दुर्ग : जिले में नशा बेचकर कमाई करने वाले नशे के सौदागरों की संपत्ति को राजसात करने की तैयारी है. इसके लिए पुलिस विभाग कोर्ट के माध्यम से उनकी संपत्ति राजसात करना शुरू कर दिया है. गांजा तस्करी के मामले में कोर्ट ने डेढ़ साल पुराने प्रकरण में कार में गांजा छिपाकर ले जाते दो आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा था. इस प्रकरण में मादक पदार्थ के परिवहन में इस्तेमाल वाहन को पुलिस ने अब कोर्ट के माध्यम से राजसात किया है.
एक साल पुराना है मामला : जानकारी के मुताबिक 30 अगस्त 2023 को उतई थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि दो व्यक्ति कार (सीजी 04 टीए 1755) में अवैध रूप से मादक पदार्थ रखकर दुर्ग से अपने घर डुमरडीह ले जा रहे हैं. सूचना के आधार पर पुलिस ने गाड़ी को मिनीमाता चौक पर घेराबंदी करके आरोपियों को वाहन समेत पकड़ लिया.
NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई : पुलिस के पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम अजय क्षत्रिय और रोशन साहू बताया जिसके बाद गाड़ी की तलाशी लेने पर उसमें से दो अलग-अलग बैग में 4 किलो से अधिक मादक पदार्थ गांजा बरामद किया गया था.पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस की धारा 20 (ख) 2 (ख) के तहत अपराध दर्ज किया गया. ट्रायल में आरोपियों के गुनाह कबूल करने पर जिला सत्र न्यायालय ने सजा सुनाई.वहीं आरोपियों द्वारा गांजा तस्करी में इस्तेमाल टोयोटा वाहन को राजसात करने करने का आदेश भी जारी किया है.
वाहन को राजसात करने का आदेश : एनडीपीएस कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक विजय कसार ने बताया कि प्रकरण में आरोपियों से गाड़ी टोयोटा वाहन सीजी 04 टीए 1755 को जब्त किया गया. लेकिन उसका क्लेम लेने वाहन स्वामी तिलक कुमार या अधिवक्ता भी कोर्ट में अनुपस्थित रहा.प्रकरण में कोई रुचि नहीं दिखाई. एनडीपीएस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सुनीता टोप्पो की अदालत ने प्रकरण में दावा आपत्ति न होना और वाहन के मादक पदार्थ के परिवहन की वजह से गाड़ी को राजसात करने का आदेश दिया.
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