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आखिरकार दुर्गा पूजा में नीतीश सरकार ने दे दी शिक्षकों को खुशखबरी, एक क्लिक में जानें पूरी डिटेल

नीतीश सरकार ने शिक्षकों को दुर्गा पूजा के पांचवे दिन खुशखबरी दी है. लेकिन कुछ शर्तें भी सरकार की ओर से लगाई गई है.

नई शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी
नई शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Oct 7, 2024, 5:46 PM IST

Updated : Oct 7, 2024, 7:52 PM IST

पटना : स्थानांतरण के लिए इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए बिहार सरकार ने राहत की खबर दी है. शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के लिए नई ट्रांसफर पॉलिसी लागू कर दी है. इस ट्रांसफर पॉलिसी में गंभीर रूप से बीमार शिक्षकों, दिव्यांग शिक्षकों, विधवा एवं तलाकशुदा शिक्षिकाओं, किसी भी कारण से अकेले जीवन व्यतीत करने वाली शिक्षिकाओं और पति-पत्नी शिक्षक हैं तो उन्हें ट्रांसफर में प्राथमिकता मिलेगी.

नई शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी में कुछ खास है : इसके साथ ही अब इस नई ट्रांसफर पॉलिसी लागू होने से प्रदेश के 1.87 लाख सक्षमता पास उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों के नई जगह पर पोस्टिंग का रास्ता भी क्लियर हो गया है नी ट्रांसफर पॉलिसी के तहत जो सक्षमता परीक्षा पास नहीं किए हैं, ऐसे स्थानीय नगर निकाय के नियुक्त शिक्षकों पर यह पॉलिसी लागू नहीं होगी.

नई शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी में कुछ खास है (ETV Bharat)

इनपर नहीं लागू होगी ट्रांसफर पॉलिसी : बीपीएससी TRE- 1 और 2 से चयनित शिक्षकों, 1995 के समय के पुराने बीपीएससी से बहाल सरकारी शिक्षकों और सक्षमता उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों के ऊपर ही यह ट्रांसफर पॉलिसी लागू होगी. स्थानांतरण में यह ध्यान रखा जाएगा की विद्यालय में महिला शिक्षकों की संख्या 70% से अधिक नहीं हो. शिक्षकों को उनके सेवा काल के प्रत्येक 5 वर्ष पर स्थानांतरण अनिवार्य होगा.

देना होगा 10 विकल्प : शिक्षकों को स्थानांतरण के समय 10 विकल्प का अवसर होगा, ताकि नजदीकी अनुमंडल या निकटतम जिला में पदस्थापित हो सकें. सॉफ्टवेयर आधारित एप्लीकेशन के माध्यम से ही स्थानांतरण की कार्रवाई होगी. पहले चरण में सभी प्रकार के शिक्षकों का स्थानांतरण मुख्यालय स्तर से होगा. स्थानांतरण के दौरान महिला शिक्षकों का पदस्थापन उनके पंचायत से अलग पंचायत में किया जाएगा. स्थानांतरण के दौरान पुरुष शिक्षकों का पदस्थापन उनके अनुमंडल से बाहर किया जाएगा.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

राज्य कर्मी की सुविधा के लिए शर्तें : शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने ट्रांसफर नीति लागू करते हुए बताया कि उनके पास भी शिक्षक संघ की ओर से सुझाव आया था कि सक्षमता उत्तीर्ण जो नियोजित शिक्षक अपने इस विद्यालय में बने रहना चाहते हैं तो उन्हें उस विद्यालय में या आसपास के विद्यालय में विशिष्ट शिक्षक के तौर पदस्थापित किया जाए. लेकिन राज्य कर्मी के कुछ शर्ते होती हैं. अब यह शिक्षक सरकारी शिक्षक बन जाएंगे और इन्हें सरकारी पेंशन लाभ और अन्य सारी सरकारी सुविधाएं भी मिलेगी. ऐसे में जब सरकार की ओर से यह सुविधा दी जाएगी तो शिक्षकों के लिए यह शर्तें अनिवार्य है.

