ETV Bharat / state

शराब के नशे में दादा ने 5 साल की मासूम पोती के साथ किया था दुष्कर्म, कोर्ट ने दी अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा - 5 Year Old Girl Child Rape Case

Remain in Jail Till Last Breath, छबड़ा थाना इलाके में 2 साल पहले शराब के नशे में दादा ने रिश्ते में पोती लगने वाली 5 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म किया था. इस मामले में विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो क्रम-2 ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी को शेष प्राकृत जीवन काल अंतिम सांस तक की सजा आरोपी दादा को सुनाई है.

Court of Special Judge Baran
न्यायालय विशेष न्यायाधीश बारां (ETV Bharat Baran)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 28, 2024, 7:04 PM IST

बारां. जिले के छबड़ा थाना इलाके में 2 साल पहले शराब के नशे में दादा ने रिश्ते में पोती लगने वाली 5 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म किया था. इस मामले में विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो क्रम-2 ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी को शेष प्राकृत जीवन काल अंतिम सांस तक की सजा आरोपी दादा को सुनाई है. इसके साथ ही 70 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

विशिष्ट लोक अभियोजक हरिनारायण सिंह ने बताया कि छबड़ा थाने में 27 फरवरी 2022 को एक महिला ने अपने पति के साथ पहुंच कर शिकायत दी थी, जिसमें बताया था कि उसकी 5 वर्षीय बेटी गांव में पड़ोस में ही रहने वाले मामा ससुर के यहां पर खेलने के लिए गई थी. शाम 4:00 नाबालिग बच्ची जब वापस आई तब वह रो रही थी. जब वह पति के साथ अपने मामा ससुर के घर पर पहुंची तो वहां पर देखा कि रिश्ते में लगने वाला दादा नशे में था. इसके साथ ही बालिका के कपड़े खराब हो रहे थे.

पढ़ें : नाबालिग का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म, पुलिस ने दो आरोपियों को दबोचा - Kidnapping And Gang Rape

इस मामले में छबड़ा थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित करने धाराओं में मुकदमा दर्ज किया. आरोपी 5 वर्षीय नाबालिग बालिका का रिश्ते में दादा लगता है, जिसे पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद गिरफ्तार कर लिया. इस प्रकरण में घटनाक्रम के 3 महीने के भीतर ही 11 मई 2022 को न्यायालय में चालान दाखिल कर दिया.

इस मामले में 17 गवाह और 30 दस्तावेजी सबूत के आधार पर पॉक्सो न्यायालय क्रम संख्या 2 के न्यायाधीश सोनिया बेनीवाल ने मंगलवार को फैसला सुनाया है. हरि नारायण सिंह ने भी बताया कि पीड़िता को जुर्माना की राशि प्राप्त करने के अतिरिक्त पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत पीड़िता को 10 लाख रुपए अलग से देने की अनुशंसा की है.

बारां. जिले के छबड़ा थाना इलाके में 2 साल पहले शराब के नशे में दादा ने रिश्ते में पोती लगने वाली 5 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म किया था. इस मामले में विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो क्रम-2 ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी को शेष प्राकृत जीवन काल अंतिम सांस तक की सजा आरोपी दादा को सुनाई है. इसके साथ ही 70 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

विशिष्ट लोक अभियोजक हरिनारायण सिंह ने बताया कि छबड़ा थाने में 27 फरवरी 2022 को एक महिला ने अपने पति के साथ पहुंच कर शिकायत दी थी, जिसमें बताया था कि उसकी 5 वर्षीय बेटी गांव में पड़ोस में ही रहने वाले मामा ससुर के यहां पर खेलने के लिए गई थी. शाम 4:00 नाबालिग बच्ची जब वापस आई तब वह रो रही थी. जब वह पति के साथ अपने मामा ससुर के घर पर पहुंची तो वहां पर देखा कि रिश्ते में लगने वाला दादा नशे में था. इसके साथ ही बालिका के कपड़े खराब हो रहे थे.

पढ़ें : नाबालिग का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म, पुलिस ने दो आरोपियों को दबोचा - Kidnapping And Gang Rape

इस मामले में छबड़ा थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित करने धाराओं में मुकदमा दर्ज किया. आरोपी 5 वर्षीय नाबालिग बालिका का रिश्ते में दादा लगता है, जिसे पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद गिरफ्तार कर लिया. इस प्रकरण में घटनाक्रम के 3 महीने के भीतर ही 11 मई 2022 को न्यायालय में चालान दाखिल कर दिया.

इस मामले में 17 गवाह और 30 दस्तावेजी सबूत के आधार पर पॉक्सो न्यायालय क्रम संख्या 2 के न्यायाधीश सोनिया बेनीवाल ने मंगलवार को फैसला सुनाया है. हरि नारायण सिंह ने भी बताया कि पीड़िता को जुर्माना की राशि प्राप्त करने के अतिरिक्त पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत पीड़िता को 10 लाख रुपए अलग से देने की अनुशंसा की है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.