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अवैध खनन पर अब 10 लाख तक का जुर्माना, कैबिनेट में 22 एजेंडों पर लगी मुहर

सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई.अवैध खनन पर अब 10 लाख तक का जुर्माना लगेगा.

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By ETV Bharat Bihar Team

Published : 2 hours ago

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Etv Bharat)

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में राज्य के विकास से जुड़े कुल 22 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है. नीतीश सरकार ने कैबिनेट में खनन विभाग को लेकर बड़ा फैसला लिया है.अवैध बालू पत्थर ढुलाई में लगे वाहनों पर अधिक जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं बंदोबस्त धारी द्वारा खनन में विलंब किए जाने पर भी जुर्माना लगाया जाएगा. कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि अवैध खनन के मामले में ट्रैक्टर एवं ट्रॉली पर 10 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा.

अवैध खनन पर अब 10 लाख तक का जुर्माना: कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि बालू परिवहन के दौरान वाहन में जीपीएस डिवाइस में छेड़छाड़ करने या बंद करने पर ट्रैक्टर पर 20000 और अन्य बड़े वाहन के लिए 100000 जुर्माना का प्रावधान कैबिनेट में किया गया है. प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था नहीं रहने पर भी 50000 का जुर्माना होगा उत्पादन की पंजी संधारित नहीं करने पर प्रथम बार उल्लंघन के लिए 5 लाख और द्वितीय बार उल्लंघन के लिए 10 लख रुपए के जुर्माना का प्रावधान किया गया है.

कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ (ETV Bharat)

साइन बोर्ड नहीं लगाने पर देना होगा दंड: इसके साथ बंदोबस्त धारी की ओर से साइन बोर्ड नहीं और सीमा का सीमांकन नहीं करने पर भी जुर्माना का प्रावधान कैबिनेट में किया गया है. साइन बोर्ड नहीं लगने पर 50000 की जुर्माना होगी. जिस मैप के साथ सीमांकन नहीं करने पर 500000 की जुर्माना होगी. पानी का छिड़काव नहीं करने पर 50000 की जुर्माना की जाएगी. इसके साथ बिना ढके लघु खनिज के परिवहन करने पर ट्रैक्टर पर 5000 और अन्य बड़े वाहन पर 25000 जुर्माना लगेगा.

गीला बालू पर 5 हजार का जुर्माना: गीला बालू का परिवहन करने पर ट्रैक्टर पर 5000 और अन्य बड़े वाहन पर 25000 जुर्माना लगेगा. बिना विशिष्ट रंग से रंगे वाहन के लिए चालान निर्गत करने पर प्रथम बार उल्लंघन के लिए 100000 जुर्माना लगेगा. वहीं दूसरी बार उल्लंघन के लिए अवैध खनन मानते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

"वृक्षारोपण नहीं करने पर 50000 का जुर्माना भी होगा. कैबिनेट में कल 22 एजेंट पर मोहर लगी है अनुसंधान में लगे पुलिस कर्मियों को लैपटॉप और मोबाइल से लैस किया जाएगा और उसके लिए भी राशि की स्वीकृति दी गई है." -एस सिद्धार्थ, अपर मुख्य सचिव कैबिनेट विभाग
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अवैध खनन पर अब 10 लाख तक का जुर्माना: कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि बालू परिवहन के दौरान वाहन में जीपीएस डिवाइस में छेड़छाड़ करने या बंद करने पर ट्रैक्टर पर 20000 और अन्य बड़े वाहन के लिए 100000 जुर्माना का प्रावधान कैबिनेट में किया गया है. प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था नहीं रहने पर भी 50000 का जुर्माना होगा उत्पादन की पंजी संधारित नहीं करने पर प्रथम बार उल्लंघन के लिए 5 लाख और द्वितीय बार उल्लंघन के लिए 10 लख रुपए के जुर्माना का प्रावधान किया गया है.

कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ (ETV Bharat)

साइन बोर्ड नहीं लगाने पर देना होगा दंड: इसके साथ बंदोबस्त धारी की ओर से साइन बोर्ड नहीं और सीमा का सीमांकन नहीं करने पर भी जुर्माना का प्रावधान कैबिनेट में किया गया है. साइन बोर्ड नहीं लगने पर 50000 की जुर्माना होगी. जिस मैप के साथ सीमांकन नहीं करने पर 500000 की जुर्माना होगी. पानी का छिड़काव नहीं करने पर 50000 की जुर्माना की जाएगी. इसके साथ बिना ढके लघु खनिज के परिवहन करने पर ट्रैक्टर पर 5000 और अन्य बड़े वाहन पर 25000 जुर्माना लगेगा.

गीला बालू पर 5 हजार का जुर्माना: गीला बालू का परिवहन करने पर ट्रैक्टर पर 5000 और अन्य बड़े वाहन पर 25000 जुर्माना लगेगा. बिना विशिष्ट रंग से रंगे वाहन के लिए चालान निर्गत करने पर प्रथम बार उल्लंघन के लिए 100000 जुर्माना लगेगा. वहीं दूसरी बार उल्लंघन के लिए अवैध खनन मानते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

"वृक्षारोपण नहीं करने पर 50000 का जुर्माना भी होगा. कैबिनेट में कल 22 एजेंट पर मोहर लगी है अनुसंधान में लगे पुलिस कर्मियों को लैपटॉप और मोबाइल से लैस किया जाएगा और उसके लिए भी राशि की स्वीकृति दी गई है." -एस सिद्धार्थ, अपर मुख्य सचिव कैबिनेट विभाग
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