ETV Bharat / state

बरेली ऑनर किलिंग मामला; पिता, दो जीजा सहित पांच को आजीवन कारावास

ऑनर किलिंग के मामले में कोर्ट ने 18 महीन के अंदर दोषियों को सुनाई सजा

author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : 2 hours ago

Etv Bharat
ऑनर किलिंग मामले में 5 को उम्रकैद (Photo Credit; ETV Bharat)

बरेली: यूपी के बरेली कोर्ट ने ऑनर किलिंग के मामले में पिता और दो जीजा सहित पांच को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 20-20 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है. कोर्ट ने घटना के 18 महीने के अंदर ही ऐतिहासिक फैसला सुनकर सजा का ऐलान कर दिया. घटना 24 अप्रैल 2023 की है. जहां एक लड़की को उसके पिता दो जीजा, मामा,फूफा और एक नाबालिक भाई ने इज्जत की खातिर मौत के घाट उतार दिया था.

एडीजीसी हरेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि, बरेली फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र में 25 अप्रैल 2023 को एक युवती तेजाब से जली गंभीर हालत में पुलिस को झाड़ियां में मिली थी. जिसके बाद पुलिस ने युवती को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया. घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंचे घर वालों ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ युवती का अपहरण कर तेजाब से जला देने का मुकदमा दर्ज कराया था. लेकिन पुलिस की जांच और युवती के बयान से जो खुलासा हुआ उससे पुलिस भी हैरान रह गई.

पीड़ित के बयानों से पुलिस को पता चला की युवती के पिता और उसके परिजनों ने झूठी इज्जत की खातिर पूरी घटना को अंजाम दिया है. वहीं इलाज के दौरान ही युवती की मौत हो गई. मौत के बाद पुलिस ने युवती के बयानों के आधार पर और जांच के बाद मामले को ऑनर किलिंग मानते हुए युवती के पिता तोताराम सहित सात आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. आरोपियों में एक नाबालिक भाई भी था जिसे बाल सुधार केंद्र भेजा गया.

दरअसल मृतक युवती किसी युवक से प्यार करती थी और उसी के साथ शादी करना चाहती थी. लेकिन घर वालों ने जबरन उसकी शादी भमोरा थाना क्षेत्र के रहने वाले देवेंद्र के साथ 22 अप्रैल 2023 को कर दी थी. युवती ने ससुराल में भी पति के साथ रहने से इनकार करते हुए जमकर हंगामा काटा था. उसके बाद ससुराली जनों ने युवती के घर वालों को बुलाया इसके बाद घर वाले 24 अप्रैल 2023 को नई नवेली दुल्हन को लेकर घर लौटे और योजना के तहत अंधेरे होने का इंतजार किया. जिसके बाद फतेहगंज पश्चिमी के जंगलों में युवती को ले जाकर उसका गला घोंट दिया और मारा समझ कर उसके ऊपर तेजाब डाल दिया. इतना ही नहीं उसके पूरे कपड़े भी उतार कर फेंक दिए, ताकि किसी को उन पर शक ना हो. लेकिन पुलिस ने युवती के मरने से पहले लिए गए बयानों और जांच के आधार पर युवती के पिता तोताराम, दिनेश छेदालाल, फूफा खूबकरन और पति देवेंद्र सहित एक नाबालिक भाई को जेल भेज दिया था. तब से मामला कोर्ट में विचाराधीन था.

यह भी पढ़ें : ज्ञानवापी प्रकरण; फिर से ASI सर्वे की मांग वाली याचिका पर कोर्ट 25 को सुना सकता है फैसला, बहस पूरी

बरेली: यूपी के बरेली कोर्ट ने ऑनर किलिंग के मामले में पिता और दो जीजा सहित पांच को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 20-20 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है. कोर्ट ने घटना के 18 महीने के अंदर ही ऐतिहासिक फैसला सुनकर सजा का ऐलान कर दिया. घटना 24 अप्रैल 2023 की है. जहां एक लड़की को उसके पिता दो जीजा, मामा,फूफा और एक नाबालिक भाई ने इज्जत की खातिर मौत के घाट उतार दिया था.

एडीजीसी हरेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि, बरेली फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र में 25 अप्रैल 2023 को एक युवती तेजाब से जली गंभीर हालत में पुलिस को झाड़ियां में मिली थी. जिसके बाद पुलिस ने युवती को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया. घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंचे घर वालों ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ युवती का अपहरण कर तेजाब से जला देने का मुकदमा दर्ज कराया था. लेकिन पुलिस की जांच और युवती के बयान से जो खुलासा हुआ उससे पुलिस भी हैरान रह गई.

पीड़ित के बयानों से पुलिस को पता चला की युवती के पिता और उसके परिजनों ने झूठी इज्जत की खातिर पूरी घटना को अंजाम दिया है. वहीं इलाज के दौरान ही युवती की मौत हो गई. मौत के बाद पुलिस ने युवती के बयानों के आधार पर और जांच के बाद मामले को ऑनर किलिंग मानते हुए युवती के पिता तोताराम सहित सात आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. आरोपियों में एक नाबालिक भाई भी था जिसे बाल सुधार केंद्र भेजा गया.

दरअसल मृतक युवती किसी युवक से प्यार करती थी और उसी के साथ शादी करना चाहती थी. लेकिन घर वालों ने जबरन उसकी शादी भमोरा थाना क्षेत्र के रहने वाले देवेंद्र के साथ 22 अप्रैल 2023 को कर दी थी. युवती ने ससुराल में भी पति के साथ रहने से इनकार करते हुए जमकर हंगामा काटा था. उसके बाद ससुराली जनों ने युवती के घर वालों को बुलाया इसके बाद घर वाले 24 अप्रैल 2023 को नई नवेली दुल्हन को लेकर घर लौटे और योजना के तहत अंधेरे होने का इंतजार किया. जिसके बाद फतेहगंज पश्चिमी के जंगलों में युवती को ले जाकर उसका गला घोंट दिया और मारा समझ कर उसके ऊपर तेजाब डाल दिया. इतना ही नहीं उसके पूरे कपड़े भी उतार कर फेंक दिए, ताकि किसी को उन पर शक ना हो. लेकिन पुलिस ने युवती के मरने से पहले लिए गए बयानों और जांच के आधार पर युवती के पिता तोताराम, दिनेश छेदालाल, फूफा खूबकरन और पति देवेंद्र सहित एक नाबालिक भाई को जेल भेज दिया था. तब से मामला कोर्ट में विचाराधीन था.

यह भी पढ़ें : ज्ञानवापी प्रकरण; फिर से ASI सर्वे की मांग वाली याचिका पर कोर्ट 25 को सुना सकता है फैसला, बहस पूरी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.