब 2500 से अधिक लोगों की बिजली आपूर्ति प्रभावित हो सकती है.

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इलेक्ट्रिसिटी और दिल्ली पुलिस एक्ट में हो सकती है सजाः बीएसईएस प्रवक्ता के मुताबिक, लोग पतंगबाजी का आनंद लें, लेकिन जिम्मेदारी के साथ. लोगों को सलाह दी जाती है कि वे बिजली आपूर्ति से जुड़े उपकरणों के पास पतंग न उड़ाएं और पतंग उड़ाने के लिए मेटल कोटेड मांझे का उपयोग हरगिज न करें. ये कुछ छोटे उपाय स्वतंत्रता दिवस के जश्न को सुरक्षित बना सकते हैं. यहां यह बताना जरूरी होगा कि बिजली आपूर्ति में बाधा पहुंचाना और बिजली के उपकरणों को क्षतिग्रस्त करना कानूनन जुर्म है. इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट और दिल्ली पुलिस एक्ट के तहत सजा का प्रावधान है.

पतंगबाजी से ट्रिपिंग्स ठीक करने को हाई अलर्ट पर ओएंड टीमः पतंगबाजी की वजह से होने वाली ट्रिपिंग्स के मद्देनजर बीएसईएस ने अपनी ओएंड टीमों को हाईअलर्ट पर रखा है. टीमों को निर्देश दिए गए हैं कि यदि कहीं पतंगबाजी की वजह से ट्रिंपिंग होती है, तो घटनास्थल पर तुरंत पहुंचकर, इलाके में जल्द से जल्द बिजली व्यवस्था बहाल की जाए. किसी भी आपात स्थिति में उपभोक्ता बीएसईएस के हेल्पलाइन नंबरों 19122- बीवाईपीएल और 19123- बीआरपीएल पर संपर्क कर सकते हैं.

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