नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोपी बिभव कुमार ने अपनी गिरफ्तारी को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है. बिभव कुमार ने अपनी गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए मुआवजे की मांग की है. बिभव कुमार फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं. बता दें कि 28 मई को तीस हजारी कोर्ट ने बिभव कुमार को तीन दिनों की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया था. 27 मई को कोर्ट ने बिभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. इसके खिलाफ विभव कुमार ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
बिभव कुमार ने की मुआवजे की मांग: याचिका में कल यानी गुरुवार को सुनवाई की मांग की गई है. याचिका में विभव कुमार ने जमानत की मांग करते हुए कहा कि 'मेरी गिरफ्तारी अवैध है मुझे जबरदस्ती पुलिस कस्टडी में रखा गया है.' उन्होंने जबरन कस्टडी में रखने के लिए मुआवजे की भी मांग की है. अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार ने पुलिस वालों के खिलाफ विभागीय जांच की मांग भी की है. उनके वकीलों ने बताया कि याचिका में मामले में शामिल दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच की भी मांग की गई है.
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दिल्ली पुलिस ने 18 मई को बिभव कुमार को गिरफ्तार किया था. सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील अतुल श्रीवास्तव ने कहा था कि एफआईआर में स्वाति ने ख़ुद साफ किया कि उसने पुलिस को अप्रोच करने में देरी क्यों की. वो इस घटना के बाद ट्रॉमा में थी इस वजह से देरी हुई. जबकि बिभव के वकील ने कहा था कि सीसीटीवी फुटेज में कहीं भी स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की पुष्टि नहीं होती है. उन्होनें कहा था कि अगर पुलिस को शिकायत देने में भी तीन दिन लग रहे है तो यह साफ है कि इस दौरान स्वाति साजिश रच रही थी.
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