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भोपाल में रात 12 बजे के बाद पब-बार रेस्टोरेंट में नहीं छलकेंगे जाम, ये है आबकारी विभाग की तैयारी - BHOPAL NIGHT CULTURE PUBS

राजधानी भोपाल में अब रात्रि में 12 बजे के बाद कहीं भी शराब की बिक्री नहीं होगी. पब-बार और रेस्टोरेंट में निर्धारित समय के बाद शराब परोसने पर लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा. कलेक्टर ने लगातार मिल रही शिकायतों के मद्देनजर आबकरी विभाग को सख्त निर्देश दिए हैं.

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भोपाल में रात 12 बजे के बाद पब-बार रेस्टोरेंट में नहीं छलकेंगे जाम (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Aug 31, 2024, 3:01 PM IST

Updated : Aug 31, 2024, 3:53 PM IST

भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में जिला प्रशासन को लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि शराब बिक्री देर रात्रि में भी हो रही है. निर्धारित समय का शराब की दुकानों, पब-बार और रेस्टोरेंट में पालन नहीं किया जा रहा है. इन स्थानों पर निर्धारित समय की कोई पाबंदी नहीं है. देर रात तक ग्राहकों को शराब उपलब्ध कराई जा रही है. आबकारी विभाग और स्थानीय पुलिस भी इन स्थानों पर कोई कार्रवाई नहीं करती. इससे शहरवासियों को दिक्कतें होती हैं.

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आबकारी विभाग ने जारी किया आदेश (ETV BHARAT)

भोपाल कलेक्टर ने दिया आबकारी विभाग को आदेश

शहरवासियों को शिकायतों को देखते हुए भोपाल कलेक्टर ने मनमानी करने वाले शराब ठेकेदारों के साथ ही पब-बार व रेस्टोरेंट संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं. कलेक्टर के आदेश के बाद भोपाल में देर रात तक शराब परोसने को लेकर आबकारी विभाग अब सख्त रुख दिखाने की तैयारी कर ली है. रात 12 बजे के बाद बार और रेस्टोरेंट में शराब परोसने पर लाइसेंस निरस्त करने की तैयारी की जा रही है. इस संबंध में आबाकारी विभाग ने आदेश भी जारी किया है.

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आबकारी विभाग ने की कार्रवाई की तैयारी

बता दें कि राजधानी भोपाल में लगातार देर रात तक संचालित होने वाले क्लब और बार में मारपीट की खबरें सामने आ रही हैं. कुछ दिन पहले देर रात कार्रवाई करने गई पुलिस के साथ झड़प हुई थी. इसे देखते हुए आबकारी विभाग ने कलेक्टर के आदेश का पालन करने की तैयारी कर ली है. अब तय समय से देर रात तक शराब परोसने वाले बार और रेस्टोरेंट का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा. भोपाल के सभी सहायक जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी उपनिरीक्षक को निर्देश को पालन कराने के लिए कहा गया है.

भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में जिला प्रशासन को लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि शराब बिक्री देर रात्रि में भी हो रही है. निर्धारित समय का शराब की दुकानों, पब-बार और रेस्टोरेंट में पालन नहीं किया जा रहा है. इन स्थानों पर निर्धारित समय की कोई पाबंदी नहीं है. देर रात तक ग्राहकों को शराब उपलब्ध कराई जा रही है. आबकारी विभाग और स्थानीय पुलिस भी इन स्थानों पर कोई कार्रवाई नहीं करती. इससे शहरवासियों को दिक्कतें होती हैं.

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आबकारी विभाग ने जारी किया आदेश (ETV BHARAT)

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शहरवासियों को शिकायतों को देखते हुए भोपाल कलेक्टर ने मनमानी करने वाले शराब ठेकेदारों के साथ ही पब-बार व रेस्टोरेंट संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं. कलेक्टर के आदेश के बाद भोपाल में देर रात तक शराब परोसने को लेकर आबकारी विभाग अब सख्त रुख दिखाने की तैयारी कर ली है. रात 12 बजे के बाद बार और रेस्टोरेंट में शराब परोसने पर लाइसेंस निरस्त करने की तैयारी की जा रही है. इस संबंध में आबाकारी विभाग ने आदेश भी जारी किया है.

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बता दें कि राजधानी भोपाल में लगातार देर रात तक संचालित होने वाले क्लब और बार में मारपीट की खबरें सामने आ रही हैं. कुछ दिन पहले देर रात कार्रवाई करने गई पुलिस के साथ झड़प हुई थी. इसे देखते हुए आबकारी विभाग ने कलेक्टर के आदेश का पालन करने की तैयारी कर ली है. अब तय समय से देर रात तक शराब परोसने वाले बार और रेस्टोरेंट का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा. भोपाल के सभी सहायक जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी उपनिरीक्षक को निर्देश को पालन कराने के लिए कहा गया है.

Last Updated : Aug 31, 2024, 3:53 PM IST
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