ट्रांसफर में परेशानी तो यहां होगा निपटारा : शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षकों के सभी बातों का ख्याल रख रही है. विभाग अपेक्षा करता है कि यह शिक्षक विद्यालय में क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ाने पर जोड़ देंगे. उन्होंने यह भी कहा कि स्थानांतरण के संबंध में किसी को कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए सबसे पहले जिला लेवल पर डीएम की अध्यक्षता में एक टीम बनाई गई है. पहले यहां शिकायत का निपटारा होगा और जब यहां से निपटारा नहीं होगा तब मुख्यालय स्तर पर इसे देखा जाएगा.

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नई शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी में कुछ खास है : इसके साथ ही अब इस नई ट्रांसफर पॉलिसी लागू होने से प्रदेश के 1.87 लाख सक्षमता पास उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों के नई जगह पर पोस्टिंग का रास्ता भी क्लियर हो गया है नी ट्रांसफर पॉलिसी के तहत जो सक्षमता परीक्षा पास नहीं किए हैं, ऐसे स्थानीय नगर निकाय के नियुक्त शिक्षकों पर यह पॉलिसी लागू नहीं होगी.

नई शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी में कुछ खास है (ETV Bharat)

इनपर नहीं लागू होगी ट्रांसफर पॉलिसी : बीपीएससी TRE- 1 और 2 से चयनित शिक्षकों, 1995 के समय के पुराने बीपीएससी से बहाल सरकारी शिक्षकों और सक्षमता उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों के ऊपर ही यह ट्रांसफर पॉलिसी लागू होगी. स्थानांतरण में यह ध्यान रखा जाएगा की विद्यालय में महिला शिक्षकों की संख्या 70% से अधिक नहीं हो. शिक्षकों को उनके सेवा काल के प्रत्येक 5 वर्ष पर स्थानांतरण अनिवार्य होगा.

देना होगा 10 विकल्प : शिक्षकों को स्थानांतरण के समय 10 विकल्प का अवसर होगा, ताकि नजदीकी अनुमंडल या निकटतम जिला में पदस्थापित हो सकें. सॉफ्टवेयर आधारित एप्लीकेशन के माध्यम से ही स्थानांतरण की कार्रवाई होगी. पहले चरण में सभी प्रकार के शिक्षकों का स्थानांतरण मुख्यालय स्तर से होगा. स्थानांतरण के दौरान महिला शिक्षकों का पदस्थापन उनके पंचायत से अलग पंचायत में किया जाएगा. स्थानांतरण के दौरान पुरुष शिक्षकों का पदस्थापन उनके अनुमंडल से बाहर किया जाएगा.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

राज्य कर्मी की सुविधा के लिए शर्तें : शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने ट्रांसफर नीति लागू करते हुए बताया कि उनके पास भी शिक्षक संघ की ओर से सुझाव आया था कि सक्षमता उत्तीर्ण जो नियोजित शिक्षक अपने इस विद्यालय में बने रहना चाहते हैं तो उन्हें उस विद्यालय में या आसपास के विद्यालय में विशिष्ट शिक्षक के तौर पदस्थापित किया जाए. लेकिन राज्य कर्मी के कुछ शर्ते होती हैं. अब यह शिक्षक सरकारी शिक्षक बन जाएंगे और इन्हें सरकारी पेंशन लाभ और अन्य सारी सरकारी सुविधाएं भी मिलेगी. ऐसे में जब सरकार की ओर से यह सुविधा दी जाएगी तो शिक्षकों के लिए यह शर्तें अनिवार्य है.

ट्रांसफर में परेशानी तो यहां होगा निपटारा : शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षकों के सभी बातों का ख्याल रख रही है. विभाग अपेक्षा करता है कि यह शिक्षक विद्यालय में क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ाने पर जोड़ देंगे. उन्होंने यह भी कहा कि स्थानांतरण के संबंध में किसी को कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए सबसे पहले जिला लेवल पर डीएम की अध्यक्षता में एक टीम बनाई गई है. पहले यहां शिकायत का निपटारा होगा और जब यहां से निपटारा नहीं होगा तब मुख्यालय स्तर पर इसे देखा जाएगा.

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Last Updated : Oct 7, 2024, 7:52 PM IST
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