भिलाई: पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड रायपुर से ई-ऑक्शन के माध्यम से 12 लाख 70 हजार रुपए में भूखंड विक्रय किया गया. लेकिन सीमांकन में इस बात का खुलासा हुआ कि जिस जमीन को बेचा गया दरअसल वह है ही नहीं. जिसके बाद पीड़ित ने पैसे वापस देने की मांग शाखा प्रबंधक से की, लेकिन पैसे वापस नहीं दिए गए. जिसके बाद मामला थाने पहुंचा.
महिला के साथ जमीन धोखाधड़ी: भिलाई नगर सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि वैशाली नगर थाने में एक महिला ने धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई. महिला का नाम निधि ओबेराय (43 वर्ष) है. जो मकान न0 433 मिलन चौक न्यू खुर्सीपार में रहती है. महिला ने पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड रायपुर के शाखा प्रबंधक, ब्रांच कलेक्शन मैनेजर और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया है.
क्या है मामला: सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस से ऑक्शन में साल 2020 में शांतिनगर कोहका में 12 लाख 70 हजार रुपये में, जिसका खसरा नंबर 6420 है, जमीन खरीदी. 5 अक्टूबर 2020 को पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस से महिला को इसका सेल्स सर्टिफिकेट मिला. जमीन खरीदने के बाद 16 अक्टूबर 2023 को पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के ब्रांच कलेक्शन प्रबंधक विजय ठाकुर ने राजस्व निरीक्षण कराया. राजस्व निरीक्षक सतपाल यादव ने सीमांकन प्रतिवेदन में बताया कि इस खसरा नंबर की जमीन है ही नहीं.
जिसके बाद महिला ने पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस से पैसे वापस मांगे. काफी समय बाद भी महिला को जब पैसे वापस नहीं मिले तो पीड़ित को अपने साथ धोखाधड़ी का एहसास हुआ. सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि महिला ने बैंक प्रबंधन और पूर्व में जिस व्यक्ति ने उस जमीन को बैंक के पास गिरवी रखा था, सभी ने मिलकर धोखाधड़ी की. जिसके बाद महिला ने वैशाली नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई. मामले में धारा 420,120 बी के तहत केस दर्ज किया गया. जांच जारी है.