भोपाल: सड़क दुर्घटना के मामले में भोपाल जिला कोर्ट ने बड़ा आदेश सुनाया है. परिजनों को क्षतिपूर्ति नहीं देने पर कोर्ट में मामला दायर किया गया था. इस मामले में सुनवाई करते हुए भोपाल जिला न्यायालय के न्यायाधीश अतुल सक्सेना ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बस चालक और मालिक को मृतक के परिजनों को 68 लाख 56000 का हर्जाना देने का आदेश दिया है. बस की टक्कर से कार सवार एक व्यक्ति की उपचार के दौरान मौत हो गई थी.
बस ने कार सवार को मारी थी टक्कर
भोपाल जिला न्यायालय के वकील एलबी यादव और अनिल यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि "उनके एक क्लाइंट भागचंद साहू कार से सागर की ओर अपनी साइड से जा रहे थे. इसी दौरान एक गांव के पास सामने से आ रही एक बस ने उनकी कार को तेजी से टक्कर मार दी. बस चालक लापरवाही पूर्वक तेज गति से बस चला रहा था. बस की टक्कर से कार सवार भागचंद साहू को मौके पर गंभीर चोटें आई थी. इलाज के दौरान भागचंद साहू की मृत्यु हो गई थी. उनकी मृत्यु के उपरांत उनके परिजनों ने बस मालिक से हर्जाने की मांग की थी. हर्जाना नहीं देने पर परिजनों ने भोपाल में न्यायालय में प्रकरण लगाया था.
- इंश्योरेंस कंपनी को फटकार, शिक्षक के परिजनों को क्लेम के 21 लाख 2 माह में देने के आदेश
- लोक अदालत में मिला न्याय, बीमा कंपनी को पीड़ित को चुकाने पड़े 72 लाख
68 लाख क्षतिपूर्ति देने का आदेश जारी
इस मामले में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश अतुल सक्सेना ने दुर्घटना करने वाले चालक, बस मालिक और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को मृतक के परिजनों को 68 लाख 56000 की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश जारी किया है.