बैतूल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कुछ दिन पहले ही प्रशासन को फ्री हैंड किया है. सीएम ने माफियाओं और अपराधियों पर तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं. जिसके बाद बैतूल में प्रशासन एक्टिव मोड में नजर आया है. गुरुवार को बैतूल में जिला प्रशासन ने रेत माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की है. जिला प्रशासन ने रेत माफियाओं पर 1 अरब 37 करोड़ का जुर्माना लगाया है. वहीं 7 दिन में जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर चल अंचल संपति कुर्क की जाएगी.
रेत माफियाओं पर 1 अरब का जुर्माना
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर रेत माफियाओं पर नकेल कसने के लिए कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने पिछले दिनों बड़ी कार्रवाई की थी. अब इन रेत माफियाओं के ऊपर 1 अरब 37 करोड़ रुपए का जुर्माना किया है. इसके साथ ही मौके से जब्त की गई 1 करोड़ की पोकलैंड एवं जेसीबी मशीन राजसात की गई है. 4 रेत माफियाओं के खिलाफ अपर कलेक्टर राजीव नंदन श्रीवास्तव द्वारा प्रकरणों का निराकरण कर उन पर अर्थदण्ड से दंडित किया है. कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी, पुलिस अधीक्षक निश्चल झारिया के निर्देशन में खनिज विभाग के उपसंचालक मनीष पालेवार ने विगत दिनों रेत माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की थी और कई प्रकरण भी दर्ज कराए थे.
जुर्माना जमा नहीं किया, तो संपत्ति होगी कुर्क
इन केसों में शीघ्रता से सुनवाई कर अपर कलेक्टर राजीव नंदन श्रीवास्तव ने निराकरण किया और 4 प्रकरणों में 1 अरब 37 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगाई गई है. वहीं 1 करोड़ 25 लाख रुपए मूल्य की पोकलैंड और जेसीबी मशीन राजसात की गई है. यह भी चेतावनी दी गई है कि सात दिन के अंदर जुर्माना जमा नहीं किया गया, तो रेत माफियाओं की चल-अचल संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी.
इन माफियाओं पर लगा जुर्माना
कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने बताया कि 'रेत माफिया अंकुर उर्फ रिंकू राठौर एवं अरशद कुरैशी द्वारा गुरगुंदा ग्राम से 70808 घन मीटर रेत का उत्खनन किया गया था. उस पर 53 करोड़ 10 लाख 60 हजार राशि अधिरोहित व 60 लाख रुपए की पोकलैंड मशीन राजसात की. प्रकरण क्रमांक 2 में अंकुर उर्फ रिंकू राठौर व अरशद कुरैशी डेंडूपुरा ग्राम से 110610 घन मीटर रेत का उत्खनन किया गया. जिस पर 82 करोड़ 95 लाख 75 हजार राशि अधिरोपित व 25 लाख की जेसीबी मशीन राजसात की गई.
इन्हीं के ऊपर डेंडुपुरा ग्राम में 700 मीटर रेत उत्खनन का तीसरा मामला दर्ज किया गया था. जिसमें 52 लाख 50 हजार राशि अधिरोहित की गई है. प्रकरण क्रमांक 4 में महेंद्र धाकड़, दीपेश पटेल, रवींद्र चौहान और मो. इलियास सारनी द्वारा धासईमाल ग्राम में 252 घन मीटर रेत का उत्खनन किया गया था. जिन पर 18 लाख 90 हजार राशि अधिरोहित की गई है. वहीं 40 लाख कीमत की पोकलैंड भी राजसात की गई है.