भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अप्रैल से नई शराब नीति को लेकर तैयारियां की जा रही हैं. आने वाले समय में प्रदेश में रात 11:30 बजे के बाद भले हो जिला प्रशासन बाजारों को बंद करा दे. पर यदि अब आपको देर रात किसी बार में शराब पीने की इच्छा हो तो वह आपकी इच्छा जरुर आसानी से पूरी हो जाएगी. इसके लिए बाकायदा नई शराब नीति में नया प्रावधान किया गया है. जिससे कि अब पीने के शोकीनों को देर रात दो बजे रात तक भी शराब पीने को मिलेगी. बस उसके लिए आपको अतिरिक्त शुल्क अदा करना होगा.
2 बजे तक मिलेगी शराब की सुविधा
मध्यप्रदेश में आने वाले नए वित्तीय वर्ष यानी 2024-2025 में नई शराब नीति में कुछ नए तरीके के प्रावधान किये जा रहे है, जो चर्चा का विषय बन रहे हैं. इस शराब नीति में इस तरह के प्रावधान तब किए जा रहे हैं, जब प्रदेश में शराब को लेकर लगातार शराब बंदी की मांग उठ रही है. नई शराब नीति के तहत सरकार देर रात तक शराब पीने की छूट देने जा रही है. जिसमें बार, होटल, रिसोर्ट, क्लब एवं पर्यटन स्थलों पर रात 11:30 बजे तक शराब पीने की छूट रहेगी. यदि इसके बाद भी आपको और अधिक समय तक शराब पीने का मन है तो जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त फीस देकर शराब पिलाने का समय रात 2 बजे तक भी बढ़ाया जा सकेगा. इसके साथ ही नई शराब नीति में प्रदेश के एयरपोर्ट पर भी अब शराब उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है.
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1 अप्रैल से लागू होगी नई शराब नीति
यह नई आबकारी नीति नए वित्त वर्ष यानी की 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी. नई आबकारी नीति के तहत शराब दुकाने सुबह 8.30 बजे से रात 11.30 बजे तक खुलेंगी. अब तक शराब दुकाने बंद होने का समय रात 11 बजे तक निर्धारित था. लेकिन अब इसमें भी आधा घंटे का का समय बढ़ाया गया है. इसमें किए गए प्रावधान के तहत इन विशेष स्थानों पर शराब बेचने एवं पीने का समय रात 2 बजे तक भी बढ़ाया जा सकता है. लेकिन इसके लिए एक दिन की 5 हजार रुपए की अतिरिक्त फीस का भुगतान करना होगा. प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर समेत तमाम व्यावसायिक उड़ान वाले हवाईअड्डों पर प्रवेश एवं बाहर निकलने वाले द्वार पर विदेशी शराब के काउंटर खोले जाने का भी प्रावधान किया गया है.