ETV Bharat / state

BPSC 70वीं सिविल प्रारंभिक परीक्षा पर HC ने मांगा जवाब, जानिए क्या कहा - HEARING IN PATNA HIGH COURT

पटना हाईकोर्ट ने बीपीएससी परीक्षा पुनः कराने की याचिका पर सुनवाई की. अब इस मामले में 14 फरवरी को फिर होगी सुनवाई.

अदालत की प्रतीकात्मक तस्वीर
अदालत की प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : Jan 21, 2025, 4:07 PM IST

पटना: पटना हाईकोर्ट ने 70वीं बीपीएससी सिविल प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित आनंद लीगल ऐड फोरम ट्रस्ट की याचिका पर सुनवाई की. एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इसकी सुनवाई की योग्यता पर राज्य सरकार और बीपीएससी को अगली सुनवाई में जवाब देने का निर्देश दिया.

14 फरवरी को पटना हाईकोर्ट में होगी सुनवाई: पूर्व में आनंद लीगल ऐड फोरम ट्रस्ट ने ये याचिका सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई से इंकार करते हुए इस मामले को संबंधित हाईकोर्ट के समक्ष रखने को कहा. इसी के बाद इस जनहित याचिका को पटना हाईकोर्ट के समक्ष सुनवाई के लिए रखा गया.इस मामले की सुनवाई 14 फरवरी 2025 को की जाएगी.

बीपीएससी को हलफनामा दायर करने का निर्देश : इसी मुद्दे पर पूर्णिया के सांसद पप्पू कुमार व अन्य द्वारा दायर याचिका की सुनवाई 16 जनवरी 2025 को जस्टिस एएस चंदेल ने की थी. अदालत ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य और बीपीएससी को 30 जनवरी 2025 तक हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया था. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि आयोग द्वारा ली गई परीक्षा का परिणाम इस याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा.

31 जनवरी 2025 को अगली सुनवाई : बता दें कि बीपीएससी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ललित किशोर ने अदालत में कहा कि किसी ने बीपीएससी के समक्ष सही तरीके से कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है, जिससे जांच कैसे की जा सकती है. पटना हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया था कि आयोग द्वारा लिए गये परीक्ष का परिणाम इस याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर होगा. इस मामले में अगली सुनवाई 31 जनवरी 2025 को निर्धारित की गई है.

ये भी पढ़ें

ये भी पढ़ें- 'सत्याग्रह आश्रम से जारी रहेगी लड़ाई'..15 दिन बाद अनशन तोड़कर गरजे प्रशांत किशोर

पटना: पटना हाईकोर्ट ने 70वीं बीपीएससी सिविल प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित आनंद लीगल ऐड फोरम ट्रस्ट की याचिका पर सुनवाई की. एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इसकी सुनवाई की योग्यता पर राज्य सरकार और बीपीएससी को अगली सुनवाई में जवाब देने का निर्देश दिया.

14 फरवरी को पटना हाईकोर्ट में होगी सुनवाई: पूर्व में आनंद लीगल ऐड फोरम ट्रस्ट ने ये याचिका सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई से इंकार करते हुए इस मामले को संबंधित हाईकोर्ट के समक्ष रखने को कहा. इसी के बाद इस जनहित याचिका को पटना हाईकोर्ट के समक्ष सुनवाई के लिए रखा गया.इस मामले की सुनवाई 14 फरवरी 2025 को की जाएगी.

बीपीएससी को हलफनामा दायर करने का निर्देश : इसी मुद्दे पर पूर्णिया के सांसद पप्पू कुमार व अन्य द्वारा दायर याचिका की सुनवाई 16 जनवरी 2025 को जस्टिस एएस चंदेल ने की थी. अदालत ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य और बीपीएससी को 30 जनवरी 2025 तक हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया था. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि आयोग द्वारा ली गई परीक्षा का परिणाम इस याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा.

31 जनवरी 2025 को अगली सुनवाई : बता दें कि बीपीएससी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ललित किशोर ने अदालत में कहा कि किसी ने बीपीएससी के समक्ष सही तरीके से कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है, जिससे जांच कैसे की जा सकती है. पटना हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया था कि आयोग द्वारा लिए गये परीक्ष का परिणाम इस याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर होगा. इस मामले में अगली सुनवाई 31 जनवरी 2025 को निर्धारित की गई है.

ये भी पढ़ें

ये भी पढ़ें- 'सत्याग्रह आश्रम से जारी रहेगी लड़ाई'..15 दिन बाद अनशन तोड़कर गरजे प्रशांत किशोर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.