बरेली: जिले में अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक प्रथम रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने टोल टैक्स दिए बगैर जबरन गाड़ी निकालने का प्रयास करने और रोकने पर जान से मारने की कोशिश करने के मामले में पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 50-50 हजार का अर्थदंड भी लगाया है. दोषियों ने 2019 में बरेली नैनीताल नेशनल हाईवे पर बने टोल प्लाजा से दबंगई के बल पर गाड़ी निकालने का प्रयास किया था. विरोध करने पर टोल कर्मियों के साथ मारपीट कर दबंगई दिखाई थी.
बरेली के भोजीपुरा थाना क्षेत्र में बरेली नैनीताल नेशनल हाईवे पर बने टोल प्लाजा पर 2019 में कार सवार 5 युवकों ने बिना टोल दिए वीआईपी लाइन से अपनी कार को दबंगई के बल पर निकालना चाहा. लेकिन टोल प्लाजा पर मौजूद कर्मचारियों ने जब कार सवार युवकों को रोकने का प्रयास किया तो कार सवार युवकों ने टोल कर्मी के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर जान से करने का प्रयास किया और उसके साथ मारपीट की थी. इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था. पुलिस ने भोजीपुरा थाने में कार सवारों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर सनी, सुमित कुमार, विनोद मौर्य ,रजत गंगवार और अंकित भारती को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. तब से मामला कोर्ट में विचाराधीन था.
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पांच को हुई आजीवन कारावास की सजा : सहायक शासकीय अधिवक्ता दिगंबर पटेल ने बताया कि बरेली नैनीताल नेशनल हाईवे पर बने टोल प्लाजा पर टोल देने को लेकर हुई मारपीट और टोलकर्मी पर गाड़ी चढ़ाकर जान से करने के प्रयास के मामले में बरेली के अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक प्रथम रवि कुमार दिवाकर की अदालत में सुनवाई चल रही थी. जहां शुक्रवार को अदालत ने 5 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही पचास पचास हजार का अर्थदंड भी लगाया है.