जगदलपुर: 1 जुलाई से तीन नए कानून लागू हो गए हैं. नए कानून के प्रति लोगों को जागरुक करने के लिए बस्तर संभागीय मुख्यालय में पुलिस ने एक सभा आयोजिन किया.कार्यक्रम में 3 नए कानूनों को लेकर एक्सपर्ट जानकारी आम लोगों के साथ साझा की गई. सभा में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे, जनप्रतिनिधि, कोटवार, सरपंच सचिव सहित आम लोग पहुंचे थे. बस्तर आईजी सुुंदरराज पी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने लोगों को नए कानून की बारीकियां समझाई.
नए कानून से मिले जल्द न्याय: बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि ''भारत देश के 3 पुराने कानून जैसे इंडियन पैनल कोर्ट, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हुआ. आज से इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है. जिसके तहत आज बस्तर के सभी थाना क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित करे स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों के जरिये जानकारी पहुंचाई जा रही है. इन कानूनों में कैसे पीड़ितों को न्याय मिलेगा इसकी भी जानकारी दी गई.''
पूरे बस्तर संभाग में पहला प्रकरण दंतेवाड़ा जिले में पंजीबद्ध हुआ है. आने वाले दिनों में जो भी प्रकरण थानों में आयेगा उस आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. 30 जून तक पुराने कानून के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया. आज से नए कानून के तहत अपराध पंजीबद्ध होना शुरु हो चुका है. तीन नए कानूनों का उद्देश्य है दंड प्रक्रिया से न्याय प्रकिया की ओर ले जाना. - सुंदरराज पी, बस्तर रेंज आईजी
3 नए कानूनों की जानकारी आज आम लोगों को सरल भाषा में दी गई. लोगों को ये बताया गया कि नया कानून सरल और जल्द न्याय देने वाला है. नए कानूनों से न्याय व्यवस्था और मजबूत होगी. 160 से 170 साल पहले का पुराना कानून था. जिसका इम्प्लीमेंट सहीं से नहीं हो पा रहा था. अब नया कानून होने से दंड संहिता से न्याय संहिता की ओर देश, राज्य और जिला अग्रसर होगा. - किरण सिंह देव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष
कोंडागांव में भी लोगों को दी गई नए कानून की जानकारी: कोंडागांव पुलिस थाना में नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2022, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की जानकारी आम लोगों को दी गई. एसपी अक्षय कुमार ने बताया कि ''हमारे भारत देश में ब्रिटिश शासन काल से ही कानून व्यवस्था चलती आ रही है. इस व्यवस्था को और बेहतर एवं सरल करने के लिए केंद्र सरकार ने कुछ संशोधन किया है. नए कानून से आपको जल्द और उचित न्याय मिलेगा. कोंडागांव कलेक्टर कुणाल दुदावत कहा कि'' जिला विधिक प्राधिकरण लोगों की सहायता के लिए बनाया गया है, जिससे आप लोग भरपूर सहायता प्राप्त कर सकते हैं. नए कानून के तहत अब अपराधियों पर शिकंजा कसना आसान होगा.''