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पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा को हाई सिक्योरिटी जेल भरतपुर भेजा गया, जानिए पूरा मामला - FORMER MLA GIRRAJ SINGH MALINGA

पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा को हाई सिक्योरिटी जेल भरतपुर भेजा. 20 नवंबर को धौलपुर कोर्ट में किया था सरेंडर.

Engineer Assault Case
पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा (ETV Bharat Dholpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Nov 22, 2024, 6:43 PM IST

धौलपुर: बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा को शुक्रवार को धौलपुर जिला कारागार से हाई सिक्योरिटी जेल भरतपुर भेजा गया. शुक्रवार को चालानी गार्ड भरतपुर सेवर जेल में पूर्व विधायक को ले जाया गया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 20 नवंबर को धौलपुर एससी-एसटी कोर्ट में मलिंगा ने सरेंडर किया था.

गौरतलब है कि बाड़ी डिस्कॉम के इंजीनियर हर्षाधिपति के साथ मारपीट के मामले में गिर्राज सिंह मलिंगा ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 20 नवंबर को धौलपुर एससी एसटी कोर्ट में सरेंडर किया था. जिला कारागार में दो दिन तक पूर्व विधायक रहे हैं. सुरक्षा को देखते हुए जेल प्रशासन ने हाई सिक्योरिटी जेल भरतपुर भेजने का निर्णय लिया है.

पढ़ें : Engineer Assault Case : सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा ने किया सरेंडर

जेल सूत्रों से मिली जानकारी में गिर्राज सिंह मलिंगा का लोकल होना प्रशासन के लिए परेशानी का सबब बन सकता था. उनके समर्थक और कार्यकर्ताओं की मिलाई के लिए भारी तादाद में आने की संभावना थी. ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा को हाई सिक्योरिटी जेल सेवर भरतपुर शिफ्ट कर दिया है. आपको बता दें कि 28 मार्च 2022 को बाड़ी विद्युत निगम कार्यालय पर इंजीनियर हर्षाधिपति के साथ भीड़ के समूह द्वारा मारपीट की गई थी. मारपीट के आरोप इंजीनियर द्वारा घटना के एक दिन बाद गिर्राज सिंह मलिंगा पर लगाए थे.

पढ़ें : पूर्व विधायक को सुप्रीम कोर्ट से राहत, हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक - Stay on High Court order

पढ़ें : बिजली विभाग के एईएन से मारपीट के मामले में पूर्व विधायक मलिंगा को मिली जमानत रद्द - bail of ex MLA Malinga cancelled

सीआईडी सीबी ने मामले में अनुसंधान कर गिर्राज सिंह मलिंगा को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया था. हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद गिर्राज सिंह मलिंगा बाहर आ गए थे. इसके बाद जमानत खारिज करने के लिए परिवादी हर्षाधिपति ने हाईकोर्ट में पिटीशन दायर किया था. हाईकोर्ट ने गिर्राज सिंह मलिंगा की जमानत को खारिज कर एक महीने में सरेंडर करने के निर्देश दिए थे.

इसके बाद गिर्राज सिंह मलिंगा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. सुप्रीम कोर्ट ने मामले में संज्ञान लेकर गिर्राज सिंह मलिंगा को सरेंडर करने के निर्देश दिए थे. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गिर्राज सिंह मलिंगा ने 20 नवंबर 2024 को धौलपुर कोर्ट में सरेंडर किया है. सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में 13 दिसंबर को सुनवाई करेगा.

धौलपुर: बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा को शुक्रवार को धौलपुर जिला कारागार से हाई सिक्योरिटी जेल भरतपुर भेजा गया. शुक्रवार को चालानी गार्ड भरतपुर सेवर जेल में पूर्व विधायक को ले जाया गया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 20 नवंबर को धौलपुर एससी-एसटी कोर्ट में मलिंगा ने सरेंडर किया था.

गौरतलब है कि बाड़ी डिस्कॉम के इंजीनियर हर्षाधिपति के साथ मारपीट के मामले में गिर्राज सिंह मलिंगा ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 20 नवंबर को धौलपुर एससी एसटी कोर्ट में सरेंडर किया था. जिला कारागार में दो दिन तक पूर्व विधायक रहे हैं. सुरक्षा को देखते हुए जेल प्रशासन ने हाई सिक्योरिटी जेल भरतपुर भेजने का निर्णय लिया है.

पढ़ें : Engineer Assault Case : सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा ने किया सरेंडर

जेल सूत्रों से मिली जानकारी में गिर्राज सिंह मलिंगा का लोकल होना प्रशासन के लिए परेशानी का सबब बन सकता था. उनके समर्थक और कार्यकर्ताओं की मिलाई के लिए भारी तादाद में आने की संभावना थी. ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा को हाई सिक्योरिटी जेल सेवर भरतपुर शिफ्ट कर दिया है. आपको बता दें कि 28 मार्च 2022 को बाड़ी विद्युत निगम कार्यालय पर इंजीनियर हर्षाधिपति के साथ भीड़ के समूह द्वारा मारपीट की गई थी. मारपीट के आरोप इंजीनियर द्वारा घटना के एक दिन बाद गिर्राज सिंह मलिंगा पर लगाए थे.

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सीआईडी सीबी ने मामले में अनुसंधान कर गिर्राज सिंह मलिंगा को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया था. हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद गिर्राज सिंह मलिंगा बाहर आ गए थे. इसके बाद जमानत खारिज करने के लिए परिवादी हर्षाधिपति ने हाईकोर्ट में पिटीशन दायर किया था. हाईकोर्ट ने गिर्राज सिंह मलिंगा की जमानत को खारिज कर एक महीने में सरेंडर करने के निर्देश दिए थे.

इसके बाद गिर्राज सिंह मलिंगा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. सुप्रीम कोर्ट ने मामले में संज्ञान लेकर गिर्राज सिंह मलिंगा को सरेंडर करने के निर्देश दिए थे. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गिर्राज सिंह मलिंगा ने 20 नवंबर 2024 को धौलपुर कोर्ट में सरेंडर किया है. सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में 13 दिसंबर को सुनवाई करेगा.

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