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एथलीट बनाने का लालच देकर नाबालिग लड़की के साथ किया था रेप का प्रयास, कोच को 7 साल की सजा - BAREILLY NEWS

बरेली की पीड़िता को 6 साल बाद कोर्ट से मिला न्याय, दोषी पर कोर्ट ने 10 का जुर्माना भी लगाया

एथलीट कोच को सात साल की सजा.
एथलीट कोच को सात साल की सजा. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Dec 7, 2024, 11:05 PM IST

बरेली: नाबालिग एथलीट के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म की कोशिश कर जान से मारने की धमकी के मामले में कोर्ट ने एथलेटिक्स कोच को सात साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. बारादरी थाने में छात्रा के परिजनों ने मामला 2018 में मामला दर्ज कराया था.

बारादरी थाना क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग लड़की के परिजनों ने एथलेटिक्स कोच साहेबे आलम पर आरोप लगाया था कि बेटी को एथलीट बनाने का प्रलोभन देकर उसके साथ छेड़छाड़ कर रेप का प्रयास किया. इसके साथ ही किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी. इसके बाद पुलिस ने आरोपी कोच को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. तब से मामला कोर्ट में विचारधीन था.

पुलिस अधीक्षक नगर मानुष पारीक ने बताया कि ऑपरेशन कनविक्शन के तहत नाबालिग के साथ छेड़छाड़ कर बालात्कार का प्रयास करने और जान से मारने की धमकी के मामले में स्पेशल पास्को कोर्ट में चली सुनवाई के दौरान 14 गवाह पेश किए गए. जिसके बाद शनिवार को कोर्ट ने आरोपी कोच को दोषी मानते हुए धारा 354 (क) के तहत 2 साल की सजा और 2000 का जुर्माना लगाया. इसके साथ ही धारा 354 (ख) के तहत 4 साल की सजा और 3000 का अर्थ दंड लगाया . इसके अलावा धारा 376 / 511 के मामले में अदालत ने 7 साल की कठोर सजा सुनाते हुए 5000 का अर्थ दंड लगाया है. कुल मिलाकर अदालत ने आरोपी कोष पर 10000 का अर्थ दंड लगाया है.

बरेली: नाबालिग एथलीट के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म की कोशिश कर जान से मारने की धमकी के मामले में कोर्ट ने एथलेटिक्स कोच को सात साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. बारादरी थाने में छात्रा के परिजनों ने मामला 2018 में मामला दर्ज कराया था.

बारादरी थाना क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग लड़की के परिजनों ने एथलेटिक्स कोच साहेबे आलम पर आरोप लगाया था कि बेटी को एथलीट बनाने का प्रलोभन देकर उसके साथ छेड़छाड़ कर रेप का प्रयास किया. इसके साथ ही किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी. इसके बाद पुलिस ने आरोपी कोच को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. तब से मामला कोर्ट में विचारधीन था.

पुलिस अधीक्षक नगर मानुष पारीक ने बताया कि ऑपरेशन कनविक्शन के तहत नाबालिग के साथ छेड़छाड़ कर बालात्कार का प्रयास करने और जान से मारने की धमकी के मामले में स्पेशल पास्को कोर्ट में चली सुनवाई के दौरान 14 गवाह पेश किए गए. जिसके बाद शनिवार को कोर्ट ने आरोपी कोच को दोषी मानते हुए धारा 354 (क) के तहत 2 साल की सजा और 2000 का जुर्माना लगाया. इसके साथ ही धारा 354 (ख) के तहत 4 साल की सजा और 3000 का अर्थ दंड लगाया . इसके अलावा धारा 376 / 511 के मामले में अदालत ने 7 साल की कठोर सजा सुनाते हुए 5000 का अर्थ दंड लगाया है. कुल मिलाकर अदालत ने आरोपी कोष पर 10000 का अर्थ दंड लगाया है.


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