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पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दो भाइयों को सुनाई 20 साल की सजा

भरतपुर पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दो सगे भाइयों को 20-20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही अर्थदंड भी लगाया है.

Bharatpur POCSO court,  POCSO court sentenced
दो भाइयों को सुनाई 20 साल की सजा.
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jan 30, 2024, 8:36 PM IST

भरतपुर. नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट -2 के विशिष्ट न्यायाधीश अखिलेश कुमार ने दो सगे भाइयों को 20-20 साल के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 45- 45 हजार रुपए अर्थ दंड लगाया है.

विशिष्ट लोक अभियोजक महाराज सिंह सिनसिनवार ने बताया कि 21 मई 2021 को कामां थाना पहुंचकर एक व्यक्ति ने बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था. रिपोर्ट में बताया कि रात को उसकी नाबालिग बेटी घर में बने टिनसेड में चारपाई पर सो रही थी. करीब मध्य रात्रि 12 बजे समीर व शाहरुख दोनों सगे भाई आए और सोती हुई बेटी को उठाकर पड़ोस की नाई की दुकान में ले गए, जहां शाहरुख दुकान की शटर बंद कर बाहर से रखवाली करता रहा और दुकान के अंदर समीर ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया.

पढ़ेंः पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा

अगले दिन सुबह 5 बजे आरोपी गांव के निकट ही एक खेत की मेढ़ पर नाबालिग को बेहोशी की हालत में छोड़ गए, जब रात को बेटी घर में नहीं दिखाई दी, तो परिवार के सदस्य उसे तलाशते रहे. सुबह जब वह खेत की मेढ़ के निकट बेहोश हालत में मिली तो उसे उठाकर घर लाए. होश में आने के बाद उसने दोनों भाइयों समीर और शाहरुख की हरकत के बारे में बताया. पीड़ित परिवार की शिकायत पर कामां थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर, नामजद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया. मंगलवार को विशिष्ट न्यायाधीश अखिलेश कुमार ने मामले में सुनवाई करते हुए दोनों भाइयों को 20-20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही अर्थ दंड लगाया गया है. दोनों आरोपियों को सेवर जेल भेज दिया गया.

पढ़ेंः पॉक्सो कोर्ट ने बालिका के अपहरण और दुष्कर्म के अभियुक्त को सुनाई 20 साल की सजा

दौसा में महिला से दुष्कर्म के आरोपी को सजाः दौसा जिले के लालसोट में दो वर्ष पूर्व एक विमंदित महिला के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में लालसोट एडीजे कोर्ट ने आरोपी युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अपर लोक अभियोजन श्याम सुंदर मिश्रा ने बताया कि लालसोट थाना क्षेत्र निवासी महिला के पति ने 2022 में लालसोट थाने में मामला दर्ज कराया था. दर्ज रिपोर्ट में बताया था कि 18 मार्च 2022 को वह किसी कार्यक्रम में अपनी बहन के घर गया था. पीछे से बत्ती लाल बैरवा रंग लगाने के बहाने घर के अंदर घुस गया. इस दौरान आरोपी उसकी पत्नी को गांव के एक कच्चे घर में ले गया और दुष्कर्म किया. अपर लोक अभियोजन ने बताया कि मामले कि 19 मार्च को पीड़िता के पति ने लालसोट थाने में मामला दर्ज कराया. प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी बत्तीलाल बैरवा को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया. मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे अटल सिंह चंपावत ने आरोपी बत्ती लाल बैरवा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 25 हजार रुपए अर्थदंड लगाया है.

भरतपुर. नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट -2 के विशिष्ट न्यायाधीश अखिलेश कुमार ने दो सगे भाइयों को 20-20 साल के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 45- 45 हजार रुपए अर्थ दंड लगाया है.

विशिष्ट लोक अभियोजक महाराज सिंह सिनसिनवार ने बताया कि 21 मई 2021 को कामां थाना पहुंचकर एक व्यक्ति ने बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था. रिपोर्ट में बताया कि रात को उसकी नाबालिग बेटी घर में बने टिनसेड में चारपाई पर सो रही थी. करीब मध्य रात्रि 12 बजे समीर व शाहरुख दोनों सगे भाई आए और सोती हुई बेटी को उठाकर पड़ोस की नाई की दुकान में ले गए, जहां शाहरुख दुकान की शटर बंद कर बाहर से रखवाली करता रहा और दुकान के अंदर समीर ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया.

पढ़ेंः पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा

अगले दिन सुबह 5 बजे आरोपी गांव के निकट ही एक खेत की मेढ़ पर नाबालिग को बेहोशी की हालत में छोड़ गए, जब रात को बेटी घर में नहीं दिखाई दी, तो परिवार के सदस्य उसे तलाशते रहे. सुबह जब वह खेत की मेढ़ के निकट बेहोश हालत में मिली तो उसे उठाकर घर लाए. होश में आने के बाद उसने दोनों भाइयों समीर और शाहरुख की हरकत के बारे में बताया. पीड़ित परिवार की शिकायत पर कामां थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर, नामजद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया. मंगलवार को विशिष्ट न्यायाधीश अखिलेश कुमार ने मामले में सुनवाई करते हुए दोनों भाइयों को 20-20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही अर्थ दंड लगाया गया है. दोनों आरोपियों को सेवर जेल भेज दिया गया.

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दौसा में महिला से दुष्कर्म के आरोपी को सजाः दौसा जिले के लालसोट में दो वर्ष पूर्व एक विमंदित महिला के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में लालसोट एडीजे कोर्ट ने आरोपी युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अपर लोक अभियोजन श्याम सुंदर मिश्रा ने बताया कि लालसोट थाना क्षेत्र निवासी महिला के पति ने 2022 में लालसोट थाने में मामला दर्ज कराया था. दर्ज रिपोर्ट में बताया था कि 18 मार्च 2022 को वह किसी कार्यक्रम में अपनी बहन के घर गया था. पीछे से बत्ती लाल बैरवा रंग लगाने के बहाने घर के अंदर घुस गया. इस दौरान आरोपी उसकी पत्नी को गांव के एक कच्चे घर में ले गया और दुष्कर्म किया. अपर लोक अभियोजन ने बताया कि मामले कि 19 मार्च को पीड़िता के पति ने लालसोट थाने में मामला दर्ज कराया. प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी बत्तीलाल बैरवा को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया. मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे अटल सिंह चंपावत ने आरोपी बत्ती लाल बैरवा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 25 हजार रुपए अर्थदंड लगाया है.

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