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जिस पद पर हुए भर्ती उसी पोस्ट से रिटायर, हाई कोर्ट हुआ नाराज, 8 हफ्ते में मांगा जवाब - COURT UNHAPPY WITH PROMOTION POLICY

डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों की पदोन्नति नीति पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है. कोर्ट ने शासन से जवाब मांगा है.

COURT UNHAPPY WITH PROMOTION POLICY
जिस पद पर हुए भर्ती उसी पोस्ट से रिटायर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Dec 10, 2024, 6:25 PM IST

बलौदाबाजार: क्या ऐसा संभव है कि जिस पोस्ट पर आपने नौकरी ज्वाइन की उसी पोस्ट से आप रिटायर हो जाएं. नियमों के तहत तो ऐसा संभव नहीं है. बिलासपुर हाई कोर्ट में एक ऐसे ही केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट काफी नाराज हुआ. बिलासपुर हाई कोर्ट के जज ने कहा कि सरकारी अधिवक्ता से कहा कि ''देर ही सही पर सही जवाब तो देना होगा. ये कैसे संभव है कि कर्मचारी जिस पद पर नियुक्त हुआ है उसी पद से रिटायर हो जाए. इसे सही नहीं कहा जा सकता है.''
जिस पद पर हुए नियुक्त उसी पद से हो गए रिटायर: छत्तीसगढ़ राज्य के डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों के साथ हुए अन्याय को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है. सुनवाई के दौरान बिलासपुर हाई कोर्ट के जज ने गंभीर टिप्पणी करते हुए 8 हफ्तों में जवाब मांगा है. राज्य प्रशासन को अब इस संबंध में जवाब देना है. हाई कोर्ट ने राज्य के अधिकारियों पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों को बिना किसी पदोन्नति चैनल के एक ही पद पर बनाए रखना बिल्कुल गलत है.

देरी से ही सही पर कोर्ट के सामने सही जवाब दीजिए. ये कैसे हो सकता है कि कर्मचारी जिस पद पर ज्वाइन करें उसी पद से रिटायर हो जाए. ऐसी व्यवस्था को सही नहीं ठहराया जा सकता है. :हाई कोर्ट

हाई कोर्ट तक पहुंचा केस: दरअसल डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों को समान कार्य करने के बाद भी दूसरे विभागों में प्रमोशन नहीं मिला. जानकारी के मुताबिक शासन के कुल 15 विभागों में पहले से ही डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों के लिए पदोन्नति सिस्टम तय है. बावजूद इसके बाकी विभागों में ये व्यवस्था नहीं है. इसकी वजह से डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों को समान काम के बाद भी पदोन्नति और समयमान वेतनमान नहीं मिला.

संघ ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा: छत्तीसगढ़ प्रदेश शासकीय कम्प्यूटर और डाटा एन्ट्री ऑपरेटर कर्मचारी एसोसिएशन ने इस बात का मुद्दा कई बार उठाया. विभागीय स्तर पर अफसरों से बात भी की. जब कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई तब कर्मचारी संघ कोर्ट पहुंचा. सुनवाई के दौैरान कोर्ट ने कहा कि डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पद पर नियुक्ति और उसी पद पर रिटायर होना ठीक नहीं है. कर्मचारी को हर हाल में प्रमोशन का अवसर उसकी योग्यता के हिसाब से मिलना ही चाहिए.

कर्मचारियों में जगी उम्मीद: कोर्ट के निर्देश और जवाब तलब किए जाने के बाद कर्मचारी काफी खुश हैं. संघ ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही उनकी सालों से पेंडिंग पड़ी समस्या का अब समाधान होगा. प्रमोशन की उम्मीद में बैठे कर्मचारियों को भी राहत मिलेगी.

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देरी से ही सही पर कोर्ट के सामने सही जवाब दीजिए. ये कैसे हो सकता है कि कर्मचारी जिस पद पर ज्वाइन करें उसी पद से रिटायर हो जाए. ऐसी व्यवस्था को सही नहीं ठहराया जा सकता है. :हाई कोर्ट

हाई कोर्ट तक पहुंचा केस: दरअसल डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों को समान कार्य करने के बाद भी दूसरे विभागों में प्रमोशन नहीं मिला. जानकारी के मुताबिक शासन के कुल 15 विभागों में पहले से ही डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों के लिए पदोन्नति सिस्टम तय है. बावजूद इसके बाकी विभागों में ये व्यवस्था नहीं है. इसकी वजह से डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों को समान काम के बाद भी पदोन्नति और समयमान वेतनमान नहीं मिला.

संघ ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा: छत्तीसगढ़ प्रदेश शासकीय कम्प्यूटर और डाटा एन्ट्री ऑपरेटर कर्मचारी एसोसिएशन ने इस बात का मुद्दा कई बार उठाया. विभागीय स्तर पर अफसरों से बात भी की. जब कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई तब कर्मचारी संघ कोर्ट पहुंचा. सुनवाई के दौैरान कोर्ट ने कहा कि डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पद पर नियुक्ति और उसी पद पर रिटायर होना ठीक नहीं है. कर्मचारी को हर हाल में प्रमोशन का अवसर उसकी योग्यता के हिसाब से मिलना ही चाहिए.

कर्मचारियों में जगी उम्मीद: कोर्ट के निर्देश और जवाब तलब किए जाने के बाद कर्मचारी काफी खुश हैं. संघ ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही उनकी सालों से पेंडिंग पड़ी समस्या का अब समाधान होगा. प्रमोशन की उम्मीद में बैठे कर्मचारियों को भी राहत मिलेगी.

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