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साहिबगंज के नींबू पहाड़ अवैध खनन की सीबीआई जांच पर लगी रोक हटी, राज्य सरकार को झटका

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Feb 23, 2024, 12:50 PM IST

Nimbu Pahad illegal mining caseसाहिबगंज के नींबू पहाड़ अवैध खनन मामले की जांच पर से रोक हट गई है. हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच पर लगी रोक हटा दी है.

nimbu Pahad illegal mining case
nimbu Pahad illegal mining case

रांचीः साहिबगंज के नींबू पहाड़ अवैध खनन मामले की सीबीआई जांच पर लगी रोक को हाईकोर्ट ने हटा लिया है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में आज इस मामले को लेकर सुनवाई हुई है. राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, झारखंड के महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता पियूष चित्रेश ने पक्ष रखा. वहीं सीबीआई की ओर से एएसजीआई अनिल कुमार ने दलील पेश की. दरअसल, सीबीआई ने नींबू पहाड़ अवैध खनन की प्रारंभिक जांच शुरू की थी. इसको राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. पिछली सुनवाई के दौरान 19 जनवरी को हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच पर रोक लगा दी थी.

पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट में राज्य सरकार की याचिका में कहा गया था कि राज्य सरकार से मामले की जांच के लिए सीबीआई ने सहमति नहीं ली थी. यह भी बताया कि जांच के लिए हाईकोर्ट ने भी कोई निर्देश नहीं दिया था. इसके बावजूद जांच की जा रही है, जो सही नहीं है. कोर्ट ने सुनवाई करते हुए जांच पर तत्काल रोक लगा दी थी.

बता दें कि नींबू पहाड़ पर अवैध खनन मामले की सीबीआई जांच कर रही थी. वहां के प्रधान विजय हांसदा इस मामले में गवाह थे, लेकिन बाद में वो मुकर गए. हजार करोड़ अवैध खनन घोटाला मामले में आरोपी बनाए गए विभिन्न व्यक्तियों के खिलाफ जांच की जा रही थी.

इस मामले में ईडी के बाद सीबीआई ने अपने एफआईआर में बड़े मुख्य आरोपी पंकज मिश्रा, विष्णु कुमार यादव, पवितर कुमार यादव, राजेश यादव, संजय कुमार यादव, बच्चू यादव, संजय यादव, सुवेश मंडल समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है. साहिबगंज के मुफस्सिल थाना में विजय हांसदा द्वारा दर्ज कोर्ट कंप्लेन और एसटी-एससी थाने में दर्ज केस को सीबीआई ने टेकओवर कर लिया था. सीबीआई के चर्चित डीएसपी कृष्ण कुमार सिंह को केस का आईओ बनाया गया. इसके साथ ही, साहिबगंज में अवैध खनन के मामले में झारखंड माइंस एंड मिनरल्स एक्ट, आर्म्स एक्ट, और एसटी-एससी एक्ट की संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया.

रांचीः साहिबगंज के नींबू पहाड़ अवैध खनन मामले की सीबीआई जांच पर लगी रोक को हाईकोर्ट ने हटा लिया है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में आज इस मामले को लेकर सुनवाई हुई है. राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, झारखंड के महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता पियूष चित्रेश ने पक्ष रखा. वहीं सीबीआई की ओर से एएसजीआई अनिल कुमार ने दलील पेश की. दरअसल, सीबीआई ने नींबू पहाड़ अवैध खनन की प्रारंभिक जांच शुरू की थी. इसको राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. पिछली सुनवाई के दौरान 19 जनवरी को हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच पर रोक लगा दी थी.

पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट में राज्य सरकार की याचिका में कहा गया था कि राज्य सरकार से मामले की जांच के लिए सीबीआई ने सहमति नहीं ली थी. यह भी बताया कि जांच के लिए हाईकोर्ट ने भी कोई निर्देश नहीं दिया था. इसके बावजूद जांच की जा रही है, जो सही नहीं है. कोर्ट ने सुनवाई करते हुए जांच पर तत्काल रोक लगा दी थी.

बता दें कि नींबू पहाड़ पर अवैध खनन मामले की सीबीआई जांच कर रही थी. वहां के प्रधान विजय हांसदा इस मामले में गवाह थे, लेकिन बाद में वो मुकर गए. हजार करोड़ अवैध खनन घोटाला मामले में आरोपी बनाए गए विभिन्न व्यक्तियों के खिलाफ जांच की जा रही थी.

इस मामले में ईडी के बाद सीबीआई ने अपने एफआईआर में बड़े मुख्य आरोपी पंकज मिश्रा, विष्णु कुमार यादव, पवितर कुमार यादव, राजेश यादव, संजय कुमार यादव, बच्चू यादव, संजय यादव, सुवेश मंडल समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है. साहिबगंज के मुफस्सिल थाना में विजय हांसदा द्वारा दर्ज कोर्ट कंप्लेन और एसटी-एससी थाने में दर्ज केस को सीबीआई ने टेकओवर कर लिया था. सीबीआई के चर्चित डीएसपी कृष्ण कुमार सिंह को केस का आईओ बनाया गया. इसके साथ ही, साहिबगंज में अवैध खनन के मामले में झारखंड माइंस एंड मिनरल्स एक्ट, आर्म्स एक्ट, और एसटी-एससी एक्ट की संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया.

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