जोधपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने धर्मा प्रोडक्शन की याचिका पर सुनवाई करते हुए वाणिज्यिक अदालत संख्या 1 जोधपुर महानगर की ओर से जिगरा फिल्म की रिलीज पर लगाई गई रोक के आदेश पर रोक लगा दी है. जस्टिस डॉ. पीएस भाटी एवं जस्टिस मुन्नुरी लक्ष्मण की खंडपीठ के समक्ष धर्मा प्रोडक्शन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास बालिया एवं सहयोगी अभिलाषा बोड़ा ने अपील पर पक्ष रखा.
अपीलकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता बालिया ने बताया कि जोधपुर की वाणिज्यिक अदालत संख्या 1 ने फिल्म जिगरा की 11 अक्टूबर 2024 को होने वाली रिलीज पर रोक लगा दी है. कोर्ट को बताया कि हिन्दी के लिए 3 अक्टूबर 2024 को केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से प्रमाणन प्राप्त किया गया है. फिल्म की प्री-रिलीज 9 अक्टूबर 2024 को की गई है, जबकि फिल्म की रिलीज की तारीख 11 अक्टूबर 2024 है. वाणिज्यिक अदालत ने विवादित आदेश पारित किया है.
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उन्होंने कोर्ट को बताया कि अपीलकर्ता जिगरा के नाम से व्यापार नहीं कर रहा है, बल्कि जिगरा नाम से मूवी का नाम देकर प्रदान की गई वस्तुओं और सेवाओं का ट्रेडमार्क कानूनों का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है. कोर्ट को यह भी बताया कि फिर भी यदि किसी प्रकार का उल्लंघन किया जाता है तो क्षतिपूर्ति मौद्रिक मुआवजे के रूप में उचित मुआवजा दिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए अपीलकर्ता को 11 अक्टूबर 2024 को मूवी रिलीज न होने के आधार पर वित्तीय नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है.
सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए वाणिज्यिक अदालत संख्या 1 जोधपुर महानगर की ओर से 8 अक्टूबर 2024 को पारित आदेश के प्रभाव और संचालन पर रोक लगाते हुए अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को रखी है.